"शिक्षा लाभ कमाने का व्यवसाय नहीं है। ट्यूशन फीस हमेशा सस्ती होनी चाहिए" : सुप्रीम कोर्ट ने निजी मेडिकल कॉलेजों की ट्यूशन फीस सात गुना बढ़ाने के आदेश को रद्द किया

Update: 2022-11-09 05:10 GMT

"शिक्षा लाभ कमाने का व्यवसाय नहीं है। ट्यूशन फीस हमेशा सस्ती होनी चाहिए।"

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा जारी उस सरकारी आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की, जिसमें निजी मेडिकल कॉलेजों की शिक्षण फीस को सात गुना बढ़ाकर 24 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दिया था।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने कहा कि निजी मेडिकल कॉलेजों द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर ट्यूशन फीस बढ़ाने का सरकारी आदेश 'पूरी तरह से अस्वीकार्य और मनमाना है और केवल निजी मेडिकल कॉलेजों के पक्ष और / या उनको उपकृत करने की दृष्टि से' है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक मेडिकल कॉलेज द्वारा दायर एक अपील को खारिज करते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जिसने सरकारी आदेश को रद्द कर दिया था।

अदालत ने कहा कि इनामदार और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2005) 6 SCC 537 में फैसले के बाद आंध्र प्रदेश राज्य ने आंध्र प्रदेश प्रवेश और फीस नियामक समिति (निजी गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक संस्थानों में पेश किए जाने वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए) नियम, 2006 नामक नियम बनाए। नियम, 2006 के नियम 4 फीस निर्धारण के संबंध में है।

प्रवेश एवं फीस नियामक समिति (एएफआरसी) की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए, राज्य सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2011-12 से 2013-14 के लिए फीस निर्धारित करने और बढ़ाने के लिए दिनांक 18.06.2011 को आदेश जारी किया। हालांकि, बाद में, ब्लॉक वर्ष 2017 से 2020 के लिए, एएफआरसी से रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना और निजी मेडिकल कॉलेजों द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर, राज्य सरकार ने दिनांक 06.09.2017 को आदेश जारी किया और एमबीबीएस छात्रों द्वारा देय शिक्षण फीस में वृद्धि की। इस शासनादेश को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि एएफआरसी की सिफारिशों/रिपोर्ट के बिना फीस में वृद्धि/निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

अपील में बेंच ने 2006 के नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि राज्य एएफआरसी के पास लंबित समीक्षा के दौरान फीस में वृद्धि नहीं कर सकता था।

अदालत ने कहा ,

"एक बार जब राज्य सरकार ने नियम, 2006 को अधिनियमित किया जो निर्धारण प्रदान करता है और एएफआरसी द्वारा ट्यूशन फीस की समीक्षा की जा रही है, तो राज्य सरकार नियम, 2006 से बाध्य थी और एएफआरसी के पास लंबित समीक्षा के दौरान फीस में वृद्धि नहीं कर सकती। फीस में एकतरफा वृद्धि करना आंध्र प्रदेश शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और कैपिटेशन शुल्क का निषेध) अधिनियम, 1983 के साथ-साथ नियम, 2006 और पी ए इनामदार (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के उद्देश्यों और लक्ष्य के विपरीत होगा। फीस को बढ़ाकर 24 लाख रुपये प्रति वर्ष करना यानी पहले से निर्धारित फीस से सात गुना अधिक करना बिल्कुल भी उचित नहीं था। शिक्षा लाभ कमाने का व्यवसाय नहीं है। ट्यूशन फीस हमेशा सस्ती होगी। फीस का निर्धारण/फीस की समीक्षा निर्धारण नियमों के मानकों के भीतर होगी और नियम, 2006 के नियम 4 में उल्लिखित कारकों पर सीधा संबंध होगा, अर्थात् (ए) पेशेवर संस्थान का स्थान; (बी) पेशेवर पाठ्यक्रम की प्रकृति; (सी) उपलब्ध बुनियादी ढांचे की लागत; (डी) प्रशासन और रखरखाव पर व्यय; (ई) पेशेवर संस्थान के विकास के लिए आवश्यक एक उचित सरप्लस; (च) आरक्षित वर्ग और समाज के अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के संबंध में फीस की छूट, यदि कोई हो, जिसके कारण राजस्व छूट गया है।

ट्यूशन फीस का निर्धारण / समीक्षा करते समय एएफआरसी द्वारा उपरोक्त सभी कारकों पर विचार किया जाना आवश्यक है। इसलिए, हाईकोर्ट दिनांक 06.09.2017 के जीओ को रद्द करने और निरस्त करने में बिल्कुल उचित है।"

अदालत ने यह भी कहा कि मेडिकल कॉलेजों को जीओ के अनुसार अवैध रूप से एकत्र की गई राशि को बनाए रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

