CAA को चुनौती देने वाली विभिन्न हाईकोर्ट में दायर सभी याचिकाओं को SC में स्थानांतरित करने के लिए केंद्र की याचिका पर नोटिस जारी
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने के लिए केंद्र की याचिका पर नोटिस जारी किया। आवेदन पर 22 जनवरी को विचार किया जाएगा, जब अधिनियम को चुनौती देने वाली सुप्रीम कोर्ट में दायर अन्य याचिकाएं सूचीबद्ध होंगी।
केंद्र ने प्रस्तुत किया कि विभिन्न उच्च न्यायालय मामले में अलग अलग विचार दे सकते हैं। यह भी कहा गया कि शीर्ष अदालत में पहले ही सीएए के खिलाफ 60 से अधिक जनहित याचिकाएं दायर हो चुकी हैं।
दरअसल 60 याचिकाओं का एक बड़ा समूह सुप्रीम कोर्ट में पहले से है जिस पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही केंद्र को नोटिस जारी कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 22 जनवरी को सुनवाई की तारीख तय की है।
यह कहा गया कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सीएए की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पर मंगलवार को कहा था कि शीर्ष अदालत ने इस मामले को लेने से रोकने के लिए हाईएकोर्ट को कोई आदेश नहीं दिया है।
केंद्र सरकार ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में नागरिकता संशोधन कानून ( CAA) के खिलाफ दायर याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की याचिका दाखिल की थी।
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि इन सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई होनी चाहिए। बुधवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे से अनुरोध किया कि इस याचिका पर जल्द सुनवाई की जाए।
तुषार मेहता ने कहा कि सभी याचिकाएं जो उच्च न्यायालयों में लंबित हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित किया जाना चाहिए क्योंकि विभिन्न उच्च न्यायालय विभिन्न निष्कर्षों पर पहुंच सकते हैं।