मीडिया में पहुंचने से पहले अदालत में हलफनामा दाखिल करें: सीजेआई रमाना ने केंद्र सरकार से कहा
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमाना ने सोमवार को न्यायालय में दायर किए जाने से पहले हलफमानों के मीडिया में पहुंच जाने को लेकर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि हलफनामा मीडिया को प्रसारित करने से पहले अदालत में पहले दायर किया जाए।
सीजेआई रमाना ने कहा कि उनके पीआरओ सुबह के कागजात में हलफनामों के बारे में रिपोर्ट दिखाते हैं। हालांकि तब तक उन्हें अदालत में दायर नहीं किया जाता है।
सीजेआई ने एएसजी केएम नटराज को संबोधित करते हुए कहा,
"कृपया हलफनामा प्रसारित न करें। हम केवल मीडिया में हलफनामे पढ़ते हैं। आज मुझे अदालत में उनका हलफनामा मिला लेकिन हर सुबह मेरे पीआरओ ने मुझे हलफनामा (मीडिया में) दिखाया है।"
एएसजी ने बेंच को आश्वासन दिया,
"यह केंद्र सरकार की ओर से नहीं होगा।"
सीजेआई एनवी रमाना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ लौह अयस्क निर्यात को उठाने के लिए आवेदनों के एक बैच पर विचार कर रही थी।
पीठ ने इस्पात मंत्रालय से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या घरेलू बाजार में पर्याप्त लौह अयस्क उपलब्ध है और क्या खनन सामग्री के निर्यात की अनुमति दी जानी चाहिए।