अनुसूचित जातियों (एससी) के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति देने वाले अपने निर्णय में, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीआर गवई ने चिंताओं को दूर करने और निर्णय को मान्य करने के लिए डॉ बीआर अंबेडकर के विचारों का व्यापक रूप से उपयोग किया।
निर्णय में सामाजिक न्याय, समानता और वंचित समूहों के उत्थान पर अंबेडकर के विचारों का व्यापक रूप से उल्लेख किया गया है, और उन्हें एससी के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति का समर्थन करने के लिए आधार के रूप में उपयोग किया गया है।
निर्णय की शुरुआत 25 नवंबर, 1949 को संविधान सभा में दिए गए अंबेडकर के भाषण से की गई चेतावनी को उद्धृत करके की गई है, जिसमें कहा गया था कि अकेले राजनीतिक लोकतंत्र पर्याप्त नहीं है और इसके साथ सामाजिक लोकतंत्र भी होना चाहिए, जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को मूल सिद्धांतों के रूप में बनाए रखता है।
जस्टिस गवई ने इस बात पर प्रकाश डाला,
“उन्होंने देश में सामाजिक और आर्थिक संरचना के बारे में विरोधाभासों की ओर इशारा किया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हम लंबे समय तक सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता को नकारते रहेंगे, तो हम ऐसा केवल अपने राजनीतिक लोकतंत्र को खतरे में डालकर करेंगे। इसलिए उन्होंने राष्ट्र से इस विरोधाभास को जल्द से जल्द दूर करने की अपील की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, तो असमानता से पीड़ित लोग राजनीतिक लोकतंत्र की संरचना को नष्ट कर देंगे, जिसे संविधान सभा ने इतनी मेहनत से बनाया था।"
जस्टिस गवई ने अंबेडकर के विभिन्न भाषणों और कार्यों का हवाला देते हुए अंबेडकर के इस विश्वास पर जोर दिया कि अस्पृश्यता को दूर करना राष्ट्र निर्माण और भाईचारे का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जस्टिस गवई ने इस बात पर प्रकाश डाला कि “डॉ अंबेडकर का मानना था कि अगर अछूत उस कलंक से बाहर निकलकर राष्ट्र निर्माण में भाग लेते हैं, तो वे राष्ट्र की प्रगति में ही योगदान देंगे। उनका मानना था कि अस्पृश्यता को दूर करने का आंदोलन सही मायने में राष्ट्र निर्माण और भाईचारे का आंदोलन है।”
ऐतिहासिक संदर्भ और अंबेडकर की सक्रियता
जस्टिस गवई ने कहा कि एक समय पर जातिगत भेदभाव वैश्विक स्तर पर नस्लीय भेदभाव और दास व्यापार से भी आगे निकल गया था। उन्होंने बताया कि कैसे कुछ जातियों को उच्च वर्गों द्वारा अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ा, उन्हें बुनियादी अधिकारों से वंचित किया गया और अपमानजनक परिस्थितियों में रहने के लिए मजबूर किया गया। जस्टिस गवई ने साउथबोरो समिति के समक्ष अंबेडकर की 1919 की गवाही का संदर्भ दिया, जिसमें अछूतों को रोजगार और सार्वजनिक सेवाओं से व्यवस्थित रूप से बाहर रखने का खुलासा किया गया था।
इस गवाही में अछूत व्यापारियों से खरीदने से इनकार करने और सैन्य और पुलिस सेवाओं से बहिष्कृत करने जैसे भेदभाव के उदाहरण शामिल थे। 1927 के महाड सत्याग्रह और कालाराम मंदिर सत्याग्रह सहित अंबेडकर की सक्रियता को हाशिए पर पड़े लोगों के लिए समान अधिकार हासिल करने के उनके अथक प्रयासों को दर्शाने के लिए उद्धृत किया जाता है। समानता और आरक्षण पर अंबेडकर के विचार फैसले ने अंबेडकर की इस धारणा को रेखांकित किया कि अस्पृश्यता के खिलाफ संघर्ष मूल रूप से समानता के लिए संघर्ष था।
अंबेडकर ने तर्क दिया कि सार्वजनिक संपत्ति और संसाधनों पर उच्च जातियों का एकाधिकार नहीं होना चाहिए और अछूतों को उन तक पहुंचने का जन्मजात अधिकार है। जस्टिस गवई ने अनुराग बसु की पुस्तक "द फोरसाइटेड अंबेडकर" का हवाला दिया, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि अंबेडकर ने इस धारणा को खारिज कर दिया कि अछूतों को उच्च जातियों द्वारा स्वेच्छा से उन्हें अधिकार दिए जाने का इंतजार करना चाहिए, इसके बजाय उन्होंने कानूनी और सामाजिक सुधारों के माध्यम से इन अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए सक्रिय प्रयासों का आह्वान किया।
जस्टिस गवई ने संविधान के प्रारूपण के दौरान अंबेडकर के भाषणों का उल्लेख किया, विशेष रूप से अनुच्छेद 16 पर उनके विचार, जो सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता की गारंटी देता है।जस्टिस गवई ने कहा, अंबेडकर ने ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण की आवश्यकता को स्वीकार किया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि ऐसे आरक्षणों से समानता के सिद्धांत को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
जस्टिस गवई ने अनुच्छेद 16 पर 30 नवंबर, 1948 को डॉ. अंबेडकर के भाषण का हवाला देते हुए कहा, “डॉ अंबेडकर कहते हैं कि खंड (1) में निर्दिष्ट अवसर की समानता को कुछ समुदायों द्वारा की गई मांग के साथ सामंजस्य स्थापित करना होगा। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक कारणों से, प्रशासन पर एक समुदाय या कुछ समुदायों का नियंत्रण रहा है, ऐसी स्थिति खत्म होनी चाहिए और अन्य लोगों को भी सार्वजनिक सेवाओं में आने का अवसर मिलना चाहिए। हालांकि, उन्होंने कहा कि अगर ऐसे समुदायों की मांग को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह खंड (1) में गारंटीकृत समानता के पहले सिद्धांत को नष्ट कर देगा... इसलिए वह आरक्षण को अल्पसंख्यक सीटों तक सीमित रखने की वकालत करते हैं।"
जस्टिस गवई ने अनुच्छेद 16 पर 30 नवंबर, 1948 को डॉ अंबेडकर के भाषण का हवाला देते हुए कहा गवई ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार माना है कि राज्य को उन लोगों को समान बनाने के उद्देश्य से प्रतिपूरक कार्रवाई का सहारा लेना चाहिए जो अपने धन, शिक्षा या सामाजिक वातावरण में तथ्यात्मक रूप से असमान हैं, निर्दिष्ट क्षेत्रों में समान हैं।
अनुसूचित जातियों के बीच आरक्षण लाभों में असमानता
जस्टिस गवई ने जस्टिस उषा मेहरा आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें खुलासा हुआ कि 60 अनुसूचित जातियों वाली राष्ट्रपति सूची के बावजूद, आंध्र प्रदेश में केवल 4 या 5 समुदायों ने आरक्षण का लाभ उठाया था। पंजाब में, बाल्मीकि और मज़हबी अनुसूचित जाति की आबादी का 41.9% हिस्सा बनाने वाले सिखों का सार्वजनिक रोजगार में उनकी जनसंख्या प्रतिशत के सापेक्ष कम प्रतिनिधित्व था।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की पहचान संवैधानिक रूप से अनुच्छेद 341 और 342 के तहत परिभाषित की गई है, जिसमें राष्ट्रपति सूची शामिल है, जिसमें किसी भी बदलाव के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
जस्टिस गवई ने कम प्रतिनिधित्व वाले पिछड़े वर्गों को तरजीह देने के राज्य के कर्तव्य पर जोर दिया, यह देखते हुए कि यह दृष्टिकोण राष्ट्रपति सूची में बदलाव करने के बराबर नहीं है, बशर्ते कि राज्य अन्य को बाहर करने के लिए विशिष्ट अनुसूचित जाति श्रेणियों को 100% आरक्षण आवंटित न करे, जो प्रभावी रूप से अन्य श्रेणियों को राष्ट्रपति सूची से हटा देगा, जो संसद के लिए आरक्षित शक्ति है।
जस्टिस गवई ने विभिन्न अनुसूचित जाति श्रेणियों द्वारा सामना किए गए अमानवीय व्यवहार के ऐतिहासिक और विविध स्तरों को भी इंगित किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि अनुसूचित जाति एक समरूप समूह नहीं बनाती है, और उप-वर्गीकरण इन ऐतिहासिक असमानताओं को संबोधित करता है। इस प्रकार, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में निर्णय जिसमें कहा गया था कि उप-वर्गीकरण स्वीकार्य नहीं है, गलत है।
राजनीतिक लाभ के लिए उप-वर्गीकरण के दुरुपयोग पर
अंबेडकर ने कहा कि पिछड़े समुदायों की पहचान स्थानीय सरकारों पर छोड़ देनी चाहिए, तथा न्यायालयों को ऐसे निर्णयों की समीक्षा करने का अधिकार होना चाहिए। जस्टिस गवई ने अपने इस रुख का समर्थन करने के लिए इसका हवाला दिया कि राज्य को पिछड़ेपन या प्रतिनिधित्व के विभिन्न स्तरों को दर्शाने वाले अनुभवजन्य आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित जाति को उप-वर्गीकृत करने का अधिकार होना चाहिए।
जस्टिस गवई ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि उप-वर्गीकरण का राजनीतिक लाभ के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है, उन्होंने ऐसी चुनौतियों के बारे में डॉ अंबेडकर की दूरदर्शिता का हवाला दिया।
उन्होंने 30 नवंबर, 1948 को संविधान सभा में अंबेडकर के भाषण का हवाला दिया, जिसमें अंबेडकर ने भविष्यवाणी की थी कि यदि स्थानीय सरकारें आरक्षण के लिए अत्यधिक संख्या में सीटें आवंटित करती हैं, तो इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।
जस्टिस गवई ने कहा,
“डॉ अंबेडकर ने ऐसी कठिनाई का पूर्वानुमान लगाया था। संविधान सभा में अपने भाषण में डॉ बी आर अंबेडकर ने कहा कि 'पिछड़े समुदाय' को प्रत्येक स्थानीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए... उन्होंने कहा कि यह एक न्यायोचित मामला होगा। उन्होंने कहा कि यदि स्थानीय सरकार ने आरक्षण की इस श्रेणी में इतनी बड़ी संख्या में सीटें शामिल की हैं, तो कोई भी संघीय न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में जाकर कह सकता है कि आरक्षण इतना बड़ा है कि अवसर की समानता के नियम को नष्ट कर दिया गया है और फिर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि स्थानीय सरकार या राज्य सरकार ने उचित और विवेकपूर्ण तरीके से काम किया है या नहीं। जस्टिस गवई ने बताया कि पिछड़े वर्गों की पहचान और आरक्षण की सीमा के बारे में अंबेडकर ने जो मुद्दे देखे हैं, वे पिछले सात दशकों में भारत में व्यापक मुकदमेबाजी का कारण बन चुके हैं। उन्होंने वर्तमान मुद्दे पर अंबेडकर के तर्क को आगे बढ़ाया कि न्यायिक समीक्षा का उपाय किसी भी सरकार को आरक्षण देने से बचाएगा जो अनुच्छेद 14 और 16 के तहत उचित वर्गीकरण में निहित अवसर की समानता का उल्लंघन करता है।
जस्टिस गवई ने जोर देकर कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के भीतर उचित वर्गीकरण निहित है, और एससी के बीच उप-वर्गीकरण का मूल्यांकन न्यायालय द्वारा इसकी तर्कसंगतता के आधार पर किया जा सकता है।
उन्होंने कहा,
"वर्गीकरण का परिणाम इस अधिक वंचित और कम प्रतिनिधित्व वाले समूह को अधिक तरजीही उपचार प्रदान करना होगा। अंतिम उद्देश्य बड़े समूह के सभी उप-समूहों के बीच वास्तविक समानता प्राप्त करना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह के वर्गीकरण को अनुभवजन्य डेटा द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए, जो साबित करता है कि उप-समूह को अपनी वंचित स्थिति के कारण विशेष उपचार की आवश्यकता है।
उन्होंने अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ (रेलवे) बनाम भारत संघ के फैसले का हवाला दिया, जिसमें जस्टिस कृष्ण अय्यर ने 25 नवंबर, 1949 को डॉ अंबेडकर के संविधान सभा के भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि समानता एक गतिशील अवधारणा है, और अनुच्छेद 14 से 16 में वर्गीकरण और प्रत्येक वर्ग में आने वाले सभी लोगों के लिए समान व्यवहार का सिद्धांत शामिल है।
