मधु कोड़ा नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक साल और अयोग्य रहिए
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि वो आगामी विेधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि अयोग्यता को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है।
शुक्रवार को कोड़ा की ओर से पेश वकील ने जस्टिस एन वी रमना की पीठ को बताया कि अयोग्यता को दो साल हो चुके हैं लिहाजा अब उन्हें झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए।
लेकिन पीठ ने कहा कि दो साल हो चुके हैं और एक साल बचा है। ये एक साल भी गुजारा जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ही इस देरी के लिए जिम्मेदार हैं। पीठ ने ये कहते हुए कि मेरिट पर इसका परीक्षण करेंगे, चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
दरअसल कोड़ा ने चुनाव लड़ने पर रोक के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।आयोग ने 2009 में चुनावी खर्च के बारे में सही जानकारी नहीं देने पर उन्हें अयोग्य ठहराया था। सितंबर 2017 में चुनाव आयोग ने 2009 के विधानसभा चुनाव में खर्च की सही जानकारी नहीं देने का दोषी पाया था जिसके बाद कोड़ा के चुनाव लड़ने पर तीन साल की रोक लगाई गई थी।
मामला 2009 के लोकसभा चुनाव का है। कोड़ा ने झारखंड की चाईबासा सीट से वो चुनाव जीता था। चुनाव आयोग को शिकायतें मिली थीं कि कोड़ा ने चुनाव खर्च का सही ब्योरा नहीं दिया। आयोग ने कोड़ा को नोटिस जारी कर पूछा था कि सही ब्योरा ना देने पर क्यों ना आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाए। आयोग के मुताबिक कोड़ा का खर्च 18 लाख 92 हजार 353 रुपए था, जबकि उन्होंने इसे काफी कम करके बताया था।