Breaking- नोटबंदी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा; केंद्र और आरबीआई से फैसले से संबंधित रिकॉर्ड पेश करने को कहा

Update: 2022-12-07 07:52 GMT

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 2016 में केंद्र सरकार द्वारा की गई नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया। केंद्र सरकार ने 500 और 1000 रुपये के नोट बैन कर दिए थे।

जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम और जस्टिस बीवी नागरत्ना की संविधान पीठ ने 58 याचिकाओं के एक बैच में दलीलें सुनीं।

पीठ ने पक्षकारों को 10 दिसंबर तक लिखित दलील देने की अनुमति दी।

कोर्ट ने केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित रिकॉर्ड पेश करने को भी कहा। भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने कहा कि दस्तावेजों को सीलबंद लिफाफे में पेश किया जाएगा।

सुनवाई के दौरान, बेंच ने कहा कि वह सिर्फ इसलिए हाथ जोड़कर नहीं बैठेगी क्योंकि यह एक आर्थिक नीति का फैसला है और कहा कि वह उस तरीके की जांच कर सकती है जिसमें फैसला लिया गया था।

पीठ ने शुरू में यह विचार व्यक्त किया कि यह मुद्दा "अकादमिक" है, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि निर्णय के छह साल बीत चुके हैं और आश्चर्य हुआ कि क्या यह कार्रवाइयों को पूर्ववत कर सकता है।

हालांकि, 12 अक्टूबर को सीनियर एडवोकेट पी चिदंबरम द्वारा दिए गए प्रेरक तर्कों के बाद बेंच मैरिट के आधार पर मामले की सुनवाई के लिए सहमत हो गई।

पीठ ने केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को निर्णय से संबंधित संबंधित दस्तावेज और फाइलें पेश करने को कहा।

याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट पी चिदंबरम ने दलीलें शुरू कीं। यद्यपि निर्णय के प्रभावों को पूर्ववत नहीं किया जा सकता है, न्यायालय को भविष्य के लिए कानून निर्धारित करना चाहिए, ताकि "समान दुस्साहस" भविष्य की सरकारों द्वारा दोहराया न जाए।

कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान, एडवोकेट प्रशांत भूषण ने भी दलीलें रखीं। बैच में कुछ लोगों द्वारा दायर की गई कुछ याचिकाएं थीं, जिनमें नोट बदलने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई थी।

भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी फैसले का बचाव करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए।

एजी ने प्रस्तुत किया कि नकली मुद्रा, काले धन और आतंक के वित्त पोषण की बुराइयों को रोकने के लिए निर्णय लिया गया था।

उन्होंने तर्क दिया कि आर्थिक नीतिगत फैसलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा बेहद संकीर्ण है। यहां तक कि अगर यह मान भी लिया जाए कि विमुद्रीकरण अभीष्ट परिणाम देने में सफल नहीं हुआ है, तो यह न्यायिक रूप से निर्णय को अमान्य करने का कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि फैसला उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद अच्छी नीयत से लिया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता ने प्रस्तुत किया कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय बैंक द्वारा दी गई सिफारिश के आधार पर निर्णय लिया।


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