हाईकोर्ट कॉलेजियम की प्रवृति सर्वश्रेष्ठ नामों के बजाए उन नामों की सिफारिश करने की है जिन लोगों को वे जानते हैं : एससीबीए प्रेसिडेंट विकास सिंह
सुप्रीम कोर्ट परिसर में सोमवार को 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में अपना संबोधन देते हुए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के प्रेसिडेंट विकास सिंह ने एक बार फिर हाईकोर्ट कॉलेजियम द्वारा जज के नाम की सिफारिश करने में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के नाम पर विचार नहीं करने का मुद्दा उठाया।
सिंह ने कहा कि वह शुरू में जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली के प्रशंसक थे, लेकिन अब जिस तरह से यह काम किया है, उससे वह निराश हैं।
सिंह ने यह दावा किया कि कॉलेजियम की प्रवृत्ति विशेष रूप से हाईकोर्ट में नियुक्ति के लिए 'सर्वश्रेष्ठ नाम खोजने की कोशिश करने' के बजाय 'उन लोगों के नामों की सिफारिश करने की है, जिन्हें वे जानते हैं।
उन्होंने खेद व्यक्त किया कि वे एससीबीए के प्रेसिडेंट के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल में हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को पदोन्नत करने के उनके प्रयास पूरी तरह से ठप हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा, 'अच्छे नामों' की नियुक्ति में रुचि की कमी है।
उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि जब कभी-कभी सुप्रीम कोर्ट बार के किसी सदस्य को पदोन्नत किया जाता है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉलेजियम के एक या अधिक सदस्य अपनी उम्मीदवारी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि यह एक अस्वास्थ्यकर चलन है और इसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है।
सिंह ने संकेत दिया कि न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों को खोजने की जिम्मेदारी के साथ आती है, न कि केवल उन लोगों को नियुक्त करने की जो कॉलेजियम के सदस्यों को जानते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार सेवा में शामिल होने में रुचि नहीं रखते हैं तो यह कॉलेजियम के सदस्यों पर निर्भर है कि वे उन्हें संस्थान में शामिल होने के लिए अनुरोध करें और उन्हें प्रेरित करें क्योंकि यदि न्यायाधीशों की गुणवत्ता कम होती है, तो न्याय वितरण को बहुत नुकसान होगा।
उन्होंने कहा,
"जब एक अच्छा न्यायाधीश रोस्टर को अपने हाथ में लेता है, तो विशेष रोस्टर की पेंडेंसी रातोंरात चली जाती है।"
सीजेआई एनवी रमना ने सिंह की टिप्पणियों का जवाब देते हुए कहा कि श्री सिंह ने कई मौकों पर न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में चिंता व्यक्त की है, जिसका उनके द्वारा जवाब दिया गया। इस मुद्दे पर विस्तार से बताने से इनकार करते हुए, उन्होंने समय-समय पर सीजेआई के समक्ष बार सदस्यों की चिंताओं को उठाने के लिए सिंह और उनकी टीम को बधाई दी -
सीजेआई ने कहा,
" आप सभी संवैधानिक वकील हैं, आप न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया जानते हैं और कई मौकों पर उन्होंने (एससीबीए के अध्यक्ष, श्री विकास सिंह) ने इसी तरह के मुद्दे को उठाया और मैंने जवाब दिया। मैं उसकी डिटेल में जाना नहीं चाहता। मैं उनकी और उनकी टीमों की प्रतिबद्धता की सराहना करता हूं। वह अधिकांश मांगों में सफल है। मैं उन्हें उनके कार्यकाल में और अधिक सफलताओं की बधाई देता हूं। मेरे भाई जस्टिस ललित उन मुद्दों का ध्यान रखेंगे जिन्हें वह आगे से उठाने जा रहे हैं। "
पिछले साल सिंह ने सीजेआई को पत्र लिखकर हाईकोर्ट में पदोन्नति के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले मेधावी वकीलों के नाम पर विचार करने का आग्रह किया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट के लिए मेधावी सुप्रीम कोर्ट वकीलों की पहचान करने के लिए एक समिति का गठन किया। अगस्त 2021 में समिति ने सुप्रीम कोर्ट के 48 वकीलों के नामों को अंतिम रूप दिया।
एससीबीए द्वारा 29 अप्रैल को आयोजित एक समारोह में सिंह ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से हाईकोर्ट में पदोन्नति के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के नाम पर भी विचार करने का आग्रह किया था।