मरने से पहले दिए गए बयान को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि तब पीड़ित के जीवन पर कोई खतरा नहीं था जब इसे दर्ज किया गया था: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मरने से पहले दिए गए बयान को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि उस समय पीड़ित के जीवन पर कोई अत्यधिक आपात स्थिति या खतरा नहीं था जब इसे दर्ज किया गया था।
न्यायालय ने लक्ष्मण बनाम महाराष्ट्र राज्य (2002) 6 SCC 710 में तय की गई मिसाल का हवाला देते हुए कहा,
"... कानून का कोई पूर्ण प्रस्ताव नहीं है कि ऐसे मामले में जब मरने से पहले दिया गया बयान दर्ज किया गया था, उस समय कोई आपात स्थिति और/या जीवन के लिए कोई खतरा नहीं था, मरने से पहले के बयान को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाना चाहिए।"
इस मामले में पीड़िता के मरने से पहले दिए गए बयान को 5 दिसंबर 1980 को अपर सिटी मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किया गया था। मरने से पहले दिए गए बयान दर्ज करने के एक महीने बाद (4 जनवरी 1981) पीड़िता की मृत्यु हो गई। इस पहलू की ओर इशारा करते हुए, आरोपी ने तर्क दिया कि मरने से पहले दिया गया बयान विश्वसनीय नहीं था क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग के समय मृत्यु की कोई आशंका नहीं थी।
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने इस तर्क को खारिज कर दिया।
पीठ ने कहा कि पीड़ित को चाकू से चोट लगी थी और उसके जीवन को खतरा होने की संभावना थी और इसलिए मरने से पहले दिए गए बयान को विवेक के मामले के रूप में दर्ज किया गया था।
कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल इसलिए कि इस्तेमाल किए गए हथियार को बरामद नहीं किया गया है, यह मरने से पहले दिए गए बयान पर भरोसा नहीं करने का आधार नहीं हो सकता।
आरोपी सुभाष उर्फ पप्पू को निचली अदालत ने आईपीसी की धारा 302 और आईपीसी की धारा 148 के तहत दोषी करार दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसकी अपील को स्वीकार करते हुए बरी कर दिया। उत्तर प्रदेश राज्य ने इस बरी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
अपील पर विचार करते हुए, पीठ ने कहा कि हालांकि आरोपी को धारा 302 आर/डब्ल्यू धारा 149 आईपीसी के तहत अपराध के लिए विशेष रूप से आरोपित नहीं किया गया था, धारा 302 आर / डब्ल्यू धारा 149 और आईपीसी की धारा 148 के तहत अपराध के लिए सामग्री को विशेष रूप से आरोपी को सूचित किया गया था।
बेंच ने कहा, इसलिए, अधिक से अधिक, इसे धारा 149 आईपीसी के तहत विशेष रूप से आरोप तय ना करके आरोपों का एक दोषपूर्ण निर्धारण कहा जा सकता है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के तहत आरोप तय न करने से अभियुक्त के प्रति किसी पूर्वाग्रह के अभाव में दोष सिद्धि समाप्त नहीं होग।
पीठ ने कहा कि यदि धारा की सामग्री स्पष्ट या तय आरोपों में निहित है तो आरोप तय होने के बाद उसके संबंध में दोषसिद्धि बरकरार रखी जा सकती है, इस तथ्य के बावजूद कि उक्त धारा का उल्लेख नहीं किया गया है।
आंशिक रूप से अपील की अनुमति देते हुए, अदालत ने माना कि आरोपी को धारा 302 आईपीसी आर / डब्ल्यू धारा 149 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के लिए इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है कि मृतक की मृत्यु तीस दिनों की अवधि के बाद सेप्टीसीमिया के कारण हुई थी। इसके बजाय, आरोपी को धारा 304 भाग I आर / डब्ल्यू धारा 149 आईपीसी के तहत अपराध के लिए और धारा 148 आईपीसी के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था।
मामले का विवरण
उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सुभाष @ पप्पू | 2022 लाइव लॉ (SC) 336 | 2022 की सीआरए 436 | 1 अप्रैल 2022
पीठ: जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना
अधिवक्ता: अपीलकर्ता राज्य के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता गरिमा प्रसाद, प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता दीपक गोयल
हेडनोट्सः दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; धारा 464 - भारतीय दंड संहिता, 1860; धारा 149 - अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों के आधार पर धारा 149 के तहत आरोप का गैर-निर्धारण करने से उन्हें होने वाले किसी भी पूर्वाग्रह के अभाव में दोषसिद्धि समाप्त
नहीं होगी - केवल भाषा में, या कथन में या आरोप तय ककने के रूप में दोष होगा दोषसिद्धि को अस्थिर नहीं बनाएगा, बशर्ते कि आरोपी पर पूर्वाग्रह न हो - यदि धारा के तत्व स्पष्ट या तय किए गए आरोप में निहित हैं तो उसके संबंध में दोषसिद्धि कायम रखी जा सकती है, इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि उक्त धारा का उल्लेख नहीं किया गया है। [अन्नारेड्डी संबाशिव रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2009) 12 SCC 546] (पैरा 7)
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872; धारा 32 - मृत्यु- पूर्व घोषणा - कानून का कोई पूर्ण प्रस्ताव नहीं है कि ऐसे मामले में जब मरने से पहले दिया गया बयान दर्ज किया गया था, उस समय कोई आपात स्थिति और/या जीवन के लिए कोई खतरा नहीं था, मरने से पहले दिए गए बयान को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाना चाहिए (पैरा 6) - केवल इसलिए कि इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद नहीं हुआ है, मरने से पहले दिए गए बयान पर भरोसा न करने का आधार नहीं हो सकता। (पैरा 9)
भारतीय दंड संहिता, 1860; धारा 148 - केवल इसलिए कि तीन व्यक्तियों पर आरोप पत्र/आरोप तय किया गया था और यहां तक कि तीन में से दो व्यक्तियों को बरी कर दिया गया था, धारा 148 आईपीसी के तहत आरोपी को दोषी नहीं ठहराने का आधार नहीं हो सकता जब कृत्य में छह से सात व्यक्ति शामिल थे, ये अपराध स्थापित और सिद्ध किया गया है। (पैरा 12)
सारांश - इलाहाबाद एचसी के फैसले के खिलाफ अपील, जिसने धारा 302 और 148 आईपीसी के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज की गई सजा को खारिज करते हुए आरोपी को बरी कर दिया - आंशिक रूप से अनुमति दी गई - धारा 304 भाग I आर / डब्ल्यू धारा 149 आईपीसी और धारा 148 आईपीसी के तहत अपराध के लिए के तहत दोषी ठहराया गया।
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