सुप्रीम कोर्ट ने एमएसीटी अवॉर्ड पर ब्याज पर टीडीएस कटौती को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज की

Update: 2021-12-20 09:01 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194A(3)(ixa) की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसके तहत मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के एक अधिनिर्णय के तहत देय ब्याज पर स्रोत पर टैक्स काटा जाता है।

कोर्ट ने इसके साथ कहा कि इस तरह की चुनौती को पीड़ित व्यक्ति द्वारा कोर्ट के समक्ष लाया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने दर्ज किया कि,

"याचिकाकर्ता ने शुरुआत में दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की थी जिसे एक प्रतिनिधित्व में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता देकर निपटाया गया था।"

पीठ ने कहा,

"सीबीडीटी के फैसले को चुनौती देने वाली ताजा रिट याचिका को जनहित याचिका दायर करने की स्वतंत्रता और देरी के आधार पर खारिज कर दिया गया।"

पीठ ने अपने आदेश में, याचिकाकर्ता-इन-पर्सन और एडवोकेट अमित साहनी को सुनने के बाद कहा,

"याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से एमएसीटी के अधिनिर्णय से व्यथित नहीं है। इस प्रकृति की एक चुनौती को पीड़ित व्यक्ति द्वारा न्यायालय के समक्ष लाना होगा। हमें जनहित में दायर की गई याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं दिखता है। परिस्थितियों में, यह न्यायालय उठाए गए कानून के सवाल पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रहा है। याचिका को ऊपर बताए गए आधारों पर खारिज किया जाता है।"

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई थी, जिसमें मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (इसके बाद संदर्भित) द्वारा दिए गए मुआवजे पर ब्याज को "एमएसीटी" के रूप में) कर के अधीन नहीं किया जा सकता है और इस तरह के ब्याज पर स्रोत पर कर कटौती (बाद में टीडीएस के रूप में संदर्भित) अवैध और गैरकानूनी है, उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करने के लिए शीर्ष न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग की गई थी।

इसके अलावा रिट/आदेश/निर्देशन आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194 ए (3) (ixa) को रद्द करने के लिए प्रार्थना की गई थी (जैसा कि आज तक संशोधित है), जो ब्याज पर टीडीएस की कटौती को अनिवार्य करता है (एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रुपए से अधिक) और प्रतिवादी संख्या 2- सीबीडीटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-06-2019 को रद्द करने के लिए मुआवजे या एमएसीटी द्वारा दिए गए अवार्ड पर अर्जित ब्याज पर कर लगाने की कवायद को सही ठहराया।

प्रस्तुत किया गया,

"मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत स्थापित एमएसीटी द्वारा दिया गया मुआवजा पीड़ित की संभावित आय के नुकसान को प्रतिस्थापित करने के लिए है, और ज्यादातर मामलों में वास्तव में पीड़ित की आय के गुणक के रूप में निर्धारित किया जाता है। कर कानूनों के तहत, यह अच्छी तरह से तय है कि अगर एक रसीद आय के स्रोत को प्रतिस्थापित करने के लिए है, तो यह एक पूंजी रसीद है।"

आगे प्रस्तुत किया गया कि पूंजीगत प्राप्तियां आम तौर पर आय के रूप में कर योग्य नहीं होती हैं जब तक कि उन्हें विशेष रूप से आय की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि इस तरह के मुआवजे को विशेष रूप से शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए कर योग्य वे नहीं हैं । मुआवजे की प्राप्तियां आयकर अधिनियम के तहत कर योग्य नहीं हैं और इसलिए मोटर दुर्घटना के दावों के तहत ब्याज को कर योग्य नहीं बनाया जाना चाहिए, लेकिन बीमा कंपनियां एमएसी ट्रिब्यूनल द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194A (3) (ixa) के तहत दिए गए मुआवजे पर अर्जित ब्याज पर टीडीएस काटती हैं।

याचिकाकर्ता ने कानून के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194A (3) (ixa) को रद्द करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 16.04.2019 को निर्देश दिया प्रतिवादी संख्या 2 को एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करने और याचिकाकर्ता द्वारा दायर अभ्यावेदन दिनांक 14.12.2018 के साथ-साथ उक्त रिट याचिका में मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए उठाया गया।

प्रतिवादी संख्या 2 यानी सीबीडीटी ने अपने आदेश दिनांक 26-06-2019 के द्वारा इस अभ्यावेदन को खारिज कर दिया कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) द्वारा पारित अवार्ड पर अर्जित ब्याज आय की श्रेणी में आता है और मुआवजे पर अर्जित ब्याज पर कर लगाया जाता है या एमएसीटी द्वारा दिया गया अवार्ड भारत के संविधान के अनुरूप है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 26.06.2019 को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष बाद के डब्ल्यू.पी. (सी) 2019 की संख्या 7337 में चुनौती दी। लेकिन इसे माननीय न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता के पास रिट याचिका को बनाए रखने के लिए 'लोकस स्टैंडी' नहीं है।

हालांकि, माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता इस संबंध में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर कर सकता है।

प्रस्तुत किया गया,

"देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों की यहां उठाए गए कानून के प्रश्न के बारे में अलग-अलग राय है, जिससे पूरी तरह से भ्रम पैदा हो रहा है और इसलिए, इस माननीय न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय ने माना है कि मुआवजा विलंबित भुगतान के माध्यम से ब्याज अर्जित करता है और टीडीएस के लिए उत्तरदायी है और छूट का दावा केवल निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष आवश्यक रिटर्न दाखिल करके किया जा सकता है। हालांकि, मद्रास, हिमाचल और पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय के माननीय उच्च न्यायालयों ने माना है कि मुआवजा एमएसीटी द्वारा प्रदान किया गया और इस तरह के मुआवजे पर अर्जित ब्याज 'आय' नहीं है और इसलिए इसे टीडीएस के अधीन नहीं किया जा सकता है। यह उल्लेख करना उचित है कि इस माननीय न्यायालय ने कर अधिकारियों द्वारा दिनांक 04-04 के फैसले के खिलाफ दायर ऐसे एसएलपी को खारिज कर दिया।"

प्रस्तुत किया गया कि 2018 चंडीगढ़ में पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया था जिसमें कहा गया था कि एमएसीटी अवार्ड पर अर्जित ब्याज टीडीएस के अधीन नहीं हो सकता है। विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों के मद्देनजर, इस मामले में इस माननीय न्यायालय के शामिल होने की आवश्यकता है और यदि यह माननीय न्यायालय यह मानता है कि एमएसीटी अवार्ड पर अर्जित ब्याज पर टीडीएस नहीं काटा जा सकता है, तो धारा 194ए (3) (ixa) आयकर अधिनियम, 1961 निष्प्रभावी हो गया है और इसे समाप्त करने की आवश्यकता है।

केस का शीर्षक: अमित साहनी बनाम भारत संघ एंड अन्य।


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