यात्रियों के सामान की चोरी के लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं : सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता फोरम का फैसला रद्द किया

Update: 2023-06-16 07:02 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यात्री के निजी सामान की चोरी रेलवे द्वारा "सेवा की कमी" नहीं है।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने उपभोक्ता फोरम द्वारा पारित आदेश रद्द कर दिया, जिसमें रेलवे को यात्री को चोरी की गई नकदी की प्रतिपूर्ति करने का निर्देश दिया गया था।

खंडपीठ ने कहा,

“हम यह समझने में विफल हैं कि चोरी को किसी भी तरह से रेलवे द्वारा सेवा में कमी कैसे कहा जा सकता है। यदि यात्री अपने सामान की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है तो रेलवे को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।”

मामले की पृष्ठभूमि

सुरेंद्र भोला (प्रतिवादी/यात्री) भारतीय रेलवे ट्रेन से यात्रा कर रहे थे और कमर में बंधी बेल्ट में एक लाख रुपये नकद ले जा रहे थे। ट्रेन यात्रा के दौरान यात्री से नकदी चोरी हो गई।

यात्री ने जिला उपभोक्ता फोरम के समक्ष रेलवे से चोरी की गई राशि की प्रतिपूर्ति की मांग करते हुए दावा दायर किया। यह तर्क दिया गया कि पैसे की चोरी रेलवे द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा में कमी के कारण हुई थी।

जिला उपभोक्ता फोरम ने दावे की अनुमति दी और रेलवे को यात्री को एक लाख रुपये की प्रतिपूर्ति करने का निर्देश दिया। इसके बाद राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने अपीलों को खारिज कर दिया और जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश को बरकरार रखा।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

खंडपीठ ने कहा कि यात्री के निजी सामान की चोरी रेलवे द्वारा "सेवा की कमी" के दायरे में नहीं आती है।

खंडपीठ ने कहा,

“हम यह समझने में विफल हैं कि चोरी को किसी भी तरह से रेलवे द्वारा सेवा में कमी कैसे कहा जा सकता है। यदि यात्री अपने सामान की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है तो रेलवे को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।”

तदनुसार, खंडपीठ ने अपील की अनुमति देते हुए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा पारित आदेशों को रद्द कर दिया।

केस टाइटल: स्टेशन अधीक्षक और अन्य बनाम सुरेंद्र भोला

साइटेशन: सिविल अपील नंबर 7116/2017

अपीलकर्ता के वकील: एडवोकेट राजन कुमार चौरसिया, एडवोकेट मेरुसागर सामंतराय, एडवोकेट स्वेक्षा, एओआर अमरीश कुमार और एओआर अनिल कटियार।

आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें




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