अदालत ने कहा,

"संबंधित मेडिकल कॉलेजों ने सरकारी आदेश दिनांक 06.09.2017 के तहत वसूल की गई राशि का कई वर्षों तक उपयोग किया है और कई वर्षों तक अपने पास रखा है, दूसरी ओर छात्रों ने वित्तीय संस्थानों / बैंकों से ऋण प्राप्त करने के बाद अत्यधिक शिक्षण फीस का भुगतान किया है और ब्याज की उच्च दर का भुगतान किया। यदि सभी एएफआरसी पहले से निर्धारित ट्यूशन फीस से अधिक ट्यूशन फीस निर्धारित / तय करता है तो यह मेडिकल कॉलेजों के लिए संबंधित छात्रों से इसे वसूल करने के लिए हमेशा खुला रहेगा, हालांकि, संबंधित मेडिकल कॉलेजों को दिनांक 06.09.2017 के जीओ के अनुसार अवैध रूप से एकत्र की गई राशि को बनाए रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।"

पीठ ने आगे कहा कि फीस का निर्धारण/ फीस की समीक्षा निर्धारण नियमों के मानकों के भीतर होनी चाहिए।

यह कहा:

शिक्षा लाभ कमाने का व्यवसाय नहीं है। ट्यूशन फीस हमेशा सस्ती होनी चाहिए। फीस का निर्धारण/फीस की समीक्षा निर्धारण नियमों के मानकों के भीतर होगी और नियम, 2006 के नियम 4 में उल्लिखित कारकों पर सीधा संबंध होगा, अर्थात् (ए) पेशेवर संस्थान का स्थान; (बी) पेशेवर पाठ्यक्रम की प्रकृति; (सी) उपलब्ध बुनियादी ढांचे की लागत; (डी) प्रशासन और रखरखाव पर व्यय; (ई) पेशेवर संस्थान के विकास के लिए आवश्यक एक उचित सरप्लस; (च) आरक्षित वर्ग और समाज के अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के संबंध में फीस की छूट, यदि कोई हो, जिसके कारण राजस्व छूट गया है। ट्यूशन फीस का निर्धारण / समीक्षा करते समय एएफआरसी द्वारा उपरोक्त सभी कारकों पर विचार किया जाना आवश्यक है।

पीठ ने अपील खारिज करते हुए 5 लाख का रुपये का जुर्माना लगाया। भुगतान अपीलकर्ता (ओं) के साथ-साथ आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा समान रूप से किया जाना है।

मामले का विवरण

नारायण मेडिकल कॉलेज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य | 2022 लाइव लॉ (SC) 929 | एसएलपी (सी) 29692970/ 2021 | 7 नवंबर 2022 | जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सुधांशु धूलिया

हेडनोट्स

आंध्र प्रदेश शैक्षिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और कैपिटेशन फीस का निषेध) अधिनियम, 1983 - आंध्र प्रदेश प्रवेश और फीस नियामक समिति (निजी गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक संस्थानों में पेश किए जाने वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए) नियम, 2006; नियम 4 - आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा जारी सरकारी आदेश जिसमें निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस को सात गुना बढ़ाकर 24 लाख प्रति वर्ष किया गया - एएफआरसी के पास लंबित समीक्षा के दौरान राज्य सरकार फीस में वृद्धि नहीं कर सकती। एकतरफा फीस में वृद्धि करना 1983 के अधिनियम और 2006 के नियम के साथ- साथ पी ए इनामदार और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2005) 6 SCC 537 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के उद्देश्यों और लक्ष्य के विपरीत होगा। (पैरा 3.1,5)

आंध्र प्रदेश प्रवेश और फीस नियामक समिति (निजी गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक संस्थानों में पेश किए जाने वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए) नियम, 2006; नियम 4 - शिक्षा लाभ कमाने का व्यवसाय नहीं है। ट्यूशन फीस हमेशा सस्ती होनी चाहिए। फीस का निर्धारण/फीस की समीक्षा निर्धारण नियमों के मानकों के भीतर होगी और नियम, 2006 के नियम 4 में उल्लिखित कारकों पर सीधा संबंध होगा, अर्थात् (ए) पेशेवर संस्थान का स्थान; (बी) पेशेवर पाठ्यक्रम की प्रकृति; (सी) उपलब्ध बुनियादी ढांचे की लागत; (डी) प्रशासन और रखरखाव पर व्यय; (ई) पेशेवर संस्थान के विकास के लिए आवश्यक एक उचित सरप्लस; (च) आरक्षित वर्ग और समाज के अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के संबंध में फीस की छूट, यदि कोई हो, जिसके कारण राजस्व छूट गया है। ट्यूशन फीस का निर्धारण / समीक्षा करते समय एएफआरसी द्वारा उपरोक्त सभी कारकों पर विचार किया जाना आवश्यक है।(पैरा 5)

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