"हमारा ध्यान 12 वीं कक्षा की ओर है" : सुप्रीम कोर्ट ने केरल में 11 वीं कक्षा की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों को हाईकोर्ट जाने को कहा

Update: 2021-06-24 10:00 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केरल राज्य बोर्ड द्वारा सितंबर में ग्यारहवीं कक्षा की शारीरिक तौर पर होने वाली परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

यह देखते हुए कि न्यायालय केवल बारहवीं कक्षा के छात्रों की शिकायत पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, उसने याचिका को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ताओं को केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी।

जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की अवकाश पीठ ने आदेश दिया,

"केरल के संबंध में, मुद्दा ग्यारहवीं कक्षा की परीक्षा तक सीमित है। केरल राज्य ने पहले ही अप्रैल 2021 के महीने में 12 वीं कक्षा की परीक्षा आयोजित की है। वर्तमान कार्यवाही में, हम केवल विभिन्न राज्यों के संबंधित बोर्डों की 12 वीं कक्षा की परीक्षा के संबंध में शिकायत पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।परिणामस्वरूप, हम ग्यारहवीं कक्षा की परीक्षा देने वाले केरल के छात्रों की शिकायत की जांच नहीं करना चाहते हैं। ग्यारहवीं कक्षा के केरल के छात्र सभी उपलब्ध विवादों को उठाते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्र हैं। यह मामला खुला है।"

पीठ केरल के कुछ छात्रों द्वारा बाल अधिकार कार्यकर्ता एडवोकेट अनुभा श्रीवास्तव सहाय द्वारा 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के खिलाफ दायर जनहित याचिका में हस्तक्षेप आवेदन पर सुनवाई कर रही थी।

सुनवाई का विवरण:

आज सुनवाई के दौरान, केरल राज्य की ओर से पेश वकील जी प्रकाश ने पीठ को सूचित किया कि ग्यारहवीं कक्षा के अंक 2022 में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में गिने जाएंगे और इस साल इनकी गणना नहीं की जाएगी।

इसके बाद पीठ ने हस्तक्षेप करने वालों की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत पद्मनाभन से राज्य की इस दलील पर जवाब मांगा कि 11वीं के अंक इस साल दाखिले को प्रभावित नहीं करेंगे। पीठ ने कहा कि इस साल प्रवेश पर ग्यारहवीं कक्षा के परिणामों का कोई असर नहीं हो सकता है।

जस्टिस माहेश्वरी ने पद्मनाभन को समझाया,

"यह 11 वीं कक्षा है। यह संकेत दिया गया है कि यह विशेष परीक्षा सितंबर या अक्टूबर में भी आयोजित की जा सकती है क्योंकि इसका दाखिले पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दाखिला आपको बारहवीं कक्षा के बाद ही मिलेगा। आज के ग्यारहवीं कक्षा के छात्र अगले साल बारहवीं कक्षा में होंगे और उसके बाद ही उन्हें प्रवेश मिलेगा।" 

जस्टिस खानविलकर ने कहा,

"बारहवीं कक्षा के छात्र जो इस साल अपनी परीक्षा दे चुके हैं, उनकी ग्यारहवीं कक्षा की परीक्षा पिछले साल पहले ही आयोजित की जा चुकी थी। जहां तक ​​​​आपका संबंध है, आपके अंक 2022 के बाद ही प्रासंगिक होंगे।"

पद्मनाभन ने प्रस्तुत किया कि छात्र चिंतित हैं क्योंकि उन्होंने अभी 12 वीं के लिए कक्षाएं शुरू की हैं और उन्हें इसे छोड़ना होगा और अचानक 11 वीं कक्षा के लिए अध्ययन करना होगा। इसके अलावा, 11वीं और 12वीं के संयुक्त अंकों को 12वीं के बाद कॉलेजों में प्रवेश के लिए गिना जाएगा,तब ये अंक प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि छात्र असमंजस में हैं कि उन्हें बारहवीं कक्षा की पढ़ाई करनी चाहिए या ग्यारहवीं की परीक्षा के लिए।

