भले ही चारदीवारी के भीतर कक्षा ना चलाते हों, फिर भी शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक ' शिक्षक' हैं : सुप्रीम कोर्ट
हाल ही में (13 दिसंबर को), सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए कि किसी शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक (पीटीआई) से कॉलेज की चारदीवारी के भीतर ही कक्षाएं संचालित करने की उम्मीद नहीं की जाती है, इससे वह शिक्षक के रूप में व्यवहार करने के लिए अयोग्य नहीं हो जाएगा।
कोर्ट ने कहा,
"केवल इसलिए कि अपीलकर्ता, एक पीटीआई/खेल अधिकारी, से कॉलेज की चारदीवारी के भीतर कक्षाएं संचालित करने की उम्मीद नहीं की गई थी, जैसा कि एक प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर के मामले में होता है, इससे वह सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए एक शिक्षक के रूप में बर्ताव के लिए अयोग्य नहीं हो जाएगा। अधिकांश खेलों के लिए खुले स्थानों/मैदानों/कोर्ट आदि में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।"
जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने पीसी मोदी की अपील पर विचार करते हुए ये टिप्पणियां कीं जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्व विद्यालय (विश्वविद्यालय) में खेल अधिकारी/पीटीआई के रूप में कार्यरत थे। इसे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 के तहत स्थापित किया गया था। अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय क़ानून, 1964 भी अधिनियमित किया गया था।
विवाद तब खड़ा हुआ जब विश्वविद्यालय ने 27 जून 2000 के अपने आदेश के माध्यम से अपीलकर्ता को सूचित किया कि वह 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर अपनी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अपीलकर्ता ने इसे चुनौती देते हुए दावा किया कि वह अधिनियम के क़ानून 32 के संदर्भ में "शिक्षक" के दायरे में आते हैं। इसके आधार पर, उन्होंने तर्क दिया कि वह 62 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर ही सेवानिवृत्त होंगे। अपीलकर्ता को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने की पूर्व संध्या पर विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्ति आदेश प्राप्त हुआ।
यह ध्यान दिया जा सकता है कि खंड 32 के अनुसार, शिक्षकों को प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर के रूप में विभिन्न क्षमताओं में निर्देश देने और/या अनुसंधान और/या विस्तार कार्यक्रमों का संचालन और मार्गदर्शन करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले के रूप में वर्णित किया गया है। इसके अलावा, क़ानून 11(4)(बी) "शिक्षकों" की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष निर्दिष्ट करता है जबकि गैर-शिक्षण सेवा कर्मियों के रूप में वर्णित लोगों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है।
इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, अपीलकर्ता ने अपने रिट क्षेत्राधिकार के तहत मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि हाईकोर्ट की एकल-न्यायाधीश पीठ ने अपीलकर्ता की याचिका स्वीकार कर ली, लेकिन डिवीजन बेंच ने इसे रद्द कर दिया। दूसरे शब्दों में, डिवीजन जज बेंच ने मोदी की सेवानिवृत्ति के आदेश को बरकरार रखा। इससे व्यथित होकर उन्होंने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया।
शुरुआत में, न्यायालय ने अधिनियम के तहत प्रदान की गई विश्व विद्यालय के 'शिक्षक' की परिभाषा की जांच की। उस संबंध में, न्यायालय ने कहा कि 'शिक्षक' शब्द का सटीक उल्लेख नहीं किया गया है।
कोर्ट ने कहा,
"शिक्षक" शब्द को केवल "विश्वविद्यालय" द्वारा नियुक्त या मान्यता प्राप्त व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है, जिसे निर्देश देने, अनुसंधान का संचालन और मार्गदर्शन करने, अन्य विस्तार कार्यक्रमों का संचालन करने और ऐसे व्यक्ति तक विस्तारित करने की आवश्यकता होगी जिसे प्रासंगिक क़ानून के तहत एक शिक्षक घोषित किया जा सकता है।"
आगे बढ़ते हुए, कोर्ट ने पी एस राजमोहन राव बनाम एपी कृषि विश्वविद्यालय एवं अन्य के मामले का हवाला दिया जहां, कोर्ट ने एक ऐसे ही मुद्दे पर फैसला सुनाया और यह आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित था। न्यायालय ने कहा कि आंध्र प्रदेश अधिनियम के तहत प्रदान की गई "शिक्षक" शब्द की परिभाषा तत्काल अधिनियम के लिए लागू है।
इन टिप्पणियों से संकेत लेते हुए, न्यायालय ने कहा कि "शिक्षक" प्रकृति में समावेशी है और केवल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या सहायक प्रोफेसर तक ही सीमित नहीं है।
न्यायालय ने समझाया:
"परिभाषा प्रकृति में समावेशी होने के कारण इसे विस्तार से पढ़ना होगा और जब पीटीआई/खेल अधिकारी के संदर्भ में पढ़ा जाएगा, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अपीलकर्ता को खेल की श्रेणियों में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय विभिन्न के लिए अपनाए गए नियमों और प्रथाओं से संबंधित निर्देश देने की आवश्यकता है। इसके अलावा, अपीलकर्ता को छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए खेल की प्रकृति के आधार पर विभिन्न कौशल सेट और खेल तकनीक प्रदान करने की भी आवश्यकता थी।
इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम रमेश चंद्र बाजपेयी के फैसले पर भरोसा करके गलती की है जहां तथ्य स्थिति बिल्कुल अलग थी ।
कोर्ट ने कहा,
"इसलिए हमारी राय है कि हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने रमेश चंद्र बाजपेयी (सुप्रा) के फैसले पर भरोसा करके गलती की, जहां संबंधित मुद्दा भिन्न था।"
उसी के मद्देनज़र, न्यायालय ने घोषणा की कि अपीलकर्ता "शिक्षक" की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार, वह 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक सेवा में बने रहने का हकदार था। हालांकि, यह मानते हुए कि अपीलकर्ता 60 साल की उम्र में समय से पहले सेवानिवृत्त हो गया था, अदालत ने उसे 62 साल तक सेवा जारी रखने पर सभी परिणामी और मौद्रिक लाभों का हकदार बनाया।
केस: पीसी मोदी बनाम जवाहरलाल नेहरू विश्व विद्यालय एवं अन्य, सिविल अपील संख्या - 4267/ 2011
साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (SC) 1054
ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें