उत्तर प्रदेश की घोसी लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के सांसद बने अतुल राय को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है जिसमें राय को सासंद के तौर पर शपथ लेने के लिए दो दिन का कस्टडी पैरोल दिया था। इसके साथ ही शुक्रवार 31 जनवरी को राय संसद में शपथ ले सकते हैं।
पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी याचिका
दरअसल राय पर रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी जिसमें सांसद की शपथ लेने के लिए दो दिन का कस्टडी पैरोल दिया था।
लेकिन गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि वो इसमें दखल नहीं देंगे।
गौरतलब है कि 17 मई 2019 को भी सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने अतुल राय को गिरफ्तारी से सरंक्षण देने से इनकार कर दिया था और बाद में उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था।
दरअसल अतुल राय के खिलाफ एक मई 2019 को एक छात्रा ने रेप की शिकायत दर्ज कराई थी। इस संबंध में वाराणसी में FIR दर्ज की गई लेकिन अतुल राय पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए।
लगातार पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। इसी के चलते लोकसभा चुनाव के प्रचार में भी वो नहीं गए और वीडियो के जरिए वो प्रचार करते रहे। 23 मई को आए नतीजों में लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए। तब से वो जेल में हैं और अभी तक सासंद के तौर पर शपथ भी नहीं ले पाए हैं।