जब नोटिस 'अनक्लेम्ड' के रूप में लौटाया जाता है तो इसे नोटिस की तामिल माना जाना चाहिए, 'अनक्लेम्ड' नोटिस लेने से इनकार करने के समान: सुप्रीम कोर्ट

Update: 2023-10-19 05:08 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि जब नोटिस बिना दावा किये (Unclaimed) के रूप में लौटाया जाता है तो इसे प्राप्तकर्ता को नोटिस की तामील माना जाएगा। शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि 'इनकार' शब्द की व्याख्या 'अनक्लेम्ड' शब्द के पर्याय के रूप में की जा सकती है।

मौजूदा मामले में प्रतिवादी को जारी किया गया नोटिस 'अनक्लेम्ड' टिप्पणियों के साथ वापस आ गया था। रजिस्ट्री ने अपनी कार्यालय रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि जब नोटिस 'अस्वीकार' के रूप में लौटाया जाता है, तो इसे पूर्ण/उचित तामिल माना जाता है, लेकिन जब इसे 'अनक्लेम्ड'' के रूप में लौटाया जाता है तो इसे अपूर्ण तामिल माना जाता है।

न्यायालय ने के.भास्करन बनाम शंकरन वैध्यन बालन और अन्य, (1999) 7 एससीसी 510 और अजीत सीड्स लिमिटेड बनाम। के. गोपाल कृष्णैया (2014)12 एससीसी 685 (2014) के निर्णयों पर भरोसा किया और देखा कि जब नोटिस 'अनक्लेम्ड' के रूप में लौटाया जाता है तो इसे प्राप्तकर्ता पर उचित तामिल माना जाना चाहिए।

अदालत ने कहा,

"... 'इनकार' शब्द की व्याख्या 'अनक्लेम्ड' शब्द के पर्यायवाची के रूप में की जा सकती है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने उपरोक्त निर्णयों में कहा है, जब कोई नोटिस प्राप्तकर्ता के उचित पते पर भेजा जाता है तो इसे तब तक तामील माना जाएगा जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए। इस प्रकार, जब नोटिस 'अनक्लेम्ड' के रूप में लौटाया जाता है तो इसे तामील माना जाएगा और यह उचित तामिल है, इसलिए एकमात्र प्रतिवादी को नोटिस की तामिल, जो 'अनक्लेम्ड' के रूप में लौट आई है, उसे तामील माना जाएगा, लेकिन कोई भी पेश नहीं हुआ है।”

केस टाइटल : प्रियंका कुमारी बनाम शैलेन्द्र कुमार

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