"कानून असहमति को दबाने के लिए" पूर्व अफसरों ने यूएपीए के प्रावधानों को चुनौती दी, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उन याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर एक रिट याचिका पर नोटिस जारी किया - जो सभी पूर्व आईएएस / आईपीएस / आईएफएस अधिकारी रहे हैं - उन्होंने आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1967 के विभिन्न प्रावधानों की वैधता को चुनौती दी है।
बुधवार को, भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और निर्देश दिया कि इसे इसी तरह की याचिका के साथ टैग किया जाए।
वरिष्ठ अधिवक्ता चंदर उदय सिंह ने याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया, जिनमें पूर्व आईएएस अधिकारी हर्ष मंदर, वजाहत हबीबुल्लाह, अमिताभ पांडे, कमल कांत जायसवाल, हिंदाल हैदर तैयबजी, एमजी देवसहायम, प्रदीप कुमार देब, बलदेव भूषण महाजन, पूर्व आईपीएस अधिकारी जूलियो फ्रांसिस रिबेरो , पूर्व आईएफएस अधिकारी अशोक कुमार शर्मा, और पूर्व आईपीएस डॉ. ईश कुमार शामिल हैं।
याचिका मुख्य रूप से चार मुद्दों से संबंधित है- "आतंकवादी" होने के आरोपों पर मुकदमा चलाने वाले व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा की कमी, "गैरकानूनी गतिविधियों" को अंजाम देने के आरोप में व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा की कमी, अधिनियम की धारा 45 के तहत मंज़ूरी की प्रक्रिया और धारा 43डी(5) के प्रोविज़ो के तहत जमानत देने पर प्रतिबंध।
याचिका में कहा गया है कि सफल अभियोजन की बेहद कम दर और यह तथ्य कि नागरिक खुद को लंबी अवधि के लिए कैद में पाते हैं और कुछ की मृत्यु भी हो चुकी है, इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि "धारा 43डी(5) के प्रावधान को अधिनियम के वास्तविक उद्देश्यों को प्राप्त करने की तुलना में मनमाने ढंग से असहमति को दबाने के लिए उपयोग किया जाता है।"
याचिका में कहा गया है कि यूएपीए एक निवारक निरोध कानून नहीं है, लेकिन इसके प्रावधानों की कठोरता, विशेष रूप से जमानत के संबंध में, यह अनुच्छेद 22 की सुरक्षा के बिना लगभग एक निवारक निरोध कानून के समान है। याचिका में कहा गया है कि धारा 43डी (5) के प्रावधान की अंतर्निहित मनमानी और उसमें निहित पूर्ण शक्ति, प्रभावी रूप से सुनिश्चित करती है कि यूएपीए के प्रावधानों का उपयोग निवारक निरोध कानून के रूप में किया जाए जबकि यूएपीए निवारक निरोध कानून नहीं है। याचिका में मांग की गई है कि उक्त प्रावधान को समाप्त कर दिया जाए, या कम से कम पढ़ा ही जाए, जिससे "सरकार द्वारा सत्ता के मनमाने प्रयोग पर लगाम लगाई जाए और संविधान में निहित मौलिक अधिकारों को बरकरार रखा जाए।"
याचिका में यह भी मांग की गई है कि प्रतिवादी को हर उस व्यक्ति का नाम प्रकाशित करने का निर्देश दिया जाए जिसके खिलाफ चौथी अनुसूची में मुकदमा चलाने की मांग की गई है; स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा सामग्री की स्वतंत्र समीक्षा को दर्शाने वाले कारणों से युक्त विस्तृत स्वीकृति आदेश प्रदान करें; उन लोगों को मुआवजा देने के लिए एक उपयुक्त योजना स्थापित करें जो यूएपीए के तहत कैद हैं और जो अंततः बरी हो गए हैं, मुआवजे की मात्रा जेल में बिताए गए समय के अनुपात में बढ़ाई जानी चाहिए।
