वाहनों में फैंसी नंबरों के आवंटन के लिए ' स्पेशल फीस' वसूलना मोटर वाहन अधिनियम के विपरीत : एमिक्स क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

Update: 2020-08-21 06:43 GMT

 वाहनों के लिए विशेष पंजीकरण नंबर के आवंटन पर विशेष शुल्क के भुगतान के विषय में एमिकस क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज स्वरूप ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया है कि राज्य सरकारों को पंजीकरण पर कोई अतिरिक्त शुल्क वसूलने का अधिकार नहीं है, अन्यथा मोटर वाहन अधिनियम के तहत ये प्रदान किया गया हो।

उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दाखिल सिविल अपील में लिखित दलील दी गई है जिसमें सरकार पर सवाल उठाते हुए "आरक्षण" के माध्यम से मोटर वाहनों के पंजीकरण के लिए शुल्क निर्धारित करने वाली अधिसूचना को रद्द कर दिया गया था।

20 अगस्त को मामले में जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रवींद्र भट की खंडपीठ की एक पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा।

स्वरूप द्वारा दायर किए गए जवाब में राज्य की अपील का विरोध किया गया है और कहा गया है कि मध्य प्रदेश राज्य द्वारा जारी की गई अधिसूचना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 41 (पंजीकरण, कैसे किया जाए) के विपरीत है।

केंद्र सरकार द्वारा धारा 41 (2) के तहत निर्धारित पंजीकरण शुल्क

अपने लिखित प्रस्तुतिकरण में, स्वरूप ने प्रस्तुत किया है कि एमवी एक्ट की धारा 41 मोटर वाहनों के पंजीकरण के लिए आवेदन पर विचार करती है और अंतिम पंजीकरण तक चरणों का पालन करती है, जिसमें "पंजीकरण शुल्क" का भुगतान शामिल है, जैसा कि धारा 41 (2) के तहत विचार किया गया है।

हालांकि, ये कोई भी ऐसी कोई फीस निर्धारित नहीं करती है जो "आवंटन" के लिए ली जा सकती है, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा धारा 41 (6) के तहत किया जाता है।

"पंजीकरण के प्रमाण पत्र जारी करने तक पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली पंजीकरण की सेवा के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क ठीक है (जिसमें पंजीकरण चिह्न भी शामिल है),

एक 'अंतिम उत्पाद' के तौर पर आवेदक यानी वाहन के मालिक को पंजीकरण संख्या मिलती है।यह 'अंतिम उत्पाद' पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा है, जिसके लिए अधिनियम की धारा 41 (2) में शुल्क निर्धारित है। राज्य सरकार - अपीलार्थी का प्रयास को उपर्युक्त चरण को तोड़ना है और ये कहना कि अधिनियम की धारा 41 (6) के चरण में, वे 'आवंटन' बना रहे हैं और इसलिए सेवा प्रदान कर रहे हैं, गलत तरीके से रखा गया है, "उन्होंने प्रस्तुत किया है।

राज्य सरकार केवल पंजीकरण संख्या " निर्धारण " करती है

इसके अलावा, स्वरूप ने तर्क दिया कि पंजीकरण की पूरी कवायद के लिए, शुल्क विशेष रूप से अधिनियम की धारा 41 (2) में उल्लिखित है और अधिनियम की धारा 41 (6) के तहत कोई अलग शुल्क नहीं लगता है।

वाहनों के लिए एक पंजीकरण संख्या प्राप्त करने के लिए, वाहन मालिक को पंजीकरण प्राधिकरण के पास एक आवेदन पत्र जमा करना होगा, जैसे कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेजों, विवरणों और सूचनाओं के साथ। ऐसा आवेदन ऐसे शुल्क के साथ होता है, जो केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 की धारा 41 (2) और नियम 81 के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

स्वरूप ने प्रस्तुत किया है कि पंजीकरण प्रक्रिया के लिए शुल्क धारा 41 (2) में निर्धारित है और राज्य सरकार के पास "आवंटन" की आड़ में कोई अतिरिक्त शुल्क लगाने की शक्ति नहीं है।

उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार पंजीकरण संख्या को केवल " निर्धारित " करती है, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा उसे आवंटित किया जाता है, और इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा सकता है।

"राज्य सरकार ने खुद को 'आवंटन' का कार्य मान लिया है। यह अधिनियम की धारा 41 (6) के विपरीत है।