राष्ट्रपति सूची के भीतर उप-वर्गीकरण के विरोध को संबोधित करते हुए जस्टिस गवई ने इसकी तुलना ऐसे व्यक्तियों से की, जो ट्रेन के सामान्य डिब्बे में प्रवेश करने के लिए संघर्ष करने के बाद, अंदर जाने के बाद दूसरों को प्रवेश करने से रोकते हैं।
उन्होंने इस तरह के विरोध की तुलना उत्पीड़क जातियों द्वारा कम विशेषाधिकार प्राप्त जातियों के साथ किए गए कार्यों से करते हुए कहा,
"वास्तव में, आरक्षण का बड़ा हिस्सा पाने वाले और अपने बीच के कम विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को विशेष उपचार से वंचित करने वाले वर्ग के लोग वही कर रहे हैं जो उच्च जातियों के लोग सदियों से इन लोगों के साथ करते आए हैं, जिसके परिणामस्वरूप पिछड़े वर्गों को बिना किसी गलती के सदियों तक समाज की मुख्यधारा से दूर रखा गया।"
उन्होंने जोर देकर कहा कि जो लोग पहले से ही आरक्षण से लाभान्वित हो चुके हैं, उन्हें उन लाभों को अधिक वंचित उपसमूहों तक पहुंचाने के प्रयासों में बाधा नहीं डालनी चाहिए।
अनुसूचित जातियों के लिए क्रीमी लेयर के सिद्धांत की प्रयोज्यता
जबकि अंबेडकर ने इस बारे में बात नहीं की विशेष रूप से अनुसूचित जातियों में क्रीमी लेयर की समस्या के बारे में, जस्टिक गवई ने अंबेडकर की पुस्तक "व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल्स" में दिए गए अवलोकन का हवाला देते हुए इस सिद्धांत को अनुसूचित जातियों पर लागू करने की वकालत की। उन्होंने अंबेडकर की इस टिप्पणी का हवाला दिया कि आर्थिक हित अक्सर नैतिक विचारों पर हावी हो जाते हैं और निहित स्वार्थी लोग बाहरी दबाव के बिना शायद ही कभी अपने फायदे छोड़ते हैं।
उन्होंने अनुसूचित जातियों के समुदायों से संबंधित उच्च पदस्थ अधिकारियों के बच्चों और वंचित अनुसूचित जातियों के सदस्यों के बच्चों के बीच असमानताओं पर जोर दिया और तर्क दिया कि आरक्षण के तहत उनके साथ समान व्यवहार करने से वास्तविक समानता प्राप्त करने का उद्देश्य विफल हो जाएगा। उन्होंने राज्य से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भीतर क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए एक नीति विकसित करने का आग्रह किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल वास्तव में वंचित लोग ही सकारात्मक कार्रवाई से लाभान्वित हों, जिससे संविधान द्वारा परिकल्पित वास्तविक समानता प्राप्त हो सके।
जस्टिस गवई ने कहा कि संविधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को समाज के सबसे पिछड़े वर्गों के रूप में मान्यता देता है और इन समूहों के भीतर व्यक्तियों को सकारात्मक कार्रवाई से बाहर रखने के मानदंड अन्य वर्गों पर लागू मानदंडों से भिन्न हो सकते हैं।
उन्होंने कहा कि इन श्रेणियों के व्यक्ति जो चपरासी या सफाई कर्मचारी जैसे निचले स्तर के पद प्राप्त करते हैं, उन्हें अभी भी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा माना जाएगा। इसके विपरीत, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि जो लोग आरक्षण से लाभान्वित हुए हैं और उच्च पदों पर पहुंचे हैं, उन्हें अब पिछड़ा नहीं माना जाना चाहिए और उन्हें अधिक योग्य व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई के लाभों को त्याग देना चाहिए।
जस्टिस गवई ने निष्कर्ष निकाला कि अधिक लाभकारी उपचार के लिए अनुसूचित जातियों के बीच उप-वर्गीकरण स्वीकार्य है, बशर्ते कि यह अनुभवजन्य डेटा के साथ उचित हो, और यह कि क्रीमी लेयर सिद्धांत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर लागू होता है, जिसमें बहिष्कार के मानदंड संभावित रूप से अन्य वर्गों के लिए अलग-अलग हो सकते हैं।
केस: पंजाब राज्य और अन्य बनाम दविंदर सिंह और अन्य; सीए संख्या 2317/2011