कश्मीर में रुपयों पर जिहादी संदेश, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से रुख स्पष्ट करने को कहा

Update: 2020-01-08 04:55 GMT

2013 के दौरान कश्मीर में अलगाववादी समूहों द्वारा जिहादी संदेश लिखकर खराब किए गए 30 करोड़ मूल्य के रुपयों को बदलने के RBI के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

मंगलवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्य कांत की पीठ ने इसे महत्वपूर्ण मामला करार देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वो केंद्र सरकार से दो हफ्ते में निर्देश लेकर

पीठ को बताएं कि क्या सरकार इस मामले में खुद कदम उठाना चाहती है या फिर कोर्ट को इसमें कोई दखल देना होगा।

पीठ ने कहा, " ये राष्ट्रहित का मामला लगता है। केंद्रीय एजेंसियां क्या कर रही हैं। क्या सरकार कुछ कदम उठाना चाहती हैं।" 

दरअसल सुप्रीम कोर्ट में अमृतसर निवासी ने याचिका दाखिल की है। याचिका में नोटों के बदलने की अनुमति देने के लिए RBI के खिलाफ CBI जांच की मांग भी की गई है।

याचिकाकर्ता सतीश भारद्वाज का कहना है कि उन्होंने आरबीआई, सीबीआई को कार्रवाई के लिखा था लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला।

याचिकाकर्ता ने कहा है कि 2013 में जम्मू-कश्मीर में करीब 30 करोड़ रुपये के नोट जब्त किए गए थे जिन पर अलगाववादियों ने जिहादी संदेश की मुहर लगाई थी।

इसके बाद आरबीआई की जम्मू शाखा के क्षेत्रीय प्रबंधक ने खराब हो चुके इन नोटों को बदलने का सरकुलर जारी किया था। ये फैसला पूरी तरह RBI एक्ट, 2009 का उल्लंघन है क्योंकि इन नोट पर जिहादी संदेश फैलाने और देश के हालात को खराब करने के लिए लिखे गए थे। इस मामले की सीबीआई से जांच की मांग भी कराने का अनुरोध किया गया है। 

Tags:    

Similar News