वायनाड से राहुल गांधी के चुनाव को रद्द करने की याचिका : सुप्रीम कोर्ट दो सप्ताह बाद करेगा सुनवाई

Update: 2020-06-10 08:54 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस चुनाव याचिका पर सुनवाई को दो सप्ताह के लिए टाल दिया है जिसमें केरल के वायनाड से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के लोकसभा चुनाव को चुनौती दी गई है।

मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की पीठ ने याचिकाकर्ता के समय मांगने के अनुरोध को स्वीकार करते हुए ये सुनवाई टाली।

दरअसल केरल में सौर घोटाले की आरोपी सरिता एस नायर की याचिका में वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से राहुल गांधी के लोकसभा चुनाव को रद्द करने के लिए शीर्ष अदालत से निर्देश जारी करने की मांग की गई है। आरोपी सरिता एस नायर ने वायनाड लोकसभा क्षेत्र से राहुल गांधी के चुनाव को चुनौती देते हुए कहा है कि शीर्ष अदालत राहुल गांधी के चुनाव को रद्द करे और केरल के वायनाड निर्वाचन क्षेत्र में नए सिरे से मतदान का आदेश दे।

इससे पहले केरल उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी के खिलाफ सरिता की याचिका खारिज कर दी थी और चुनाव रद्द करने से इनकार कर दिया था।

याचिकाकर्ता ने वायनाड लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से अपने नामांकन को खारिज करने के रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले पर सवाल उठाया है। दरअसल रिटर्निंग ऑफिसर ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 (3) के अनुसार उसके नामांकन को अस्वीकार कर दिया। इसमें कहा गया है कि रिटर्निंग अधिकारी किसी उम्मीदवार के नामांकन को अस्वीकार कर सकता है यदि उसे किसी आपराधिक मामले में 2 वर्ष से अधिक की सजा हो।

जबकि सरिता को सौर घोटाले में दोषी ठहराया गया था और पेरुम्बवूर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अदालत ने उसे तीन साल के कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी।

याचिका में, सरिता ने कहा है कि अमेठी लोकसभा क्षेत्र में रिटर्निंग अधिकारी ने उनका नामांकन स्वीकार कर लिया था जबकि वायनाड में इसे खारिज कर दिया गया। इसी फैसले को गैरकानूनी बताते हुए सरिता ने सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी के चुनाव को शून्य घोषित कर रद्द करने का निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। साथ ही अदालत से मांग की गई है कि इस सीट पर दोबारा मतदान आयोजित किया जाना चाहिए। 

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