अडानी-हिंडनबर्ग मामले की जांच पूरी करने के लिए सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से 6 महीने और देने का अनुरोध किया
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने अडानी समूह की कंपनियों के खिलाफ स्टॉक मूल्य हेरफेर के आरोपों की जांच पूरी करने के लिए छह महीने के विस्तार की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर किया है।
2 मार्च को, सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को अडानी-हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच पूरी करने और दो महीने की अवधि के भीतर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। चूंकि न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा 2 मई को समाप्त होने वाली है, सेबी ने मामले की जटिलता को देखते हुए छह महीने की और अवधि मांगी है।
इसने कहा कि लेन-देन की जटिल प्रकृति को देखते हुए जांच पूरी करने के लिए कम से कम 15 महीने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन यह भी कहा कि यह छह महीने के भीतर इसे पूरा करने के लिए "उचित प्रयास" करेगा।
बाजार नियामक ने कहा कि 12 संदिग्ध लेन-देन से संबंधित जांच के संबंध में, जो प्रथम दृष्टया जटिल हैं और कई उप-लेनदेन हैं और इन लेनदेन की एक कठोर जांच के लिए सत्यापन सहित कंपनियों द्वारा किए गए सबमिशन के विस्तृत विश्लेषण के साथ-साथ विभिन्न स्रोतों से डेटा/सूचना के मिलान की आवश्यकता होगी।
अपने निर्देश में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली एक पीठ ने आदेश दिया था कि चल रही जांच के एक हिस्से के रूप में, सेबी भी जांच करेगा-
(ए) क्या प्रतिभूति अनुबंध विनियमन नियमों के नियम 19ए का उल्लंघन हुआ है;
(बी) क्या संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन का खुलासा करने में विफलता है और अन्य प्रासंगिक जानकारी जो कानून के अनुसार सेबी से संबंधित पार्टियों से संबंधित है;
(सी) क्या मौजूदा कानूनों के उल्लंघन में स्टॉक की कीमतों में कोई हेरफेर हुआ था।
अदालत ने अडानी-हिंडनबर्ग मुद्दे के आलोक में नियामक तंत्र की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति का भी गठन किया। सेबी को भी समिति के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया गया था।
आवेदन में सेबी ने कहा है कि उसने अप्रैल में विशेषज्ञ समिति के साथ दो बैठकें कीं।