सुप्रीम कोर्ट वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के खिलाफ याचिका पर मंगलवार को करेगा सुनवाई

Update: 2022-05-16 07:17 GMT

सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी मस्जिद में वाराणसी की एक अदालत द्वारा दिए गए सर्वे के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ कुछ हिंदू भक्तों द्वारा दायर एक वाद पर मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए वाराणसी में एक सिविल अदालत द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देने वाली प्रबंधन समिति अंजुमन इंतेज़ामिया मस्जिद वाराणसी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगी।

मस्जिद कमेटी के वकील सीनियर एडवोकेट हुज़ेफ़ा अहमदी ने शुक्रवार (13 मई) को भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए याचिका का उल्लेख किया था। जब सीनियर एडवोकेट ने सर्वेक्षण के खिलाफ यथास्थिति के आदेश के लिए मौखिक अनुरोध किया, तो सीजेआई ने कहा कि उन्हें अभी फाइलें देखना बाकी है। शुक्रवार शाम को मामले में इसे जस्टिस चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया।

वाराणसी कोर्ट ने पांच हिंदू महिलाओं द्वारा वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की पश्चिमी दीवार के पीछे एक हिंदू मंदिर में प्रार्थना करने के लिए साल भर पहुंच के लिए दायर याचिकाओं पर परिसर के निरीक्षण का आदेश दिया था। ये साइट वर्तमान में वर्ष में एक बार प्रार्थना के लिए खोली जाती है।

स्थानीय अदालत ने पहले अधिकारियों को 10 मई तक एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था, हालांकि, सर्वेक्षण नहीं हो सका क्योंकि मस्जिद समिति ने मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी का विरोध किया था।

इसके बाद अंजुमन इंतेज़ामिया मस्जिद कमेटी की ओर से याचिका दायर कर एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाने की मांग की गई। 3 दिन की बहस के बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि परिसर का सर्वे जारी रहेगा।

कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा के साथ सर्वे के लिए 2 और एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किए हैं और आगे आयोग को 17 मई तक कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।

अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि पूरे मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण किया जाए और आगे निर्देश दिया कि जब तक सर्वेक्षण पूरा नहीं हो जाता है, यह जारी रहेगा।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट हुज़ेफ़ा अहमदी, सीनियर एडवोकेट फ़ुजैल अहमद अय्यूबी, एडवोकेट निज़ामुद्दीन पाशा, एडवोकेट इबाद मुश्ताक और एडवोकेट कनिष्का प्रसाद के माध्यम से किया जा रहा है।

मस्जिद समिति द्वारा दायर अपील में चुनौती के आधारों के बारे में पढ़ने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट-

ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे सांप्रदायिक सौहार्द और शांति को बिगाड़ने का प्रयास और उपासना स्थल अधिनियम का उल्लंघन : मस्जिद समिति ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

केस: प्रबंधन समिति अंजुमन इंतेज़ामिया मासाजिद वाराणसी बनाम राखी सिंह और अन्य

Tags:    

Similar News