धारा 27 साक्ष्य अधिनियम | डिस्‍क्लोज़र स्टेटमेंट दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट

Update: 2023-08-12 16:34 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिसक्लोज़र स्टेटमेंट किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं हो सकता।

जस्टिस एस रवींद्र भट्ट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा,

"हालांकि डिसक्लोज़र स्टेटमेंट किसी मामले को सुलझाने में योगदान देने वाले कारक के रूप में महत्व रखता है, हमारी राय में, वे अपने आप में पर्याप्त मजबूत सबूत नहीं हैं और उचित संदेह से परे आरोपों को सामने लाने के लिए और कुछ भी नहीं है।"

ट्रायल कोर्ट ने मनोज और कल्लू और तीन अन्य को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 411 के तहत दोषी ठहराया था। उनकी अपील हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी।

अपील में शीर्ष अदालत ने कहा कि कल्लू की सजा खुद कल्लू के साथ-साथ सह-अभियुक्त जयहिंद द्वारा दिए गए डिसक्लोज़र स्टेटमेंट पर आधारित है, जिसने चोरी के पैसे से कल्लू को 3,000 रुपये देने और उसके घर/टपरा पर तीन कारतूसों के साथ एक देशी पिस्तौल रखने की बात कबूल की थी।

इस संबंध में, अदालत ने कहा:

"एक संदेह है, क्या किसी सहायक साक्ष्य के बिना डिसक्लोज़र स्टेटमेंट को दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है? हम इसे अविश्वसनीय पाते हैं। यद्यपि डिसक्लोज़र स्टेटमेंट किसी मामले को सुलझाने में एक योगदान कारक के रूप में महत्व रखते हैं, हमारी राय में, वे हैं यह इतना मजबूत सबूत नहीं है कि यह अपने आप में पर्याप्त हो और इसमें उचित संदेह से परे आरोपों को सामने लाने के लिए और कुछ न हो।"

इस प्रकार अदालत ने पाया कि मनोज और कल्लू के खिलाफ एकमात्र कनेक्टिंग सबूत अन्य सह-अभियुक्तों के साथ उनके डिसक्लोज़र स्टेटमेंटों के आधार पर वसूली थी। लेकिन यह साक्ष्य, हमारी राय में, धारा 27 के अर्थ में "खोजे गए तथ्य ..." के रूप में योग्य होने के लिए पर्याप्त नहीं है,।

अदालत ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत मनोज से पूछे गए सवालों पर भी गौर किया और कहा कि ट्रायल कोर्ट ने इस प्रक्रिया को एक खाली औपचारिकता के रूप में माना।

अदालत ने यह भी देखा कि धारा 114 (ए), साक्ष्य अधिनियम के तहत तथ्य की एक धारणा रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य सबूतों पर विचार करते हुए बनाई जानी चाहिए और अन्य ठोस सबूतों से पुष्टि के बिना, इसे अलग से नहीं बनाया जाना चाहिए।

केस टाइटलः मनोज कुमार सोनी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य | 2023 लाइव लॉ (एससी) 629 | 2023 आईएनएससी 705


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