कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि दूसरी पत्नी पति और ससुराल वालों के खिलाफ आईपीसी की 498A यानी क्रूरता की शिकायत नहीं कर सकती। इस तरह की शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है।

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