एलएमवी लाइसेंस: सुप्रीम कोर्ट ने माना 'मुकुंद देवांगन' का फैसला उलटने से ड्राइवरों की आजीविका पर असर होगा; केंद्र से संशोधनों पर विचार करने का आग्रह किया
सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने बुधवार को हल्के वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस के मुद्दे पर केंद्र से पूछा कि क्या मोटर वाहन अधिनियम 1988 में संशोधन और नीति परिवर्तन के जरिए यह मसला हल किया जा सकता है।
संविधान पीठ के समक्ष मुद्दा था कि क्या "हल्के मोटर वाहन" के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति उस लाइसेंस के आधार पर "हल्के मोटर वाहन वर्ग के ट्रांसपोर्ट वाहन" को चलाने का हकदार हो सकता है, जिसका वजन 7500 किलोग्राम से अधिक न हो।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि अदालत की व्याख्या के कारण बड़ी संख्या में ड्राइवरों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। इसलिए, पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से आजीविका के मुद्दे और सड़क सुरक्षा चिंताओं के बीच संतुलन बनाने के लिए उचित विधायी संशोधन लाने पर विचार करने का आग्रह किया।
मुद्दा
मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2017) 14 एससीसी 663 में इस मुद्दे का निस्तारण किया गया है कि क्या हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति उस लाइसेंस के आधार पर ऐसे परिवहन वाहन को चला सकता है, जिसका वजन 7500 किलोग्राम से अधिक न हो।
इस मामले में जस्टिस अमिताव रॉय, जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस संजय किशन कौल की 3 जजों की पीठ ने माना कि 7500 किलोग्राम से कम भार वाले ट्रांसपोर्ट वाहन को चलाने के लिए "हल्के मोटर वाहन" ड्राइविंग लाइसेंस में एक अलग एन्डॉर्समेंट की जरूरत नहीं है।
इस प्रकार, एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति "हल्के मोटर वाहन वर्ग के ट्रांसपोर्ट वाहन" जिसका वजन 7500 किलोग्राम से अधिक न हो, को चलाने का हकदार है। 2022 में मुकुंद देवांगन के फैसले पर एक समन्वय पीठ ने संदेह जताया और मामले को 5-जजों की पीठ के पास भेज दिया गया।
आज की सुनवाई में, अटॉर्जी जनरल ने मुख्य रूप से कहा कि मुकुल देवांगन में अनुपात के आवेदन ने एलएमवी का लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति को उस लाइसेंस के बल पर एक अलग लाइसेंस के बिना परिवहन वाहन चलाने में सक्षम बनाया है और मुकुल देवांगन की यह व्याख्या विधायी मंशा के अनुरूप नहीं लगती है।
जस्टिस हृषिकेश रॉय ने 'आजीविका' का मुद्दा उठाया और कहा कि किसी भी नियम या विनियम को बनाते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इसमें जोड़ा और कहा कि लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि मुकुल देवांगन मामले में फैसले के आधार पर देश भर में लाखों लोग वाणिज्यिक वाहन चला सकते हैं।
उन्होंने कहा,
"उन्हें पूरी तरह से उनकी आजीविका से बाहर कर दिया जाएगा। यह सिर्फ कानून की व्याख्या का सवाल नहीं है, बल्कि कानून के सामाजिक प्रभाव का भी सवाल है। आपको एक तरफ सड़क सुरक्षा को कानून के सामाजिक उद्देश्य के साथ संतुलित करना होगा। संविधान पीठ में सामाजिक नीति के मुद्दों पर फैसला नहीं किया जा सकता। हमें सख्ती से कानून के अनुसार चलना होगा।"
सीजेआई ने यह भी कहा कि मुकुल देवांगन का फैसला छह साल से अधिक समय से कायम है और कानून की स्थिति में किसी भी बदलाव का कई लोगों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।
उन्होंने कहा,
"सरकार इस बात पर भी निर्णय ले सकती है कि पिछले छह वर्षों में कानून का जमीनी स्तर पर वास्तविक प्रभाव क्या है। क्या परिणाम ऐसे हैं कि इससे सड़क सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है और आजीविका आदि के अधिकार की रक्षा होती है या आपके पास भविष्य के लिए कुछ संशोधन हैं - कुछ प्रावधान दें कि अगले पांच वर्षों में आपको अपने लाइसेंस अनुरूपता में लाने होंगे। आपके पास हमारे लिए कई प्रकार के विकल्प खुले हो सकते हैं, जो एक अदालत के रूप में हमारे पास खुले नहीं हैं।"
यूनियन के लिए इस मामले पर नए सिरे से विचार करना आवश्यक है
अदालत ने निर्णय लिया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए इस मामले पर नए सिरे से विचार करना जरूरी होगा। इसके लिए निम्नलिखित कारण बताए गए-
1. 1988 में एमवी अधिनियम के लागू होने के बाद से, विशेष रूप से वाणिज्यिक क्षेत्र में नए बुनियादी ढांचे और व्यवस्थाओं के उद्भव के साथ परिवहन क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ है।
2. कानून की किसी भी व्याख्या में सड़क सुरक्षा की वैध चिंताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
3. मुकुल देवांगन का निर्णय लगभग छह वर्षों तक क्षेत्र में मौजूद रहा और निर्णय को पलटने से सामाजिक क्षेत्र पर जो प्रभाव पड़ेगा वह एक ऐसा पहलू है जिस पर कार्यपालिका द्वारा विचार किया जाना चाहिए।
4. मुकुल देवांगन कानून की स्थिति में कोई भी बदलाव निस्संदेह उन लोगों पर प्रभाव डालेगा जिनके पास बीमा है और जो एलएमवी लाइसेंस के साथ वाणिज्यिक वाहन चला सकते हैं। एक बड़ी संख्या आजीविका पर निर्भर होगी जो परेशान होगी।
कोर्ट ने कहा,
"वे सभी नीति के महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते हैं, जिनका मूल्यांकन केंद्र सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। कानून में बदलाव की आवश्यकता है या नहीं, इसका आकलन केंद्र सरकार को करना होगा। इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि व्याख्या का मुद्दा जिसे संविधान पीठ को भेजा गया है, उसे नीतिगत विचारों के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन का इंतजार करना चाहिए, जिसे सरकार को यह तय करने में ध्यान देना चाहिए कि क्या कानून को उलटना उचित है।"
इस प्रकार, मुकुल देवांगन मामले में फैसले को पलटने से उत्पन्न होने वाले दूरगामी प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने कानून की व्याख्यात्मक प्रक्रिया शुरू करने से पहले सरकार द्वारा पूरे मामले का मूल्यांकन करना उचित समझा।
"एक बार अदालत को अवगत करा दिए जाने के बाद, अदालत के समक्ष रखी गई आगे की सामग्री के आधार पर संविधान पीठ के समक्ष कार्यवाही शुरू की जा सकती है। हम सरकार से 2 महीने में इस कार्य को पूरा करने का अनुरोध करते हैं।"
केस टाइटल : एम/एस बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम रंभा देवी और अन्य| सिविल अपील संख्या 841/2018