सीआरपीसी की धारा 41ए का पालन किए बिना आरोपी को गिरफ्तार करने पर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की खिंचाई की

Update: 2022-03-19 06:09 GMT

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सीआरपीसी की धारा 41 (ए) के तहत प्रावधानों का पालन किए बिना आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारी के कार्य की निंदा की। पुलिस ने आरोपी को तब गिरफ्तार किया जब उसकी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है।

जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस एएस ओका की पीठ ने याचिकाकर्ता की अग्रिम जमानत खारिज करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश का विरोध करने वाली एक एसएलपी पर विचार करते हुए इस अधिकारियों पर तंज कसा।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता सुनील फर्नांडीस ने प्रस्तुत किया कि जांच अधिकारी ने सीआरपीसी, 1973 की धारा 41 (ए) के तहत कोई नोटिस नहीं दिया।

उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता ने गिरफ्तारी से पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जांच अधिकारी (आईओ) ने याचिकाकर्ता से संपर्क किया और उसे 8 मार्च, 2022 को हिरासत में ले लिया।

वकील के तर्क को ध्यान में रखते हुए और याचिकाकर्ता पहले से ही हिरासत में होने पर विचार करते हुए पीठ ने याचिकाकर्ता को नियमित जमानत आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी।

पीठ ने अपने आदेश में कहा,

"यदि ऐसा कोई आवेदन दायर किया जाता है तो ट्रायल कोर्ट से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सीआरपीसी की धारा 41 (ए) के गैर-अनुपालन पर ध्यान दे और याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर गिरफ्तारी के बाद की जमानत के लिए आवेदन का जितनी जल्दी हो सके एक उचित समय में निपटारा करे।"

पीठ ने एसएलपी का निपटारा करते हुए अपने आदेश में कहा,

"हम इस न्यायालय में मामले को स्थापित करने और याचिकाकर्ताओं को सीआरपीसी की धारा 41 (ए) के अनुपालन के बिना हिरासत में लेने और अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य और अन्य (2014) 8 एससीसी 273 इस न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधिकारी की इस तरह की प्रथा की निंदा करते हैं।"

केस शीर्षक: जगदीश श्रीवास्तव बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य| अपील करने के लिए विशेष अनुमति (Crl।) नंबर(स) 1758/2022

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