जम्मू- कश्मीर के 2400 छात्रों को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने इंजीनियरिंग दाखिले की समय सीमा बढ़ाई

Update: 2019-08-17 07:10 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के लगभग 2400 छात्रों को राहत देते हुए प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृति योजना के तहत देश के अन्य कॉलेजों में इंजीनियरिंग में दाखिला लेने की समय सीमा बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है।शुक्रवार को जस्टिस आर. एफ. नरीमन की पीठ ने राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के मद्देनजर ये तारीख 15 अगस्त से एक महीना बढ़ाई है।

जम्मू- कश्मीर के हालात के मद्देनजर किया गया था अनुरोध

दरअसल इंजीनियरिंग कॉलेज मे दाखिले की समय सीमा बढ़ाने के अनुरोध को लेकर जम्मू-कश्मीर के छात्रों के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। इस अर्जी में जम्मू- कश्मीर के हालात को देखते हुए समय सीमा को महीना भर बढ़ाने की गुहार लगाई गई थी।

समय सीमा बढ़ाने को लेकर दी गयी दलील

सुनवाई के दौरान जम्मू कश्मीर के वकील शोएब आलम ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन की पीठ को यह बताया कि राज्य में इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए काउंसलिंग पूरी हो चुकी है और 15 अगस्त तक छात्रों को दाखिले लेने थे लेकिन जम्मू कश्मीर में धारा 144 और प्रतिबंधों को देखते हुए ये संभव नहीं है। ये छात्र जम्मू-कश्मीर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसलिए जम्मू- कश्मीर के छात्रों के भविष्य को देखते हुए ये समय 15 सितंबर तक बढ़ाया जाना चाहिए। कोर्ट ने इससे सहमति जताते हुए ये तारीख आगे बढा दी है।  

अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटने के बाद पैदा हुए हालात की वजह से 2400 छात्र-छात्राएं कॉलेजों में एडमिशन नहीं ले सके हैं। ये छात्र प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृति योजना के तहत दाखिला ले रहे हैं. देश के दूसरे कॉलेजों में इनका दाखिला नहीं हो पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एडिमिशन की तारीख बढ़ाकर हज़ारों छात्रों को राहत दी है।

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