कलकत्ता हाईकोर्ट से कांग्रेस सांसद शशि थरूर को मिली बड़ी राहत

Update: 2019-08-23 05:25 GMT

कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ हिंदू पाकिस्तान वाले कथित बयान को लेकर जारी एक गिरफ्तारी वारंट पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने यहां की एक अदालत द्वारा थरूर के खिलाफ जारी जमानती वारंट पर अगले आदेश तक रोक लगाई।

अदालत ने थरूर के वकील को कांग्रेस सांसद के खिलाफ मामला दायर करने वाले सुमित चौधरी को नोटिस दिये जाने के निर्देश दिये। इस मामले में अगली सुनवाई 20 सितम्बर को होगी। थरूर ने पिछले साल तिरुवनंतपुरम में कथित तौर पर कहा था कि यदि भाजपा फिर से सत्ता में आई तो यह पार्टी फिर से संविधान लिखेगी और एक हिंदू पाकिस्तान के निर्माण का मार्ग बनाएगी।

कांग्रेस नेता के इस कथित बयान से विवाद हो गया और भाजपा ने मांग की थी कि थरूर इस बयान के लिए माफी मांगें। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) दिपंजन सेन ने वकील सुमित चौधरी की याचिका पर थरूर के खिलाफ 13 अगस्त को जमानती वारंट जारी किया था।

थरूर के वकील रिट्जु घोषाल ने उनके खिलाफ वारंट को चुनौती देते हुए याचिका में दावा किया था कि मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया सम्मन दोषपूर्ण था और वह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

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