याचिका निम्नलिखित आधारों पर विस्तृत निवेदन करती है:
"आतंकवादी" होने के आरोपी लोगों के अधिकारों की सुरक्षा का अभाव
याचिका में कहा गया है कि अधिनियम के तहत "आतंकवादी अधिनियम" की परिभाषा का दूसरा भाग कहता है कि "आतंकवादी अधिनियम" एक ऐसा कार्य है जिससे आतंक होता है, यूएपीए में आतंक की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। याचिका में कहा गया है कि: "किसी व्यक्ति पर "आतंकवादी कृत्य" करने का आरोप लगाते हुए, "आतंकवादी" शब्द की परिभाषा के अभाव में, "आतंकवादी" शब्द टिकने वाला नहीं। आतंक पर प्रहार करने के इरादे से या लोगों में आतंक फैलाने की संभावना के साथ…", खुले विचारों वाला ये शब्द, अपरिभाषित और मनमाना है। यह मनमानी और एक परिभाषा में सटीकता की कमी जो किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता को प्रभावित करती है, को कायम नहीं रखा जा सकता है , और इसे रद्द करने की आवश्यकता है।
याचिका में कहा गया है कि चौथी अनुसूची में उनके नाम प्रकाशित किए बिना, आतंकवाद में शामिल होने के आरोपों पर व्यक्तियों पर सीधे मुकदमा चलाया जाता है और यूएपीए के तहत निर्मित तंत्र चौथी अनुसूची में उनके नामों का ऐसा गैर-प्रकाशन उन्हें अधिकारों और पहुंच से वंचित करता है। (पैरा 28)
इसमें प्रस्तुत किया गया है:
"उन व्यक्तियों के लिए जिनके नाम अनुसूची 4 में शामिल नहीं हैं, लेकिन जिनके लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है ( साक्ष्य सामग्री और सबूत के आधार पर),ऐसे व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जा रहे किसी आवेदन प्रक्रिया या समीक्षा के बिना अपना नाम साफ़ करने के लिए एक लंबी ट्रायल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।"
याचिका में आगे कहा गया है कि आतंकवादियों का दो श्रेणियों में वर्गीकरण- एक जिनके नाम अनुसूची 4 में शामिल हैं और जिनका नाम नहीं है- गलत और त्रुटिपूर्ण है, और न केवल यूएपीए के तहत अस्वीकार्य है, बल्कि अनुच्छेद 14 के विपरीत भी है।
याचिका में आगे कहा गया है कि सरकार अनुसूची 4 में "आतंकवाद" के लिए मुकदमा चलाने वाले व्यक्ति के नाम को प्रकाशित करने या अनुसूची 4 में व्यक्ति का नाम प्रकाशित किए बिना उस व्यक्ति पर आतंकवाद के लिए मुकदमा चलाने के लिए अपने विवेकाधिकार पर अहंकार करती है। यह विवेकाधीन शक्ति यूएपीए से प्रवाहित नहीं होती है, और पूरी तरह से न केवल विपरीत है बल्कि अनुच्छेद 14 और 21 में निहित संवैधानिक जनादेश भी के भी खिलाफ है
याचिका में प्रार्थना की गई है कि चौथी अनुसूची के तहत उपलब्ध समान सुरक्षा उन सभी लोगों के लिए उपलब्ध कराई जाए, जिनके नाम चौथी अनुसूची में प्रकाशित नहीं हैं, लेकिन जिनके मामले में यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की मंज़ूरी सरकार द्वारा दी गई है।
"गैरकानूनी गतिविधियों" के आरोपी लोगों के अधिकारों के संरक्षण का अभाव
याचिका में कहा गया है कि जहां "गैरकानूनी एसोसिएशन" को अधिनियम के तहत सुरक्षा तंत्र मिलता है, वहीं "गैरकानूनी गतिविधियों" के आरोपी व्यक्तियों को समान सुरक्षा नहीं दी गई है। यह प्रार्थना की गई है कि समानता के सिद्धांत की आवश्यकता है कि "गैरकानूनी एसोसिएशन" के रूप में एक ही तरह की गैरकानूनी गतिविधि करने के आरोपी व्यक्तियों के लिए एक समान सुरक्षात्मक तंत्र होना चाहिए।
