सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल चुनावी सभा कराने के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के संचालन पर रोक लगाई

Update: 2020-10-26 08:45 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के विधानसभा उपचुनावों में चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दलों द्वारा शारीरिक सभाएं आयोजित करने की शर्तों के आदेश पर रोक लगा दी।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के विधानसभा उपचुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा शारीरिक सभाओं के संचालन में शर्तें लगाने के आदेश को चुनौती देने वाली चुनाव आयोग और बीजेपी नेता प्रद्युम्न सिंह तोमर द्वारा दाखिल दो अलग- अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कहा -

"हम दिए गए निर्णय और आदेश के संचालन पर रोक लगाते हैं, लेकिनचुनाव आयोग को प्रत्यक्ष तौर पर संदर्भित आदेशों पर विचार करने के लिए और कानून के अनुसार मामले के साथ आगे बढ़ना है। हम मामले या किसी भी मेरिट के संबंध में कुछ भी व्यक्त नहीं कर रहे हैं। बेंच इस संबंध में चुनाव आयोग द्वारा सभी प्रक्रियाओं को खुला छोड़ रही है।"

शीर्ष अदालत ने कहा कि यह स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव के संचालन में चुनाव आयोग का ध्यान आकर्षित करने के लिए पार्टियों के लिए खुला होगा।

भारत के चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि चुनावों के संचालन में यह आदेश एक पूर्ण हस्तक्षेप है और इस अभ्यास को लगभग पंगु बना देता है।

जस्टिस खानविलकर ने टिप्पणी की,

"हम चाहते हैं कि आपको अधिक सक्रिय होना चाहिए था और आपको चुनावों की बेहतर निगरानी करने के लिए उपाय करना चाहिए था। हाईकोर्ट तब दखल नहीं देता। स्थिति जमीन पर नहीं बदल रही थी इसलिए हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। आपको उचित मंच पर हस्तक्षेप करना चाहिए था।"

पीठ ने आगे कहा कि उसे आदेश पर बने रहने का कोई आरक्षण नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग को उन मुद्दों का संज्ञान लेना चाहिए जो उच्च न्यायालय के सामने आए थे और कानून के अनुसार काम करना चाहिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी तोमर के लिए पेश हुए और कहा,

"मैंने पहले ही चुनाव प्रचार के 7 दिन गंवा दिए हैं और दो-तीन दिन अभियान चलाने के लिए दिए जा सकते हैं। खोए गए दिनों को बनाने के लिए दिन में कम से कम 3 घंटे अवश्य जोड़े जाने चाहिए।"

न्यायमूर्ति खानविलकर ने हालांकि उन्हें सूचित किया कि पीठ उस संबंध में आदेश पारित करने के लिए इच्छुक नहीं है।

पीठ ने कहा,

"हम उस आदेश को पारित नहीं करेंगे। राजनीतिक दलों को जो भी प्रतिनिधित्व करने की जरूरत है, वे चुनाव आयोग से संपर्क कर सकते हैं। वे जो भी प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, वे करने के लिए स्वतंत्र हैं।"

इसके बाद रोहतगी ने अदालत से इस तथ्य का संज्ञान लेने का आग्रह किया, जो समय राजनीतिक दलों द्वारा खो दिया गया था।

इस प्रकार, जस्टिस खानविलकर ने टिप्पणी की,

"यदि पार्टियों ने उचित तरीके से कार्य किया होता और प्रोटोकॉल बनाए रखा होता, तो यह स्थिति पहली बार में उत्पन्न नहीं होती। आपको खुद से यह पूछना चाहिए कि पहली बार में इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है।"

सुप्रीम कोर्ट

जबकि भारत के चुनाव आयोग ने इस आधार पर आदेश पर रोक की मांग की थी कि चुनावों के संचालन और प्रबंधन की देखरेख संविधान के तहत वो करता है और संविधान का अनुच्छेद 329 चुनावी प्रक्रिया के बीच न्यायिक हस्तक्षेप पर एक रोक लगाता है , भाजपा उम्मीदवार प्रद्युम्न तोमर, जो ग्वालियर से उपचुनाव चुनाव लड़ रहे हैं, ने अधिवक्ता आस्था शर्मा के माध्यम से शीर्ष अदालत में याचिका कर कहा है कि इस अंतरिम आदेश से चुनाव आयोग, केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश राज्य द्वारा अनुमति के अनुसार शारीरिक सभाओं के माध्यम से चुनाव प्रचार करने के उनके अधिकार का उल्लंघन किया गया है।

20 अक्टूबर को, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा था कि चुनाव वर्चुअल मोड द्वारा आयोजित किए जाएंगे न कि शारीरिक सभाओं द्वारा, साथ ही सभी जिला मजिस्ट्रेटों को शारीरिक रैलियां चलाने की अनुमति देने से रोक दिया जाए जब तक कि जिला मजिस्ट्रेट संतुष्ट न हों कि वर्चुअल चुनाव अभियान का संचालन संभव नहीं है।

जस्टिस शैल नागू और जस्टिस राजीव कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने आगे निर्देश दिया कि जहां जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शारीरिक सभा की अनुमति दी जाती है और चुनाव आयोग द्वारा इसे अनुमोदित किया जाता है, वो तभी होगा जब राजनीतिक दलों द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के पास सभा में अपेक्षित व्यक्तियों के लिए आवश्यक मास्क और सैनिटाइज़र की दोगुनी खरीद करने के लिए पर्याप्त पैसा जमा कराया जाएगा।

उक्त आदेश उस जनहित याचिका में पारित किया गया था जिसमें कहा गया था कि राजनीतिक दलों द्वारा रैलियां आयोजित करने के कारण कोविड मामले बढ़ रहे हैं और राज्य के अधिकारी ऐसे राजनीतिक दलों और उनके नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। 

Tags:    

Similar News