सीजेआई ललित के रिफॉर्म : सुप्रीम कोर्ट ने नए मामलों की समय पर लिस्टिंग सुनिश्चित करने के लिए परिवर्तनों को अधिसूचित किया
भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित द्वारा किए गए वादे के अनुरूप, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने नए मामलों की सूची (Listing Of New Cases) में महत्वपूर्ण बदलावों को अधिसूचित किया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि लिस्टिंग समयबद्ध तरीके से हो रही है।
शीर्ष अदालत ने 29 अगस्त को जारी एक सर्कुलर के माध्यम से निर्देश दिया है कि शनिवार, सोमवार और मंगलवार को वैरिफाइड सभी नए मामलों को अगले सप्ताह सोमवार को सूचीबद्ध किया जाएगा। बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को वैरिफाइड उन मामलों को अगले सप्ताह शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाएगा।
"अब से शनिवार, सोमवार और मंगलवार को वैरिफाइड सभी नए मामलों को अगले सप्ताह में सोमवार को सूचीबद्ध किया जाएगा और बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को वैरिफाइड किए गए मामलों को अगले सप्ताह शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाएगा।"
सर्कुलर में आगे बताया गया है कि यदि सोमवार या शुक्रवार के लिए निर्धारित मामलों की संख्या अधिक है तो मामले क्रमशः आने वाले शुक्रवार या सोमवार को सूचीबद्ध किए जाएंगे।
इसके अलावा, यह कहा गया है कि सोमवार के लिए विविध मामलों की वाद सूची पिछले सप्ताह के गुरुवार (सुबह) तक प्रकाशित की जाएगी और शुक्रवार के लिए, सोमवार तक सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।
ये परिवर्तन नए दायर किए गए मामलों की पोस्टिंग के लिए एक निश्चित टाइम लाइन सुनिश्चित करेंगे।
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