सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एसके कौल ने ईडी निदेशक एसके मिश्रा के कार्यकाल के विस्तार को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई से खुद को अलग किया

Update: 2022-11-18 07:31 GMT

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजय किशन कौल ने शुक्रवार को केंद्र सरकार द्वारा 17 नवंबर, 2021 को ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को एक साल और बढ़ाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।

याचिकाओं को उस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया, जिसमें जस्टिस एसके कौल सदस्य नहीं हैं।

जस्टिस कौल ने कहा,

"मैं इस मामले को नहीं सुन सकता।"

याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने यह कहते हुए शीघ्र सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया कि केंद्र सरकार ने एसके मिश्रा को एक और वर्ष का विस्तार देने की एक और अधिसूचना जारी की, जो याचिकाओं के उद्देश्य को विफल कर देगा।

जस्टिस कौल ने हालांकि कहा कि वह जल्द लिस्टिंग के लिए निर्देश नहीं दे सकते।

पीठ ने आदेश में दर्ज किया,

"चूंकि वकील ने कुछ आग्रह व्यक्त किया है, इसलिए मामले को आवश्यक आदेशों के लिए सीजेआई के समक्ष रखा जाए।"

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एएस ओका की पीठ कांग्रेस नेता डॉ जया ठाकुर, आरएस सुरजेवाला, तृणमूल कांग्रेस के नेता महुआ मोइत्रा, साकेत गोखले, विनीत नारायण और एमएल शर्मा द्वारा दायर याचिकाओं पर विचार कर रही थी। याचिकाएं केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अधिनियम 2021 को भी चुनौती देती हैं, जो प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ाने की अनुमति देता है।

इससे पहले कोर्ट ने इस मामले में सीनियर एडवोकेट केवी विश्वनाथन को एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया।

8 सितंबर, 2021 को कॉमन कॉज़ द्वारा दायर मामले में निर्देश दिया कि एसके मिश्रा को और विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए, जिनका ईडी निदेशक के रूप में कार्यकाल 16 नवंबर, 2021 को समाप्त होना था।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के विपरीत केंद्र सरकार ने 17 नवंबर, 2021 से उनके कार्यकाल को एक साल और बढ़ा दिया है। यह ईडी निदेशक की अवधि के लिए 5 साल तक के विस्तार की अनुमति देने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम में संशोधन करने के लिए अध्यादेश की घोषणा के माध्यम से किया गया। अध्यादेश को अधिनियम के साथ बदल दिया गया, जिसे दिसंबर, 2021 में पारित किया गया।

याचिका में तर्क दिया गया कि एसके मिश्रा को लाभ देने के इरादे से ही लाया गया। यह कहा गया कि मिश्रा अन्यथा मई, 2020 में 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत्ति प्राप्त कर चुके हैं। शुरुआत में उन्हें नवंबर, 2018 में दो साल की अवधि के लिए ईडी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। उनकी सेवानिवृत्ति के बावजूद, नवंबर, 2020 में केंद्र ने उनकी प्रारंभिक नियुक्ति को 3 साल के रूप में पूर्वव्यापी रूप से संशोधित करने का आदेश पारित किया। इस कार्रवाई को कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में चुनौती दी गई।

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि मिश्रा को दिया गया विस्तार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का घोर उल्लंघन है।

सितंबर में केंद्र सरकार ने इस मामले में एक जवाबी हलफनामा दायर किया, याचिकाओं को "राजनीति से प्रेरित" बताते हुए विरोध किया और कहा कि ईडी निदेशक के लिए लंबा कार्यकाल जनहित में आवश्यक है। यह दावा करते हुए कि याचिकाकर्ताओं की गलत समझ है कि यह केंद्र सरकार है, जो अपने विवेक से एजेंसियों के प्रमुखों की शर्तों के विस्तार पर निर्णय लेती है। हलफनामे में बताया गया कि उच्चाधिकार प्राप्त समितियाँ इस पहलू पर निर्णय लेती हैं।

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