सुप्रीम कोर्ट ने नया रोस्टर जारी किया

Update: 2024-11-14 04:42 GMT

जस्टिस संजीव खन्ना के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर, 2024 से प्रभावी कार्य का नया रोस्टर प्रकाशित किया।

रोस्टर में विषयवार पीठों को मामले आवंटित किए गए।

सीजेआई की पीठ जनहित याचिकाओं, सामाजिक न्याय, सेवा, चुनाव, अप्रत्यक्ष कराधान, मध्यस्थता, नौवाहनविभाग, न्यायिक सेवा, संवैधानिक पदाधिकारियों की नियुक्ति, सशस्त्र बल, मेडिकलक प्रवेश, व्यक्तिगत कानून, आपराधिक मामले, न्यायालयों की अवमानना, आरटीआई, शराब लाइसेंस, खनन पट्टे आदि से लेकर अधिकतम विषयों को संभालती है।

जनहित याचिकाओं, बंदी प्रत्यक्षीकरण मामलों, चुनाव मामलों को पहली तीन पीठों (सीजेआई, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत) द्वारा संभाला जाएगा।

विषयवार रोस्टर प्रणाली की शुरुआत पूर्व सीजेआई दीपक मिश्रा ने फरवरी 2018 में की थी। यह 'मास्टर ऑफ रोस्टर' विवाद की पृष्ठभूमि में शुरू किया गया था।

यह विवाद चार सीनियर जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शुरू हुआ था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि सीजेआई जजों की सीनियरिटी की अनदेखी करते हुए चुनिंदा मामलों को वरीयता के आधार पर बेंचों को सौंप रहे हैं।

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