कनिमोई को राहत : सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव को चुनौती देने पर मद्रास हाईकोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाई
डीएमके सांसद के एम कनिमोई को राहत देते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में चल रही चुनाव याचिका की कार्रवाही पर रोक लगा दी।
मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि ये तय कानून है कि समान मामले में अगर उच्च अदालत ने नोटिस जारी किए हैं तो एक पक्षीय कार्रवाई जारी नहीं रह सकते। इसके साथ ही पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी।
गौरतलब है कि 9 दिसंबर 2019 को डीएमके सांसद के एम कनिमोई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी तो किए थे लेकिन मद्रास हाईकोर्ट में उनके चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
दरअसल कनिमोई ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें उनके खिलाफ चल रही चुनाव याचिका को रद्द करने से इनकार कर दिया था।
दरअसल एक मतदाता संथनकुमार ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कनिमोई के चुनाव को चुनौती दी है। याचिका में कहा है कि कनिमोई ने अपने चुनावी हलफनामे में अपने पति के पैन नंबर व आयकर संबंधी जानकारी का खुलासा नहीं किया है।
याचिका में इन विसंगतियों के आधार पर चुनाव रद्द करने का अनुरोध किया गया है। पहले कनिमोई ने मद्रास हाईकोर्ट में कार्रवाही रद्द करने की याचिका दाखिल की थी जिसे खारिज कर दिया गया।