पद्मनाभन के सबमिशन पर ध्यान देते हुए, बेंच ने राज्य के लिए उपस्थित प्रकाश से एक सवाल किया कि, क्या छात्रों पर कक्षा 11 वीं की परीक्षा के कारण दबाव डाला जाएगा क्योंकि उन्होंने पहले ही कक्षा बारहवीं के लिए कक्षाएं शुरू कर दी हैं।

जी प्रकाश ने कहा,

"उन्होंने पहले ही तैयारी कर ली है, और उनकी कक्षा पहले ही समाप्त हो चुकी है। केवल कोविड के कारण उनकी परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी।"

इस मोड़ पर बेंच ने सुझाव दिया कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए विशेषज्ञों से परामर्श करने के बाद उन्हें एक महीने या 15 दिनों का समय दे सकता है।

बेंच ने कहा,

"उनका कहना है कि जब वे बारहवीं कक्षा के पाठ्यक्रम का अनुसरण करते हैं, तो बीच में उन्हें कक्षा 11 वीं की परीक्षा में बैठने के लिए कहा गया है, जिसकी तैयारी के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है। 15 दिनों का समय केवल ग्यारहवीं कक्षा की तैयारी के लिए हो सकता है और उस समय बारहवीं कक्षा का पाठ्यक्रम जारी नहीं रहेगा।"

प्रकाश ने कहा,

"ये हम कर सकते हैं। मैं विशेषज्ञों से बात करूंगा और उस पर निर्देश प्राप्त करूंगा।"

पद्मनाभन ने हालांकि सुझाव दिया कि छात्रों को तैयारी के लिए कम से कम 3 महीने का समय दिया जाना चाहिए। उन्होंने आगे छात्रों की शिकायतों के बारे में विस्तार से बताया कि विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों के छात्रों के लिए डिजिटल बंटवारा बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ कोई शारीरिक तौर पर कक्षा या बातचीत नहीं हुई क्योंकि कक्षाओं को एक चैनल के माध्यम से प्रसारित किया जाता था।

पीठ हालांकि वकील की इस दलील से सहमत नहीं थी कि छात्रों को तैयारी के लिए तीन महीने का समय दिया जाना चाहिए।

बेंच ने कहा,

"मुद्दा यह है कि 11वीं कक्षा का पाठ्यक्रम पूरा हो गया है और आपको केवल परीक्षाओं में शामिल होना है। कक्षा 11 वीं के लिए विशेष रूप से 10-15 दिनों की तैयारी का समय आपके लिए पर्याप्त है। बारहवीं कक्षा को जारी नहीं रखा जाएगा, जैसा कि हम सुझाव दे रहे हैं, स्थिति को संतुलित करने का ये एक तरीका है।"

पीठ ने कहा,

"आप यह नहीं कह सकते कि हमें तीन महीने का समय दें। इस सुझाव का आधार क्या है? अगर आपने पूरी 11वीं कक्षा तक पढ़ाई नहीं की है, तो हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। आपको फिर से अध्ययन करना होगा।"

यह प्रस्तुत करते हुए कि केरल राज्य में कक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं, पद्मनाभन ने कहा कि केरल राज्य को एक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा जाए कि पाठ्यक्रम पूरा हो गया है।

इस समय, 'अनावश्यक मुद्दों' को देखते हुए, बेंच ने कहा कि वह हस्तक्षेप करने वालों ( केरल के 11 वीं के छात्र हस्तक्षेपकर्ताओं) से कहेगी कि इसके बजाय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं और वहां अपनी शिकायतों का समाधान करवाएं।

पीठ ने कहा,

"केरल मामला हम अपनी कार्यवाही से हटा देंगे। हम कहेंगे कि आप उच्च न्यायालय में जाएं और इसे वहां हल करवाएं। 11 वीं कक्षा को हम 12 वीं के साथ नहीं मिला रहे हैं। हम केरल की 11 वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित नहीं हैं।"

[अनुभा श्रीवास्तव सहाय और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य]

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