धारा 45 के तहत मंज़ूरी की प्रक्रिया
याचिका में कहा गया है कि ऐसे व्यक्तियों को "आतंकवादी कृत्यों" को अंजाम देने के आरोपी और जिनके नाम चौथी अनुसूची में प्रकाशित नहीं हैं, और जिन व्यक्तियों पर "गैरकानूनी गतिविधियों" का आरोप लगाया गया है, उनके लिए एकमात्र सुरक्षा धारा 45 में निहित है।
याचिका में कहा गया है कि न्यायिक सिद्धांतों को लागू करने के लिए समीक्षा समिति (धारा 35 और 36 के तहत) की आवश्यकता है, लेकिन प्राधिकरण को मंज़ूरी देने के लिए ऐसे कोई मानक निर्धारित नहीं हैं, इस प्रकार केवल प्रशासनिक अभ्यास के लिए मंज़ूरी देने से पहले "स्वतंत्र समीक्षा" करने के लिए कोई पैमाना निर्धारित नहीं किया गया है।
यह आगे प्रस्तुत करती है कि:
"स्वतंत्र समीक्षा" या मंज़ूरी देने के किसी भी बिंदु पर, किसी व्यक्ति पर "आतंकवादी कृत्य" या "गैरकानूनी गतिविधि" करने का आरोप लगाने वाले व्यक्ति को सुनवाई का अधिकार नहीं है। इसके अलावा, मंज़ूरी देने वाले प्राधिकारी, जिसे किसी व्यक्ति के खिलाफ सामग्री की "स्वतंत्र समीक्षा" करनी है, इस अभ्यास को पूरा करने के लिए वैधानिक रूप से केवल सात दिन का समय दिया जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि "स्वतंत्र समीक्षा" की प्रक्रिया केवल आई- वॉश प्रक्रिया है।
याचिका इस तथ्य की ओर भी ध्यान आकर्षित करती है कि यूएपीए की धारा 52 के तहत कोई नियम नहीं बनाया गया है कि कैसे और किस तरीके से मंज़ूरी देने वाले प्राधिकारी को सबूतों की "स्वतंत्र रूप से समीक्षा" करने की आवश्यकता है।
याचिकाकर्ता प्रस्तुत करते हैं कि,
"एक सार्थक पूर्व-स्वीकृति "स्वतंत्र समीक्षा" प्रक्रिया के लिए आवश्यक रूप से पूरी सामग्री की आवश्यकता होगी, जिसे अभियुक्त व्यक्ति को उपलब्ध कराया जा रहा है। आरोपी व्यक्ति तब "स्वतंत्र समीक्षा" प्रक्रिया और मंजूरी की जांच कर सकता है, इस मुद्दे पर कानूनी सिद्धांतों और न्यायिक निर्णयों के आलोक में, और उसके बाद, यदि पीड़ित हैं, तो उन्हें मंजूरी प्रक्रिया की न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार है।"
याचिका में गृह मंत्रालय द्वारा लोकसभा में दिए गए उत्तर की एक प्रति संलग्न है जिसमें 2015-2019 के दौरान यूएपीए के तहत गिरफ्तार और दोषी व्यक्तियों की संख्या का विवरण दिया गया है:
Year Number of Persons Arrested Number of Persons Convicted
2015 1128 23
2016 999 24
2017 1554 39
2018 1421 35
2019 1948 34
याचिका में कहा गया है कि सजा की औसत दर 2.19 प्रतिशत रही है और उस प्रकाश में, यह प्रस्तुत किया गया है कि "यूएपीए के तहत मुकदमा या तो "बुरे विश्वास" में शुरू किया गया है, या सबूत की गुणवत्ता पर्याप्त नहीं है, जिससे मंज़ूरी देने से पहले "स्वतंत्र समीक्षा" की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठता है।
यह आगे प्रस्तुत करती है कि "यूएपीए "अच्छे विश्वास" कार्यों की रक्षा करता है [धारा 49], यह अनिवार्य है कि "बुरे विश्वास" कार्यों को कम से कम किया जाए।"
