हाईकोर्ट बिना कारण बताए शुरुआत में ही दूसरी अपील खारिज नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट
सु्प्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए कि हाईकोर्ट सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के तहत दायर दूसरी अपील बिना कारण बताए शुरुआत में ही खारिज नहीं कर सकता है। एक मामले को फिर से विचार करने के लिए हाईकोर्ट को वापस भेज दिया।
मौजूदा मामले में हाईकोर्ट ने एक वाक्य के आदेश के साथ दूसरी अपील को खारिज कर दिया था।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था, "यहां दी गई प्रस्तुतियों और कानून के प्रश्न को देखते हुए यह कोर्ट दूसरी अपील को स्वीकार करने के लिए कानून का कोई प्रश्न नहीं पाता है, जिसके कारण दूसरी अपील खारिज की जाती है।"
इस आदेश पर आपत्ति जताते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि मामले में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल नहीं है तो हाईकोर्ट के पास अपील को खारिज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हालांकि, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि अपील में कोई ठोस कानून शामिल नहीं है, हाईकोर्ट को कारणों को दर्ज करना होगा।
कोर्ट ने आदेश XLII नियम एक के आधार पर नोट किया, आदेश XLI के प्रावधान दूसरी अपील पर भी लागू होते हैं, हालांकि पूरी तरह से नहीं, लेकिन कुछ हद तक। आदेश XLII में निहित जनादेश को ध्यान में रखते हुए, हाईकोर्ट को दूसरी अपील की सुनवाई करते हुए, जहां तक संभव हो, आदेश XLI में निहित प्रक्रिया का पालन करना होगा।
यहां तक कि जब किसी समवर्ती निष्कर्ष की अपील की जाती है तो अपीलकर्ता यह बताने का हकदार है कि यह कानून में खराब है क्योंकि इसे कार्यवाही में शामिल नहीं किया गया था या यह बिना किसी सबूत पर आधारित था या यह भौतिक दस्तावेजी साक्ष्य की गलत व्याख्या पर आधारित था या यह कानून के प्रावधान के खिलाफ दर्ज किया गया था या निर्णय पर न्यायिक रूप से कार्य करने वाला कोई भी जज यथोचित रूप से नहीं पहुंच सकता था। एक बार जब अपील की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट संतुष्ट हो जाता है कि अपील में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, उसे उस प्रश्न को तैयार करना होता है और प्रतिवादी को नोटिस जारी करना होता है।
कोर्ट ने आगे कहा,
"यदि अपील में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल नहीं है तो हाईकोर्ट के पास अपील को खारिज करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। हालांकि, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि अपील में कोई ठोस कानून शामिल नहीं है, हाईकोर्ट कारणों को दर्ज करना होगा। निष्कर्ष के लिए कारण देना आवश्यक है क्योंकि यह प्रतिकूल रूप से प्रभावित पक्ष को यह समझने में मदद करता है कि उसकी प्रस्तुतियां क्यों स्वीकार नहीं की गईं। न्यायालय को आरंभिक स्तर पर अपील को खारिज करते हुए भी अपने विवेक के सचेत आवेदन को प्रदर्शित करना चाहिए। हमारा मानना है कि हाईकोर्ट अपने निष्कर्ष के लिए कोई कारण बताए बिना दूसरी अपील को सीमित समय में खारिज नहीं कर सकता है"।
अदालत ने मिसाल सूरत सिंह (मृत) बनाम सिरी भगवान और अन्य (2018) 4 एससीसी 562 का भी उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि बिना स्वीकार किए दूसरी अपील को खारिज करने के लिए हाईकोर्ट को कारण बताने की आवश्यकता है।
केस शीर्षक: हसमत अली बनाम अमीना बीबी और अन्य
सिटेशन: एलएल 2021 एससी 689
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