बटवारे का दस्तावेज जो भविष्य में संपत्तियों के विभाजन को प्रभावकारी बनाने का प्रावधान करता है, अनिवार्य रूप से पंजीकरण योग्य नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

Update: 2022-01-29 05:11 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बटवारे (partition) का एक दस्तावेज जो भविष्य में संपत्तियों के विभाजन को प्रभावकारी बनाने का प्रावधान करता है, पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकरण योग्य नहीं है।

जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि कोई दस्तावेज जो अचल संपत्ति में अपने आप में कोई अधिकार या रुचि पैदा नहीं करता है, बल्कि केवल एक अन्य दस्तावेज प्राप्त करने का अधिकार बनाता है, पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है और तदनुसार साक्ष्य में स्वीकार्य है।

इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने वादी द्वारा दायर एक वाद को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वर्ष 1964 में पक्षकारों के बीच पहले एक बटवारा था और विभाजन और अलग कब्जे के लिए वर्तमान वाद चलने योग्य नहीं है। इस फैसले की पुष्टि हाईकोर्ट ने की थी।

अपील में वादी-अपीलकर्ता द्वारा दिए गए तर्कों में से एक यह था कि वर्ष 1964 में वाद अनुसूची संपत्तियों का तथाकथित विभाजन एक अवार्ड के अनुसार हुआ था जो पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 (1) (ई) के अनुसार पंजीकृत नहीं था। इसलिए परिवार के सदस्यों के बीच विभाजन को प्रभावित करने वाले मध्यस्थता अवार्ड के पंजीकरण के अभाव में कानून की नजर में अवार्ड की कोई वैधता नहीं है और इसलिए यह पक्षकारों पर बाध्यकारी नहीं है।

दूसरे पक्ष (प्रतिवादी) ने तर्क दिया कि तत्काल मामले में मध्यस्थ अवार्ड का पंजीकरण अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। उनके अनुसार जब तक पक्षकारों को विभाजन विलेख के तहत विशिष्ट संपत्ति से संबंधित शेयरों का आवंटन नहीं किया जाता है, तब तक ऐसा दस्तावेज किसी विशिष्ट संपत्ति में ऐसा कोई अधिकार, टाइटल या हित नहीं बनाता है।

इन प्रतिद्वंद्वी तर्कों को संबोधित करने के लिए, पीठ ने अवार्ड का अवलोकन किया। अदालत ने कहा कि अवार्ड एक प्रस्ताव के रूप में है और किसी भी व्यक्ति में संयुक्त परिवार की संपत्ति की किसी विशिष्ट वस्तु या संपत्ति में कोई अधिकार नहीं बनाया गया था, लेकिन पक्षकारों ने एक पारिवारिक व्यवस्था के अनुसरण में कुछ कार्रवाई करने का प्रस्ताव किया।

"23..... हमारे विचार में उक्त दस्तावेज जिसे एक अवार्ड के रूप में स्टाइल किया गया है, भविष्य में कार्रवाई करने के लिए केवल एक समझौता ज्ञापन/पारिवारिक व्यवस्था है। इसलिए उक्त दस्तावेज विशिष्ट व्यक्तियों के पक्ष में परिवार की विशिष्ट संपत्तियों या संपत्ति में अधिकार पैदा नहीं करता। इसलिए, उन्हें अधिनियम की धारा 17 (1) (ई) के तहत पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। उक्त दस्तावेज अधिनियम की धारा 17 (2) (वी) के तहत परिकल्पित दस्तावेज की प्रकृति में था।"

"24. कानून के पूर्वोक्त प्रावधानों के संबंध में यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उक्त अवार्ड भविष्य में संपत्ति को माप और सीमांकन द्वारा विभाजित करने की एक मात्र व्यवस्था थी, जैसा कि विभाजन के वास्तविक विलेख से अलग है, जिसके तहत न केवल एक विच्छेद स्थिति का बल्कि विशिष्ट संपत्तियों में माप और सीमांकन द्वारा संयुक्त परिवार की संपत्तियों का विभाजन भी होता है। इसलिए इसे अधिनियम की धारा 17 (2) (वी ) के तहत पंजीकरण से छूट दी गई थी। विभाजन का एक दस्तावेज जो भविष्य में संपत्तियों के विभाजन को प्रभावी बनाने के लिए प्रदान करता है, धारा 17 (2) (वी) के तहत पंजीकरण से छूट दी जाएगी। ऐसे मामले में परीक्षण यह है कि क्या दस्तावेज़ स्वयं एक विशिष्ट अचल संपत्ति में रुचि पैदा करता है या केवल टाइटल का दूसरा दस्तावेज़ प्राप्त करने का अधिकार बनाता है। यदि कोई दस्तावेज़ अचल संपत्ति में अपने आप कोई अधिकार या हित नहीं बनाता है, बल्कि केवल एक अन्य दस्तावेज प्राप्त करने का अधिकार बनाता है, जो निष्पादित होने पर राहत का दावा करने वाले व्यक्ति में एक अधिकार पैदा करेगा, पहले दस्तावेज को पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है और तदनुसार साक्ष्य में स्वीकार्य है"

इस मामले में, पहली अपीलीय अदालत ने ए 1994 के ए एस नंबर 37 में एक खोज थी कि वर्ष 1964 में वाद संपत्तियों का विभाजन किया गया था। इसलिए इस मामले में एक और मुद्दा उठा था कि क्या उक्त निष्कर्ष पक्षकारों के लिए बाध्यकारी है और क्या वादी द्वारा उसी राहत की मांग करते हुए दायर किया गया एक नया वाद सुनवाई योग्य नहीं?

अदालत ने अपील खारिज करते हुए कहा,

"पैतृक/संयुक्त परिवार की संपत्तियों का विभाजन 1964 में पाया गया और उस पर कार्रवाई की गई। विभाजन के लिए एक नया वाद और वाद संपत्तियों का अलग कब्जा बिल्कुल भी बनाए रखने योग्य नहीं है। रेस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत वर्तमान मामले में पूरी तरह से लागू होता है।"

केस का नामः के अरुमुगा वेलैया बनाम पी आर रामासैमी

केस नम्बर/तारीखः 2012 की सीए 2564 | 28 जनवरी 2022

पीठः जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस बीवी नागरत्ना

वकीलः अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता वी प्रभाकर, प्रतिवादियों के लिए अधिवक्ता केके मणि

केस लॉःविभाजन का एक दस्तावेज जो भविष्य में संपत्तियों के एक विभाजन को प्रभावकारी बनाने के लिए प्रदान करता है, अनिवार्य रूप से पंजीकृत नहीं है

ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



Tags:    

Similar News