यह प्रस्तुत करती है कि बुरे विश्वास कार्यों को कम करने के लिए "आरोपी व्यक्ति को सभी सामग्री दी जाती है जो स्वीकृति प्राधिकारी के समक्ष रखी जाती है, साथ ही साथ उक्त सामग्री स्वीकृति प्राधिकारी को प्रदान की जाती है, और प्राधिकरण की स्वीकृति का तर्कपूर्ण निर्णय भी, अगर मंज़ूरी दी जाती है।"
यह प्रस्तुत करती है कि वास्तव में स्वतंत्र समीक्षा प्राधिकारी की अनुपस्थिति में, साक्ष्य की पूर्व-मंज़ूरी की समीक्षा का पूरा अभ्यास कानून के सिद्धांतों के लिए एक दिखावा और महज जुमलेबाजी के रूप में कम हो जाता है। याचिका में जांच प्राधिकारी द्वारा एकत्र किए गए सबूतों की स्वतंत्र रूप से समीक्षा करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय के उदाहरण के रूप में यूके में क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विसेज के उदाहरण का हवाला दिया गया है।
यूएपीए अधिनियम की धारा 45 पर, याचिका प्रस्तुत करती है कि:
"एक कानून, जो केवल "प्रथम दृष्टया" राय के आधार पर एक इंसान की निरंतर कैद की अनुमति देता है और जमानत की अनुमति नहीं देता है, वास्तव में एक अन्यायपूर्ण कानून है, और यदि ऐसे ही क़ानून की किताब पर बना रहना है, तो जिस व्यक्ति की लंबी और अनिश्चितकालीन क़ैद की मांग की गई है, उसे इस तरह की क़ैद को चुनौती देने का हर मौका दिया जाना चाहिए, खासकर अगर, जैसा कि मौजूदा आंकड़े बताते हैं, 97.81 प्रतिशत संभावना है कि व्यक्ति अंततः बरी कर दिया जाएगा।"
जमानत के मुद्दे
याचिका में आगे धारा 43डी के प्रावधान की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है जिसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति को जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा यदि अदालत की राय है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आरोप "प्रथम दृष्टया" सच है। यह प्रस्तुत करती है कि प्रावधान मनमाना और अनुचित है और अनुच्छेद 4, 19 और 21 के खिलाफ परीक्षण में रद्द किया जा सकता है, खासकर जब यूएपीए अधिनियम निवारक निरोध के लिए अधिनियमित कानून नहीं है।
याचिका में कहा गया है कि चूंकि यूएपीए निवारक निरोध कानून नहीं है, इसलिए किसी व्यक्ति को केवल आरोप के आधार पर जमानत के अधिकार से वंचित करने का कोई औचित्य नहीं है।
याचिका में कहा गया है कि,
"... विश्वास करने के लिए उचित आधार कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच है ..." शब्दों का उपयोग एक आरोपी पर यह दिखाने के लिए बोझ डालता है कि आरोपी के लिए जमानत प्राप्त करने के लिए प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है। ... और यह कि "हमारे सामान्य कानून आपराधिक न्यायशास्त्र के माध्यम से चलने वाला सुनहरा धागा, यानी, दोषी साबित होने तक एक व्यक्ति निर्दोष है, पूरी तरह से कायम है और इसे छोड़ दिया गया है।"
याचिका सीबीआई बनाम अमरमणि त्रिपाठी [20005 8 SCC 21] के मामले पर निर्भर करती है, जिसमें जमानत देते समय विचार करने के लिए आठ मानदंड निर्धारित किए गए थे- प्रथम दृष्टया विश्वास करने का आधार, अपराध की प्रकृति, सजा की गंभीरता, अपराध के दोहराए जाने की संभावना, गवाह सहित अन्य के साथ छेड़छाड़ की गई है।
