सुप्रीम कोर्ट ने एआईक्यू में ईडब्ल्यूएस-ओबीसी आरक्षण की वैधता तय होने तक नीट-पीजी काउंसलिंग पर रोक लगाई
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एनईईटी-पीजी काउंसलिंग पर तब तक के लिए रोक लगाने का निर्देश दिया, जब तक कि कोर्ट ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण के केंद्र के फैसले की वैधता का फैसला नहीं करता।
वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद पी दातार ने न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि 25 अक्टूबर से शुरू होने वाली काउंसलिंग के लिए पूर्ण कार्यक्रम की घोषणा की गई है। उन्होंने अदालत के हस्तक्षेप के लिए प्रार्थना करते हुए कहा कि अदालत के समक्ष मुद्दा लंबित रहने के दौरान पूरी प्रक्रिया समाप्त हो सकती है।
इस पर संज्ञान लेते हुए पीठ ने निर्देश दिया कि जब तक अदालत इस मुद्दे का फैसला नहीं कर लेती, काउंसलिंग आगे नहीं बढ़नी चाहिए।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज से कहा,
"जब तक हम इस मुद्दे का फैसला नहीं करेंगे, तब तक काउंसलिंग शुरू नहीं होगी।"
कोर्ट ने पिछले हफ्ते ईडब्ल्यूएस मानदंड के लिए केंद्र द्वारा निर्धारित 8 लाख रुपये की वार्षिक आय सीमा की वैधता के बारे में संदेह व्यक्त किया था और कुछ विशेष मुद्दों पर जवाब मांगा था।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने पिछले हफ्ते मामले की सुनवाई 28 अक्टूबर को तय की थी।