महाराष्ट्र में शिवसेना, NCP, कांग्रेस के गठबंधन के खिलाफ याचिका खारिज : सुप्रीम कोर्ट ने कहा पार्टियों को गठबंधन से नहीं रोक सकते
महाराष्ट्र में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ( NCP) और कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनने पर रोक लगाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
अखिल भारत हिन्दू महासभा के नेता प्रमोद पंडित जोशी की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने शुक्रवार को कहा कि अदालत इस मुद्दे की न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती। जस्टिस अशोक भूषण ने भी कहा कि चुनाव पूर्व और चुनाव के बाद गठबंधन में कोर्ट क्यों दखल दे। पीठ ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को चुनाव के बाद गठबंधन से नहीं रोक सकते।
अगर याचिकाकर्ता की दलील मान ली जाए तो फिर देश में कोई लोकतंत्र नहीं रहेगा। जस्टिस रमना ने कहा कि अदालत कर्नाटक मामले में फैसले में कहा है कि संवैधानिक नैतिकता राजनीतिक नैतिकता से अलग है।
राजनीतिक पार्टियों को गठबंधन से नहीं रोक सकते। ये फैसला जनता को करना है ना कि कोर्ट को। कोर्ट से उसकी अपेक्षा मत करिए जो उसका क्षेत्राधिकार नहीं है। इसके साथ ही पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया।
इस याचिका में प्रमोद जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजे के बाद शिवसेना, NCP और कांग्रेस के बीचमहा विकास अघाड़ी गठबंधन असंवैधानिक है और ये चुनावी प्रक्रिया और भारतीय संविधान के साथ धोखा है।याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दे और इस गठबंधन को सरकार बनाने से रोके। याचिका में तीनों पार्टियों को भी पक्षकार बनाया गया था।