समझौते की शक्ति स्पष्ट रूप से उस क़ानून द्वारा प्रदान की जानी चाहिए जो अपराध पैदा करता है : सुप्रीम कोर्ट
समझौते की शक्ति स्पष्ट रूप से उस क़ानून द्वारा प्रदान की जानी चाहिए जो अपराध पैदा करता है, सुप्रीम कोर्ट ने पारित एक फैसले में कहा।
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने कहा कि भारतीय दंड संहिता के बाहर के अपराधों के संबंध में, समझौते की अनुमति तभी दी जा सकती है, जब इस तरह के अपराध मे समझौते करने से पहले अपराध बनाने वाले क़ानून में समझौते के लिए एक स्पष्ट प्रावधान हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि सीआरपीसी की धारा 320 केवल आईपीसी के तहत अपराधों में समझौते का प्रावधान करती है।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम की धारा 24A के तहत समझौता प्रावधान की व्याख्या करते हुए, बेंच ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के प्रावधानों का उल्लेख किया। साथ ही विधि आयोग की कुछ रिपोर्टों और मिसालों का हवाला देते हुए, पीठ ने कहा कि अपराधों में समझौते के लिए विधायी मंजूरी दो विपरीत सिद्धांतों पर आधारित है।
सबसे पहले, निजी पक्षों को उनके बीच किसी भी स्तर पर (अपराध के आधार पर न्यायालय की अनुमति के साथ या इसके बिना) एक आपराधिक प्रकृति के विवाद को निपटाने की अनुमति दी जानी चाहिए, यदि पीड़ित पक्ष को उचित क्षतिपूर्ति की गई है। दूसरा, हालांकि, यह उन स्थितियों तक विस्तारित नहीं होना चाहिए जहां किया गया अपराध सार्वजनिक प्रकृति का है, भले ही इसने पीड़ित पक्ष को सीधे प्रभावित किया हो।
पीठ ने इस संबंध में फैसले में निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:
व्यापक सामाजिक आयाम वाले अपराध के अभियोजन में सामाजिक हित को न्यूनतम में वहन किया जाना चाहिए
"59....इन सिद्धांतों में से पहला महत्वपूर्ण है ताकि न्यायालयों की प्रतिकूल भूमिका के बिना पक्षों के बीच विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान की अनुमति दी जा सके और न्यायालयों के समक्ष आने वाले मामलों के बोझ को कम किया जा सके। हालांकि, दूसरा सिद्धांत समान रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि एक निजी पक्ष के खिलाफ किया गया अपराध भी बड़े पैमाने पर समाज के ताने-बाने को प्रभावित कर सकता है। ऐसे अपराध का गैर-अभियोजन आचरण की सीमा को प्रभावित कर सकता है जो समाज में स्वीकार्य है। अपने न्याय निर्णयके माध्यम से और इन सीमाओं से कितनी दूर अपराध किया गया था, के अनुपात में सजा निर्धारित करके न्यायालय इन सीमाओं को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार, यह निर्णय लेने में कि क्या किसी अपराध में समझौता करना है तो किसी न्यायालय को इसके पहले पक्षों पर इसके प्रभाव को समझना नहीं बल्कि यह भी विचार करना है कि इसका जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए, अपराध के अभियोजन में सामाजिक हित, जिसका व्यापक सामाजिक आयाम है, को ध्यान में रखा जाना चाहिए"
समझौते की शक्ति स्पष्ट रूप से उस क़ानून द्वारा प्रदान की जानी चाहिए जो अपराध पैदा करता है।
"62। हालांकि, धारा 320 केवल आईपीसी के तहत अपराधों में समझौते के लिए प्रदान करता है। इसलिए, उन अपराधों के संबंध में जो आईपीसी के बाहर हैं, समझौते की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब अपराध बनाने वाले क़ानून में पहले ऐसे समझौते के लिए एक स्पष्ट प्रावधान होता है। एक अपराध को समझौता योग्य बनाया जा सकता है। समझौते की शक्ति, दूसरे शब्दों में, उस क़ानून द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान की जानी चाहिए जो अपराध पैदा करता है।"
इस संबंध में, बेंच ने जेआईके इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम अमरलाल वी जुमानी में निर्णय को नोट किया जिसमें यह कहा गया था कि एनआई अधिनियम की धारा 147 का उचित अर्थ यह होना चाहिए कि उक्त धारा के परिणामस्वरूप एनआई अधिनियम के तहत अपराध को समझौता योग्य बनाया गया है। पीठ ने यह भी कहा कि दामोदर एस प्रभु बनाम सैयद बाबालाल एच मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि सीआरपीसी की धारा 320 के तहत विचार की गई योजना का सख्ती से पालन नहीं किया जा सकता है।
पीठ ने कहा,
"72... जेआईके इंडस्ट्रीज (सुप्रा) में एनआई अधिनियम की धारा 147 के प्रावधानों की व्याख्या करते समय दो न्यायाधीशों की बेंच के साथ विचार किया गया था, इसलिए सेबी अधिनियम की धारा 24 ए के प्रावधानों को लागू करते समय वास्तव में आकर्षित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, चूंकि दो वैधानिक प्रावधान समान रूप से नहीं हैं, इसलिए इस न्यायालय के लिए इस मुद्दे पर कोई राय व्यक्त करना आवश्यक नहीं है कि क्या जेआईके इंडस्ट्रीज (सुप्रा) में निर्णय, जो दो न्यायाधीशों की पीठ का है, दामोदर एस प्रभु (सुप्रा) में पहले के तीन जजों की बेंच के फैसले के विपरीत है। हम वर्तमान मामले में सेबी अधिनियम की धारा 24 ए के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए चिंतित हैं, और इसलिए इस न्यायालय के लिए एनआई अधिनियम की धारा 147 का अर्थ निकालना आवश्यक नहीं है।"
मामला: प्रकाश गुप्ता बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सीआरए 569/ 2021 ]
पीठ : जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह
वकील: वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी
उद्धरण: LL 2021 SC 320
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