"यह एक नया चलन है, सरकार जजों को बदनाम कर रही है', सीजेआई एनवी रमाना ने कहा
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमाना ने शुक्रवार को कहा, "यह एक नया ट्रेंड शुरू हो गया, सरकार ने जजों को बदनाम करना शुरू कर दिया है! यह दुर्भाग्यपूर्ण है।"
यह टिप्पणी छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से दायर दो विशेष अनुमति याचिकाओं पर विचार करते हुए की गई थी, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत पूर्व आईआरएस अधिकारी और पूर्व मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अमन कुमार सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।
एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने कहा कि एफआईआर रद्द करने का तर्क यह है कि आरोप संभावना पर आधारित है। उन्होंने कहा कि एक शिकायत की गई थी, और रिट याचिका प्रारंभिक जांच स्तर पर दायर की गई थी।
सीजेआई ने टिप्पणी की, "आप जो भी लड़ाई लड़ें, वह ठीक है। लेकिन अदालतों को बदनाम करने की कोशिश ना करें। मैं इस अदालत में भी देख रहा हूं, यह एक नया चलन है।"
छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि वे उस बिंदु पर बिल्कुल भी दबाव नहीं डाल रहे हैं।
सीजेआई ने कहा, "नहीं, हम हर दिन देख रहे हैं। आप एक वरिष्ठ वकील हैं, आपने इसे हमसे अधिक देखा है। यह एक नया चलन है, सरकार ने न्यायाधीशों को बदनाम करना शुरू कर दिया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है।"
वरिष्ठ अधिवक्ता दवे ने तब कहा कि उन्होंने इस मामले में किसी की छवि खराब नहीं की है।
"उस प्रवृत्ति को कोई एक मिनट के लिए भी नहीं देख सकता है। कृपया तर्क देखें, यह प्रवृत्ति नहीं है और प्रतिशोध नहीं है", श्री दवे ने कहा
श्री दवे ने प्रस्तुत किया कि आरोप आय से अधिक प्रॉपर्टी का है। जब प्रतिवादी के लिए पूछताछ की जाती है तो उसे प्रॉपर्टी की व्याख्या करने के लिए कहा जाएगा, यदि वह ऐसा करने में सक्षम है, तो जांच अपने आप बंद हो जाएगी।
पीठ ने कहा, "अनुमानों और आपके आरोपों के आधार पर हम इस तरह के उत्पीड़न को जारी रखने की अनुमति नहीं दे सकते।"
श्री दवे ने जवाब दिया, "यह अनुमान नहीं था। किसी ने 2500 करोड़ जमा किए हैं, हम कह रहे हैं।"
"एसएलपी एक अतिशयोक्ति है, 2500 करोड़!" सीजेआई ने कहा।
"लोग जिस तरह का पैसा जमा करते हैं वह चौंकाने वाला है।" श्री दवे ने जवाब दिया।
सीजेआई ने टिप्पणी की, "इस तरह लोगों का सामान्यीकरण मत करो। कल जब सरकार बदलती है तो दूसरी सरकार आती है, वे कहेंगे करोड़ों लाख हो जाते हैं"।
वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने अदालत को बताया कि सेवा में शामिल होने के समय प्रतिवादी के पास 11 लाख की एक प्रॉपर्टी थी और अब उसने 2.76 करोड़ की 7 प्रॉपर्टी यां खरीदी हैं।
पीठ इस मामले की सुनवाई 18 अप्रैल को जारी रखेगी।
सीजेआई एनवी रमाना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता उचित शर्मा द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। वर्तमान याचिकाकर्ता द्वारा शिकायत दर्ज किए जाने के बाद किया गया।
अदालत इसी आदेश को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा दायर एक अन्य विशेष अनुमति याचिका पर भी विचार कर रही थी।
केस शीर्षक: उचित शर्मा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य, छत्तीसगढ़ राज्य बनाम अरुण कुमार सिंह और अन्य