मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने वेब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के विनियमन के लिए याचिका पर नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम और अन्य को नोटिस जारी किया

Update: 2019-09-25 04:41 GMT

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने सोमवार को कथित स्ट्रीमिंग अश्लील और यौन रूप से स्पष्ट सामग्री के खिलाफ नियमन के लिए नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, आदि जैसे ओवर द टॉप (ओटीटी) मीडिया प्लेटफार्मों के खिलाफ दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया।

न्यायमूर्ति एससी शर्मा और न्यायमूर्ति शैलेन्द्र शुक्ला की खंडपीठ ने केंद्र सरकार और दस प्रतिवादी कंपनियों को जवाब देने को कहा है। AltBalaji, Netflix, Amazon Prime, Ullu, Voot, Vuclip, Hoichoi, Yashraj Films, Arre और Zee5 ने छह हफ्तों के भीतर इस पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है।

वकील अमय बजाज, आशी वैद्य, पारितोष श्रीवास्तव और अनमोल कुशवाहा के माध्यम से एक एनजीओ मातर फाउंडेशन द्वारा याचिका दायर की गई थी, जिसमें केंद्र सरकार से इस मामले में नियम बनाने और सामग्री को विनियमित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। इस याचिका में इन प्लेटफार्मों को दिशा-निर्देशों के लिए अपनी वेबसाइटों के साथ-साथ इंटरनेट से सभी कथित अवैध सामग्री को तत्काल प्रभाव से हटाने के लिए भी प्रार्थना की गई।

याचिकाकर्ता ने दलील दी कि सरकार ने 2015 में अश्लील वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगा दिया था और अभी तक, उत्तरदाताओं ने "नग्न, अश्लील, यौन रूप से स्पष्ट, गैरकानूनी और अश्लील सामग्री" की स्ट्रीमिंग जारी रखी।

इसमें तर्क दिया गया कि उत्तरदाताओं को उनकी सामग्री के माध्यम से "महिलाओं को वस्तुबद्ध" किया गया था, जो बड़े पैमाने पर जनता के लिए आसानी से सुलभ था। ऐसी सामग्री कम उम्र के बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

अधिवक्ता अमय बजाज ने कहा कि उत्तरदाताओं ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ जीवन के अधिकार को प्रभावित किया है और कहा है कि,

"स्ट्रीम की गई सामग्री महिलाओं को गलत अर्थों में दिखा रही हैं और बच्चों के साथ-साथ युवाओं के दिमाग को भी दूषित कर रही हैं। ये कंपनियां भारतीय दंड संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, महिलाओं का प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम और भारतीय संविधान के कई प्रावधानों का भी उल्लंघन कर रही हैं।"

उन्होंने कहा, "हमने केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों में आरटीआई दायर की लेकिन विषय वस्तु पर अधिकार क्षेत्र के आधार पर वहां इनकार कर गया।"

Tags:    

Similar News