उन्होंने प्रस्तुत किया कि

''यह प्रस्तुत किया गया है कि एक बार जब केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पंजीकरण चिह्न 'आवंटित' कर दिया है, तो आरक्षण के माध्यम से पंजीकरण चिह्न के आवंटन के लिए राज्य सरकार की आगे की कवायद पूरी तरह से गलत है और राज्य सरकार को ऐसी कोई शक्ति नहीं दी गई है।"

केंद्र और राज्य के नियम बनाने की शक्तियां विशेष रूप से परिभाषित की गई हैं

यह इंगित किया गया है कि अधिनियम की धारा 64 (नियम बनाने की केंद्र सरकार की शक्ति) का उप-भाग (ओ) विशेष रूप से केंद्र सरकार की शक्ति पर विचार करता है, ताकि पंजीकरण के नवीकरण या प्रमाणपत्रों के नवीकरण या परिवर्तन के लिए शुल्क का निर्धारण किया जा सके।

इसके अलावा, प्रावधान को विशेष रूप से अधिनियम की धारा 65 (राज्य सरकार के नियम बनाने के लिए) से बाहर रखा गया है, इस प्रकार यह दर्शाता है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां राज्य सरकार के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

शुल्क लगाने के लिए अधिनियम में विशिष्ट प्राधिकृत होना चाहिए

लिखित सबमिशन में कहा गया है कि राज्य सरकार अपने सामान्य नियम को शुल्क लगाने की शक्ति नहीं दे सकती है और इसके लिए अधिनियम में एक विशिष्ट प्राधिकृत होना चाहिए। ऐसी किसी भी शर्त के अभाव में, यह तर्क दिया गया है कि सरकार वाहन मालिकों को 'विशेष संख्या निर्धारित करने' के नाम पर शुल्क नहीं ले सकती।

यह सच है कि अधिनियम की धारा 64 (एच) और धारा 65 (के) कुछ परिस्थितियों में राज्य सरकार को शुल्क / राशि निर्धारित करने में सक्षम बनाती है। हालांकि, यह दावा किया गया है कि ये प्रावधान पंजीकरण शुल्क लगाने से संबंधित नहीं हैं।

"मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए शुल्क निर्धारित करने की शक्ति विशेष रूप से धारा 41 (2) में प्रदान की गई है और केंद्र सरकार को विशेष रूप से प्रदान की जाती है। एक बार यह किया जाता है, तो धारा 64 और धारा 65 के तहत किसी भी शक्ति के अभ्यास में धारा 41 (2) का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है।

इसी प्रकार, अधिनियम की धारा 211 के संदर्भ में यह प्रस्तुत किया गया है कि अधिनियम के अध्याय XIV में उसको रखा गया है, जिसका शीर्षक "विविध" है, जैसा कि अधिनियम की धारा 41 (2) के विरुद्ध है जो विशिष्ट अध्याय IV में "मोटर वाहनों का पंजीकरण" के तहत रखा गया है।इसलिए, यह माना गया है कि धारा 41 (2) विशिष्ट है और अधिनियम की धारा 211 अपने आवेदन और संचालन में अवशिष्ट और सामान्य है।

"अधिनियम की धारा 211 'आवेदन, दस्तावेजों के संशोधन, प्रमाण पत्र जारी करने आदि' के लिए शुल्क लगाने के संबंध में एक विविध शक्ति है। इसलिए, इन दस्तावेजों को आम तौर पर लागू किया गया है, हालांकि मोटर वाहन के पंजीकरण के संबंध में फीस विशेष रूप से अधिनियम की धारा 41 (2) में प्रदान की गई है। इसलिए मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए, धारा 41 (2) शासन का विशेष प्रावधान है और इस तरह के एक मामले में धारा 211 को अनुचित माना जाएगा, " जवाब में कहा गया है।

अतिरिक्त शुल्क वसूलना MV एक्ट के उद्देश्य को परास्त करता है

स्वरूप ने कहा है कि एमवी अधिनियम, 1988 को पूरे देश में शुल्क के लिए "समान शासन" लाने के उद्देश्य से लागू किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि आवंटन की "ग्रहण की गई भूमिका" के लिए सरकार द्वारा इस तरह के अतिरिक्त शुल्क का भुगतान, आवंटन के बहुत उद्देश्य को परास्त कर देगा।उन्होंने प्रस्तुत किया अलगाव वाले के द्वीपों, क्षेत्रीय या स्थानीय असंतुलन को समाप्त करने की मांग की गई थी और इसलिए 1988 अधिनियम की धारा 41 (2) में केंद्र सरकार द्वारा शुल्क निर्धारित करने के लिए एक समान शासन लाया गया है अर्थात मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए एक शुल्क संरचना, पूरे देशभर में। 

लिखित सब्मिशन डाउनलोड करेंं



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