महाराष्ट्र राजनीतिक संकट : राज्यपाल के समय ना देने पर शिवसेना पहुंची सुप्रीम कोर्ट

Update: 2019-11-12 11:03 GMT

महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। शिवसेना ने  सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल के फैसले को चुनौती दी है जिसमें उसे सरकार बनाने के लिए तीन दिन देने से इनकार कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की जल्द सुनवाई की मांग भी की गई है।

शिवसेना ने याचिका में कहा है कि राज्यपाल ने इस मामले में फास्ट फारवर्ड  तरीके से काम किया है जबकि ये उनका संवैधानिक कर्तव्य है कि वो राज्य में सरकार के गठन के पूरे प्रयास करें।

याचिका के मुताबिक  राज्यपाल का शिवसेना को वक्त ना देना का 11 नवंबर का फैसला अंसवैधानिक, मनमाना, अवैध और

संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन है। शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि वो सरकार बनाने के लिए उसे वाजिब समय देने का निर्देश जारी करे।

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की देखरेख में सुनील फर्नांडिस के माध्यम से दाखिल इस याचिका में शिवसेना ने कहा है कि उसने NCP और कांग्रेस से समर्थन पत्र हासिल करने के लिए 3 दिन का समय मांगा था लेकिन राज्यपाल ने इस अनुरोध को खारिज कर दिया। शिवसेना का कहना है कि जबकि राज्यपाल ने भाजपा को यह बताने के लिए 48 घंटे का समय दिया कि क्या वह सरकार बना सकती है लेकिन समर्थन पत्र हासिल करने के लिए शिवसेना को सिर्फ 24 घंटे का समय दिया गया।  शिवसेना ने आरोप लगाया कि राज्यपाल ने सरकार बनाने के अवसर से इनकार करने के लिए भाजपा के इशारे पर जल्दबाज़ी में काम किया।

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