सुप्रीम कोर्ट ने बिना आईडी प्रूफ के दो हज़ार रुपए के नोट बदलने की अनुमति देने वाली आरबीआई की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की उस अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जो बिना किसी पहचान प्रमाण के दो हज़ार रुपए के करंसी नोट को बदलने की अनुमति देती है।
याचिका एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर की गई थी और इसमें तर्क दिया गया था कि दो हज़ार रुपए के करंसी नोट को बदलने के लिए पहचान प्रमाण की आवश्यकता पर जोर नहीं देने के सरकार के निर्णय से 2000 रुपए के करंसी बैंक नोटों ने काले धन, मनी लॉन्ड्रिंग, मुनाफाखोरी और ऐसी अन्य गतिविधियों को प्रोत्साहित किया।
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष यह सूचीबद्ध किया गया।
शुरुआत में ही मुख्य न्यायाधीश ने कहा-
" उपाध्याय जी, मान लीजिए कि आप 2000 रुपये का नोट लेते हैं और दुकानदार को देते हैं। इसे भूल जाइए, आइए 500 रुपये का नोट लेते हैं। क्या कोई दुकानदार आपसे अपना पहचान पत्र दिखाने के लिए कहेगा और उसके बाद ही आपको सब्जियां बेचेगा? नहीं। "
उन्होंने कहा कि आरबीआई का तर्क यह है कि 2000 रुपये के नोटों का उद्देश्य पूरा हो चुका था और इसे कानूनी मुद्रा के रूप में वापस ले लिया गया। हालांकि, उपाध्याय ने जोर देकर कहा कि यह निर्णय प्रकृति में विकृत और मनमाना है। उन्होंने तर्क दिया कि वे अवैध गतिविधियां करने वाले लोगों के साथ हैं और इसलिए यदि बिना किसी आईडी-प्रूफ के करंसी एक्सचेंज की अनुमति दी जाती है, तो इसका परिणाम मनी लॉन्ड्रिंग होगा। उन्होंने सुझाव दिया, चूंकि 2000 रुपये के नोट ज्यादातर मध्यम वर्ग के लोगों द्वारा उपयोग किए जाते हैं, इसलिए धारकों के पास निश्चित रूप से एक बैंक खाता होगा और इसलिए यह निर्देश कि पैसा किसी के बैंक खाते में ही जमा किया जाना चाहिए, किसी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।
पीठ ने याचिका खारिज करने पर जोर देते हुए कहा कि यह फैसला कार्यकारी नीति के दायरे में आता है न कि न्यायिक विवेक के दायरे में।
सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा-
" आप वांछनीयता की तुलना वैधानिकता से नहीं कर सकते। आप जो कह रहे हैं वह वांछनीय हो सकता है लेकिन इसका विपरीत मनमाना नहीं हो सकता। "
अपने तर्क जारी रखते हुए, उपाध्याय ने प्रस्तुत किया-
" यह अधिसूचना काले धन को वैध बनाने का मार्ग प्रशस्त करती है। "
हालांकि, पीठ ने तुरंत ही इस तर्क को खारिज कर दिया।
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की-
" यहां तक कि आपके तर्क को दूर तक ले जाएं, तो यह काले धन को सफेद में परिवर्तित नहीं करता है। यह रूपांतरण के लिए एक तरीका नहीं है। भूमि लेनदेन में बड़ी मात्रा में धन का आदान-प्रदान होता है। क्या आप भूमि लेनदेन पर प्रतिबंध लगाएंगे? "
इसके साथ ही याचिका खारिज कर दी गई।
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस केवी विश्वनाथन की अवकाश पीठ के समक्ष इससे पहले उपाध्याय ने इस मामले का उल्लेख किया था। हालांकि पीठ ने कहा था कि मामले को उठाने की कोई जल्दी नहीं है और पीठ ने उपाध्याय को इसके लिए नियमित पीठ के समक्ष जाने के लिए कहा था।
इससे पहले, उपाध्याय की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने भी खारिज कर दिया था। याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि 2000 रुपये के मूल्यवर्ग जारी करने का उद्देश्य नवंबर 2016 में अर्थव्यवस्था की मुद्रा आवश्यकता को शीघ्रता से पूरा करना था।
उपाध्याय ने अपनी याचिका में यह भी प्रार्थना की थी कि आरबीआई और एसबीआई को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए कि दो हज़ार रुपये के नोट केवल संबंधित बैंक खातों में ही जमा किए गए, ताकि कोई अन्य खातों में पैसे जमा न कर सके।
याचिका के अनुसार, इससे यह सुनिश्चित होगा कि काला धन और आय से अधिक संपत्ति रखने वाले लोगों की पहचान आसानी से की जा सकेगी। उन्होंने "भ्रष्टाचार, बेनामी लेनदेन को खत्म करने और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने" के लिए काले धन और अनुपातहीन संपत्ति धारकों के खिलाफ उचित कदम उठाने का निर्देश देने की भी मांग की थी।
केस टाइटल : अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ और अन्य। एसएलपी (सी) नंबर 12034/2023