धारा 498ए | एक मामूली सा उदाहरण क्रूरता के लिए काफी नहीं : सुप्रीम कोर्ट ने पति की बहन के खिलाफ मामला रद्द किया

Update: 2023-12-07 04:36 GMT

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट (30 नवंबर को) ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498ए के तहत क्रूरता के अपराध के लिए आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए कहा कि एक घटना, जब तक कि गंभीर न हो, शिकायतकर्ता के जीवन में शामिल होने का कोई स्पष्ट सबूत नहीं है तो इस प्रावधान के तहत किसी व्यक्ति को फंसाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

जस्टिस संजीव खन्ना एवं जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा,

"शिकायतकर्ता के वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप और भागीदारी के किसी भी सामग्री सबूत के अभाव में एक उदाहरण, जब तक कि दिखावटी न हो, उस व्यक्ति को आईपीसी की धारा 498 ए के तहत क्रूरता करने के लिए दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है।"

मौजूदा मामले में पत्नी ने शिकायत में पति की बहन और चचेरे भाइयों को भी आरोपी बनाया है। पति की बहनों और चचेरे भाइयों ने आरोप पत्र को रद्द करने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की। हालांकि, इसे हाईकोर्ट ने अपने आक्षेपित फैसले के माध्यम से खारिज कर दिया था। इस प्रकार, वर्तमान अपील दाखिल की गई।

शीर्ष अदालत ने लिखित शिकायत के साथ-साथ आरोप पत्र का भी अवलोकन किया। शुरुआत में, अदालत ने पाया कि आरोपी की बहन के खिलाफ लगाए गए दो आरोपों में से केवल एक ही आरोप पत्र में प्रमाणित किया गया था - कि पहले अपीलकर्ता ने पत्नी का कुछ सामान जमीन पर फेंक दिया था और उसे गंदी गालियां दी थीं।

इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि बहन कनाडा में रहकर काम कर रही थी। इसके अलावा, अन्य अपीलकर्ता भी अलग-अलग रह रहे थे, वैवाहिक घर में नहीं।

इस प्रकार, न्यायालय ने पाया कि आरोप पत्र में किए गए दावे बहुत अस्पष्ट और सामान्य हैं।

शीर्ष अदालत ने कहा,

"यह देखते हुए कि अपीलकर्ता वैवाहिक घर में नहीं रह रहे थे, और अपीलकर्ता नंबर 1 भारत में भी नहीं रह रही थी, क्रूरता का गठन करने वाले विशिष्ट विवरण की अनुपस्थिति में, हम वर्तमान अपील को स्वीकार करेंगे।"

इस उपरोक्त प्रक्षेपण के मद्देनज़र, न्यायालय ने अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। हालांकि, रद्द करने से पहले कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि अगर कोई सबूत रिकॉर्ड पर आता है तो ट्रायल कोर्ट उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

केस : महालक्ष्मी बनाम कर्नाटक राज्य, डायरी नंबर- 13940 - 2019

साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (SC) 1041

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