जमानत मिलने के बाद कैदियों की रिहाई में देरी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट सीधे जेलों तक आदेश पहुंचाने के लिए प्रणाली विकसित करेगा

Update: 2021-07-16 06:40 GMT

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने शुक्रवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट जमानत के आदेशों को सीधे जेलों तक पहुंचाने के लिए एक प्रणाली विकसित करने के बारे में सोच रहा है ताकि जेल अधिकारी आदेश की प्रमाणित प्रति का इंतजार कर रहे कैदियों की रिहाई में देरी न करें।

सीजेआई ने कहा,

"हम प्रौद्योगिकी के उपयोग के समय में हैं। हम एएसटीईआर: आस्क एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नामक एक योजना पर विचार कर रहे हैं। इसका मतलब संबंधित जेल अधिकारियों को बिना प्रतीक्षा किए सभी आदेशों को संप्रेषित करना है।"

सीजेआई ने कहा,

"मैं सुप्रीम कोर्ट के सेकेट्री जनरल को 2 सप्ताह के समय में रिपोर्ट देने का निर्देश दे रहा हूं, इसलिए हम एक महीने में योजना को लागू करने का प्रयास करेंगे।"

सीजेआई ने ये टिप्पणी उस समय की जब उनके नेतृत्व वाली एक पीठ जमानत के बाद कैदियों की रिहाई में देरी के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लेने वाले मामले की सुनवाई कर रही थी।

सीजेआई ने उस समय कहा जब मामला लिया गया था,

"इस अदालत ने कैदियों को रिहा करने के आदेश पारित किए हैं लेकिन उन्हें यह कहते हुए रिहा नहीं किया गया है कि उन्हें आदेशों की प्रतियां नहीं मिली हैं।"

भारत के अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने जवाब दिया,

"यह गलत है।"

भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि यह एक गलत प्रथा है। लेकिन एसजी ने कहा कि यहां ऐसे उदाहरण हैं जहां नकली और मनगढ़ंत आदेश दिए जाते हैं। इसलिए जेल अधिकारियों को प्रमाणित प्रतियों की आवश्यकता है, उन्होंने कहा।

एसजी ने कहा,

"एक निर्देश होना चाहिए कि साइट पर अपलोड किए गए आदेश को प्रमाणित प्रति के रूप में माना जाए।"

इसके बाद, सीजेआई ने जमानत आदेशों के प्रसारण के लिए एक ई-सिस्टम विकसित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की योजना के बारे में टिप्पणी की।

सीजेआई ने कहा,

"इससे पहले मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार जवाब दे क्योंकि सभी जेलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए अन्यथा प्रसारण असंभव हो जाएगा।"

सीजेआई ने वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे को अमिकस क्यूरी के रूप में अदालत की सहायता करने के लिए कहा है।

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना पीठ के अन्य सदस्य थे।

केस - इन रि : जमानत मिलने के बाद दोषियों की रिहाई में देरी [एसएमडब्ल्यू (सी) संख्या 4/2021]

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