मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी, दिल्ली की साकेत कोर्ट का आदेश
दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शनिवार को 2018 के मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। यह मामला शिकायतकर्ता विकास सांस्कृत्यायन की ओर से दायर शिकायत से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि ध्रुव राठी ने उनके खिलाफ कथित रूप से मानहानिकारक वीडियो प्रकाशित और प्रसारित किया था।
दक्षिण-पूर्व जिला स्थित साकेत कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राहुल जैन ने यह आदेश तब पारित किया, जब अदालत को बताया गया कि ध्रुव राठी को भेजा गया नोटिस तामील कराने के लिए संबंधित परिसर पर पहुंचने पर वहां ताला लगा मिला।
क्या है मामला?
शिकायतकर्ता विकास सांस्कृत्यायन का आरोप है कि ध्रुव राठी ने 'BJP IT Cell Part II' शीर्षक से एक वीडियो प्रकाशित और प्रसारित किया था। शिकायत के अनुसार, वीडियो में शिकायतकर्ता के खिलाफ कई कथित झूठे आरोप लगाए गए, जिससे उनकी मानहानि हुई।
ध्रुव राठी वर्तमान में जर्मनी में रहते हैं।
सुनवाई पहले कराने की मांग पर जारी हुए थे नए समन
इस सप्ताह की शुरुआत में अदालत ने ध्रुव राठी के खिलाफ नए समन जारी किए थे। यह आदेश शिकायतकर्ता की ओर से मामले की सुनवाई पहले कराने के लिए आवेदन दायर किए जाने के बाद आया था। मामले की सुनवाई पहले 20 नवंबर को निर्धारित थी।
शिकायतकर्ता ने अपने आवेदन में दावा किया कि ध्रुव राठी, जो सामान्यतः विदेश में रहते हैं, उस समय 'CJP विरोध-प्रदर्शन' के सिलसिले में भारत में मौजूद थे। इस आधार पर उन्होंने अदालत से नए समन जारी करने का अनुरोध किया, ताकि समन की तामील के लिए शीघ्र कदम उठाए जा सकें।
शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि ध्रुव राठी के विदेश में रहने के कारण पिछले कई वर्षों से समन की तामील में देरी हो रही है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें हरियाणा में ध्रुव राठी के आवास की जानकारी भी है।
31 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
अदालत ने अब मामले को आगे की सुनवाई के लिए 31 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया है।