"केंद्रीय मंत्री ने किसानों को धमकी देने वाले कथित बयान नहीं दिए होते तो लखीमपुर खीरी हिंसा नहीं होती": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चार आरोपियों को जमानत से इनकार किया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा कांड के चार मुख्य आरोपियों को जमानत देने से इनकार करते हुए सोमवार को कहा कि अगर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने किसानों को खदेड़ने वाले धमकी देने वाला कथित बयान नहीं दिया होते तो लखीमपुर खीरी में हिंसक घटना नहीं हुई होती।
जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने कहा,
" ऊंचे पदों पर बैठे राजनीतिक व्यक्तियों को समाज में इसके नतीजों को देखते हुए एक सभ्य भाषा अपनाते हुए सार्वजनिक बयान देना चाहिए। उन्हें गैर-जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए क्योंकि उन्हें अपनी स्थिति और उच्च पद की गरिमा के अनुरूप आचरण करना आवश्यक है।"
अदालत ने यह भी पाया कि जब क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 लागू की गई तो कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन क्यों किया गया और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वहां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आदि के रूप में क्यों आए?
अदालत ने यह कहते हुए कि सांसदों को कानून का उल्लंघन करने वाले के रूप में नहीं देखा जा सकता। अदालत ने कहा कि इस पर विश्वास नहीं होता कि राज्य के उपमुख्यमंत्री की जानकारी में य्ह नहीं था कि क्षेत्र में धारा 144 सीआरपीसी के प्रावधानों को लागू किया गया है और कोई भी वहां कोई भी सभा करना निषिद्ध है।
गौरतलब है कि कोर्ट ने अपराध की स्वतंत्र, निष्पक्ष, निष्पक्ष और वैज्ञानिक जांच करने के लिए विशेष जांच दल के प्रयासों की सराहना की। इसके साथ ही, बेंच ने कहा कि आरोप पत्र में आरोपी-आवेदक और अपराध के सह-अभियुक्त के खिलाफ भारी सबूतों का खुलासा किया गया है, जिसे क्रूर, शैतानी, बर्बर, भ्रष्ट, और अमानवीय करार दिया गया है।
आरोपियों पर लगाये आरोप
न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि घटना की तारीख से पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी ने किसानों को धमकी दी थी और इसलिए वे धमकियों और बयानों से नाराज और उत्तेजित थे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, किसानों ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की उक्त धमकियों के खिलाफ एक विरोध बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया था।
आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री द्वारा किसानों को धमकी देने वाले वीडियो के वायरल होने के बावजूद, केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।
तथ्य यह है कि केंद्रीय मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा ने अन्य सह-आरोपियों के साथ अपनी शक्ति, रौब और प्रभाव दिखाने के लिए केंद्रीय मंत्री के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करते हुए निर्दोष किसानों को कुचलने का शैतानी और बर्बर अपराध किया।
बताया जाता है कि कार से जा रहे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू के समर्थकों पर कुछ किसानों ने हमला किया था। उनके वाहनों के शीशे तोड़ दिए गए। अजय मिश्रा और आरोपी आशीष मिश्रा की तस्वीरों वाला एक होर्डिंग बोर्ड भी क्षतिग्रस्त हो गया और इसलिए, आशीष मिश्रा ने अपने सहयोगियों के साथ साजिश रची और विरोध करने वाले किसानों को सबक सिखाने का फैसला किया।
यह भी आरोप लगाया गया था कि वह और उसके सहयोगी हथियारों से लैस होकर कुश्ती प्रतियोगिता स्थल को वाहनों में छोड़ गए, जैसा कि एफआईआर में उल्लेख किया गया है और महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज की ओर बहुत तेज गति से गाड़ी चलाई, जहां प्रदर्शनकारी किसान अपने घरों को लौट रहे थे।
महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य की ओर से दायर जवाबी हलफनामे में यह विशेष रूप से कहा गया है कि किसान सबसे शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे और उनका विरोध हिंसक नहीं था।
अदालत ने कहा कि चूंकि आरोपी-आवेदक और मुख्य आरोपी, आशीष मिश्रा @ मोनू बहुत प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों से हैं और इसलिए, अभियोजन पक्ष की आशंका न्याय की प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रही है, उससे छेड़छाड़ कर रही है। इस स्तर पर साक्ष्य और गवाहों को प्रभावित करने से इनकार नहीं किया जा सकता और परिणामस्वरूप, सभी चार आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की जाती है।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी मामले में जमानत देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश रद्द कर दिया था।
शीर्ष अदालत ने यह माना था कि हाईकोर्ट ने अप्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखते हुए और पीड़ितों को सुनवाई के अधिकार से वंचित करते हुए आदेश पारित किया। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने जमानत आदेश रद्द कर दिया और मिश्रा को एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने को कहा।
कोर्ट ने तब कहा था,
"पीड़ितों की सुनवाई से इनकार करना और हाईकोर्ट द्वारा दिखाई गई जल्दबाजी जमानत आदेश को रद्द करने के योग्य है ... आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।"
पीठ ने कहा था कि पीड़ितों को जमानत की सुनवाई सहित सभी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यात्मक योग्यता में प्रवेश करने के लिए भी हाईकोर्ट की आलोचना की, जो ट्रायल का विषय हैं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने इलाहाबाद के 10 फरवरी के आदेश को चुनौती देते हुए लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों के परिवार के सदस्यों द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका में निर्देश जारी किया था।
पीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य से यह भी कहा था कि उसे जमानत आदेश के खिलाफ अपील दायर करनी चाहिए थी, जैसा कि विशेष जांच दल की निगरानी करने वाले न्यायाधीश द्वारा सिफारिश की गई थी।
राज्य ने यह कहते हुए कि अपराध गंभीर था, कहा था कि मिश्रा के भागने का जोखिम नहीं है और गवाहों को पर्याप्त सुरक्षा दी गई है।
केस टाइटल - लवकुश बनाम यूपी राज्य और जुड़े अन्य मामले
साइटेशन : 2022 लाइव लॉ (एबी) 235
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