इंस्पेक्टर या उससे ऊपर रैंक के एनआईए अधिकारियों को एनडीपीएस अपराधों की जांच का अधिकार दिया गया

NIA Officers Of & Above Inspector Rank Invested With Powers To Investigate NDPS Offences

Update: 2020-09-23 03:45 GMT

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) में इंस्पेक्टर या इससे ऊपर रैंक के अधिकारियों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटांसेज एक्ट, 1985 के अधीन अपराधों की जांच के लिए किसी पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज की शक्तियां प्रदान की गयी हैं।

इस बारे में मंगलवार को आधिकारिक गज़ट में एक अधिसूचना प्रकाशित हुई है।

एनडीपीएस एक्ट की धारा 53 की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तथा राज्य सरकारों से राय- मशविरे के बाद केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है।

अधिसूचना में कहा गया है,

"नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटांसेज एक्ट, 1985 (1985 का 61) की धारा 53 की उपधारा (1) के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केद्र सरकार, राज्य सरकारों से राय- मशविरे के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 (2008 का 34) के तहत गठित राष्ट्रीय जांच एजेंसी में इंस्पेक्टर और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को यह शक्ति प्रदान करती है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर संबंधित धारा की उपधारा 1 में वर्णित दायित्व निभाएंगे।"

अधिसूचना डाउनलोड करें



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