सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ हिजाब मामले में जल्द सुनवाई का भरोसा दिया, याचिकाकर्ता ने कहा- 6 फरवरी से परीक्षाएं हैं, हिजाब पहनने वाली छात्राओं को परीक्षा नहीं देने दिया जाएगा

Update: 2023-01-23 05:39 GMT

Hijab Case

सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा ने सोमवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष हिजाब मामले की जल्द सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि मुस्लिम छात्राओं को केवल सरकारी कॉलेजों में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में शामिल होने की अनुमति देने के लिए तत्काल अंतरिम निर्देश की आवश्यकता है।

सीनियर वकील कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अपीलों का जिक्र कर रहे थे, जिसमें राज्य सरकार द्वारा सरकारी कॉलेजों में धार्मिक हेडस्कार्फ पहनने वाली मुस्लिम लड़कियों पर प्रतिबंध को बरकरार रखा गया था।

अक्टूबर 2022 में, दो-जजों की पीठ ने अलग-अलग फैसला फैसला सुनाया था, जिसमें जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखा था और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने इसके खिलाफ फैसला सुनाया था।

CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि वह इस मामले पर गौर करेंगे और इसे तीन जजों की बेंच के समक्ष सूचीबद्ध करेंगे।

अरोड़ा ने कहा कि छात्र पहले ही एक शैक्षणिक वर्ष खो चुके हैं और सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों द्वारा हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के बाद मुस्लिम छात्राओं को निजी संस्थानों में जाना पड़ा रहा है।

अरोड़ा ने कहा,

"लेकिन परीक्षा सरकारी कॉलेजों में आयोजित की जानी है। इसलिए निजी कॉलेज परीक्षा आयोजित नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल 6 फरवरी से शुरू होंगे। हम केवल अंतरिम निर्देश के लिए मामले को उठाने की प्रार्थना कर रहे हैं।"



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