याचिका में कहा गया है कि जहां तक धारा 43डी(5) का संबंध है, किसी व्यक्ति को अन्य 7 तत्वों पर विचार किए बिना, किसी व्यक्ति को कैद में रखने के लिए प्रथम दृष्टया मामला होना आवश्यक है।
"इसलिए, ऐसे मामलों में जहां "दोषी साबित होने तक निर्दोष" का सिद्धांत लागू होता है, और यदि कोई क़ानून सिद्धांत के आवेदन को रोकता या प्रतिबंधित करता है, तो क़ानून पूर्व-असंवैधानिक और अमान्य है," याचिका प्रस्तुत करती है।
याचिका आगे रंजीतसिंह ब्रह्मजीत सिंह शर्मा बनाम महाराष्ट्र राज्य (2005) 5 SCC 294 और दीपक भाई जगदीश चंद्र पटेल बनाम गुजरात राज्य 2019 (16) SCC 547 और भारत संघ बनाम के ए नजीब (2021) 3 SCC 713 पर भरोसा करते हुए यह प्रस्तुत करती है कि सर्वोच्च न्यायालय, में अनुच्छेद 32 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूएपीए के तहत मामलों में जमानत देने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए निहित शक्तियां हैं, जिनका न्यायालयों द्वारा पालन किया जाना सुनिश्चित करने के लिए है। यूएपीए के प्रावधानों को केवल असहमति को रोकने के लिए मनमाने ढंग से, अंधाधुंध और दुर्भावनापूर्ण तरीके से लागू नहीं किया जा सकता है।
याचिका निकेश ताराचंद शाह बनाम भारत संघ 2018 (11) SCC 1 और मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 (1) SCC पर यह तर्क देने के लिए भी भरोसा करती है कि जहां कानून में स्पष्ट मनमानी मौजूद है वहां संवैधानिकता में कमी है।
याचिका में प्रार्थना की गई है कि न्यायालय:
• धारा 43डी(5) के प्रावधान को स्पष्ट रूप से मनमाना और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन घोषित करे।
• उन व्यक्तियों के लिए उपयुक्त निवारण तंत्र के गठन का निर्देश दें, जो यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने का सामना करते हैं, नाम चौथी अनुसूची में प्रकाशित किए बिना।
• प्रतिवादी को निर्देश दे कि मंज़ूरी प्रदान करते समय उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में प्रत्येक व्यक्ति का नाम प्रकाशित करें जिसके खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई है (चाहे केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा)।
• "गैरकानूनी गतिविधियों" को अंजाम देने के आरोपी लोगों के लिए एक निवारण तंत्र स्थापित करने के लिए सरकार को निर्देश दें कि उन्हें अपना नाम साफ़ करने का वही अवसर मिले जो यूएपीए के तहत "गैरकानूनी एसोसिएशन" के लिए वैधानिक रूप से उपलब्ध है।
• उत्तरदाताओं को निर्देश दे कि वे यूएपीए के अध्याय IV और अध्याय VI के तहत आरोपी सभी व्यक्तियों को सभी सामग्री प्रदान करें जो कि स्वीकृति प्राधिकारी को समसामयिक रूप से प्रदान करने के साथ रखी गई हैं।
• स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा सामग्री की स्वतंत्र समीक्षा को दर्शाने वाले कारणों से युक्त विस्तृत स्वीकृति आदेश प्रदान करने के लिए सरकार को निर्देश दे।
• यूएपीए के तहत जेल में बंद लोगों और अंततः बरी हो जाने वाले लोगों को मुआवजे की मात्रा में जेल में बिताए गए समय के अनुपात में वृद्धि के साथ मुआवजा देने के लिए सरकार को एक उपयुक्त योजना स्थापित करने का निर्देश दे।
ऐन मैथ्यू ने ये याचिका दायर की है।
केस का नाम: अमिताभ पांडे और अन्य बनाम भारत संघ