यदि निर्णय सुरक्षित रखे जाने के बाद 6 महीने के भीतर फैसला नहीं सुनाया जाता तो नए सिरे से सुनवाई के लिए केस दूसरी बेंच को सौंपा जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से कहा
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा उसी पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध करने के लिए की गई कार्यवाही को अस्वीकार कर दिया, जो निर्णय सुरक्षित रखने के बाद छह महीने की अवधि के भीतर फैसला सुनाने में विफल रही।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि फैसला सुरक्षित रखने के बाद 6 महीने के भीतर फैसला नहीं सुनाया जाता है तो इसे नए सिरे से सुनवाई के लिए दूसरी बेंच को सौंपा जाना चाहिए, न कि उसी बेंच को।
जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ इस आधार पर जमानत की मांग करने वाले दोषी द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी कि हाईकोर्ट ने अपना फैसला नहीं सुनाया, जिसे अगस्त 2022 में फैसला सुरक्षित कर दिया गया। आपराधिक अपील 2014 में हाईकोर्ट में दायर की गई।
कोर्ट ने 8 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट से फैसले की स्थिति को लेकर रिपोर्ट मांगी। उसके अनुसरण में, हाईकोर्ट के असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि निर्णय सुरक्षित नहीं रखा गया और मामला 12 मई को उसी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया। उस दिन, बहस समाप्त हो गई और पीठ ने लिखित सबमिशन फाइल करने के लिए पक्षकारों को निर्देश दिया। मामला अब 19 मई को फैसला सुनाने के लिए पोस्ट किया गया।
यह देखते हुए कि सहायक रजिस्ट्रार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त के बाद से निर्णय नहीं सुनाया गया, खंडपीठ ने कहा,
"कम से कम कहने के लिए यह पूरी तरह से असंतोषजनक स्थिति है।"
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को एक ही बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किए जाने पर असंतोष व्यक्त किया। एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड आर.एच.ए. अपीलकर्ता के लिए सिकंदर ने अनिल राय बनाम बिहार राज्य (2001) 7 एससीसी 318 पर भरोसा किया, जिसमें यह कहा गया कि "यदि छह महीने की अवधि के भीतर फैसला नहीं सुनाया जाता है, तो इसे नए तर्कों के लिए दूसरी खंडपीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए।"
कोर्ट ने कहा,
"हमारा विचार है कि इसके बाद मामले को दूसरी बेंच को सौंपने की आवश्यकता है, जिस तरह से यह उसके बाद भी आगे बढ़ रहा है, बस उसी बेंच को सौंपा जा रहा है।"
न्यायालय ने कहा,
"इस प्रकार, हम इस मामले को एक ही पीठ को सौंपने की सराहना नहीं कर सकते और हम निर्देश देते हैं कि अनिल राय के अनुपात को ध्यान में रखते हुए मामले को चीफ जस्टिस द्वारा दूसरी पीठ को सौंपा जाए।"
उपरोक्त के आलोक में न्यायालय ने कहा कि 19 मई को उसी पीठ द्वारा अब निर्णय सुनाने का कोई सवाल ही नहीं है।
इसके अलावा, यह देखते हुए कि अपीलकर्ता 16 साल 9 महीने और 18 दिनों (09.04.2023 तक) से हिरासत में है, अदालत ने अंतिम फैसले के अधीन आरोपी को अंतरिम जमानत दे दी।
याचिका का निस्तारण करते हुए न्यायालय ने कहा,
"जैसा कि हम निरीक्षण करने में अनिच्छुक हैं, हम अब सौंपी गई बेंच से अनुरोध करेंगे कि वह इस मामले को जल्द से जल्द उठाए।"
न्यायालय ने कहा कि शिकायतकर्ता के वकील द्वारा विरोध के बावजूद, "हमारे पास अपीलकर्ता को अंतरिम जमानत पर रिहा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है"।
केस टाइटल: उमेश राय @ गोरा राय बनाम यूओआई
साइटेशन : लाइवलॉ (एससी) 448/2023
याचिकाकर्ता के वकील: AOR R.H.A. सिकंदर, समीर राय और प्रतिवादी के वकील: पार्थ अवस्थी, एओआर निर्मल कुमार अंबष्ठ
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