पिछले वर्ष के लिए वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट को डाउनग्रेड करना विभागीय पदोन्नति समिति के अधिकार क्षेत्र में नहीं जिसमें पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है : सुप्रीम कोर्ट

Update: 2021-12-04 06:27 GMT

सुप्रीम कोर्ट

शुक्रवार को, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण में कोई गलती नहीं पाई, जिसमें कहा गया है कि पिछले वर्ष के लिए वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) को डाउनग्रेड करना विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) के अधिकार क्षेत्र में नहीं है जिसमें पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि डीपीसी किसी अधिकारी को नोटिस दिए बिना उसे डाउनग्रेड नहीं कर सकता, जब संबंधित प्राधिकरण ने उसे अपग्रेड करने के कारण दर्ज किए थे।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम एम. सुंदरेश ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के 2019 के आदेश को चुनौती दी गई थी। इसमें अवतार सिंह अरोड़ा (प्रतिवादी संख्या 1) की केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में विशेष महानिदेशक (बिजली और मैकेनिकल) में नियुक्ति पर पुनर्विचार करने के आदेश दिए गए थे।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

प्रतिवादी नंबर 1 1983 में एक सहायक कार्यकारी अभियंता (ई एंड एम) के रूप में भर्ती हुआ। 6 अगस्त, 2014 को प्रतिवादी नंबर 1 को 13 जून, 2013 और 31 मार्च, 2014 के बीच की अवधि के लिए उनके एपीएआर के बारे में सूचित किया गया था। एपीएआर में उक्त अवधि में, प्रतिवादी संख्या 1 को कॉलम संख्या 3.1 (ii) के खिलाफ शून्य अंक और समीक्षा प्राधिकारी द्वारा 5.63 की ग्रेडिंग, उपरोक्त कॉलम में 7 अंक और रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा कुल 7 अंक दिए गए थे। स्वीकार करने वाले प्राधिकारी ने प्रतिवादी संख्या 1 को 5 अंकों की ग्रेडिंग दी। प्रतिवादी संख्या 1 की समग्र ग्रेडिंग "अच्छा" थी, जो कि बेंचमार्क ग्रेडिंग से नीचे थी। उन्होंने शहरी विकास मंत्री को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और उन्हें 6.57 ग्रेड अंक देकर उनके ग्रेड को "बहुत अच्छा" में संशोधित किया गया। नतीजतन, उन्हें एडीजी (ई एंड एम) के पद पर पदोन्नत किया गया।

दिसंबर, 2017 में, जब डीपीसी रिक्ति वर्ष 2018 के खिलाफ एसडीजी (ई एंड एम) के पद पर उनकी पदोन्नति पर विचार कर रही थी, तो उसने उन्हें 2013-14 के मूल्यांकन में 5 अंकों की प्रारंभिक रेटिंग के आधार पर अयोग्य पाया। प्रतिवादी ने एक समीक्षा डीपीसी की मांग करते हुए संबंधित प्राधिकारी को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसे अंततः खारिज कर दिया गया।

व्यथित, प्रतिवादी संख्या 1 ने डीपीसी के निर्णय को रद्द करने के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सीएटी) का दरवाजा खटखटाया। कैट ने अर्जी खारिज कर दी और मामला दिल्ली हाई कोर्ट में चला गया। उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि इस मामले में न्यायिक समीक्षा की सीमित गुंजाइश है।

"...एकमात्र पहलू, जिस पर हमारे विचार में, विचार करने की आवश्यकता है, क्या याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व और रिपोर्टिंग अधिकारी, समीक्षा अधिकारी और स्वीकार करने वाले अधिकारी की प्रतिक्रिया को डीपीसी के समक्ष रखा गया था, जब यह अपने निर्णय पर पहुंचा था कि याचिकाकर्ता अयोग्य है।"

यह देखते हुए कि 2014 में प्रतिवादी संख्या 1 को अपग्रेड करने के लिए संबंधित प्राधिकरण द्वारा स्पष्ट कारणों का हवाला दिया गया था, उच्च न्यायालय ने कहा कि इसलिए यह डीपीसी पर निर्भर है कि वह अपने विचारों में भिन्नता के कारण प्रदान करे।

इसके अलावा 9 मई, 2014 के कार्यालय ज्ञापन का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा -

"यह विशेष रूप से कहता है कि "डीपीसी को उन मामलों सहित उचित और टिकाऊ कारण बताते हुए अपने मूल्यांकन को प्रमाणित करना चाहिए जहां डीपीसी का मूल्यांकन एपीएआर में ग्रेडिंग से अलग है।"

अंत में, डीपीसी के मूल्यांकन पर विचार करना पिछले वर्ष की ग्रेडिंग की स्व-प्रेरणा समीक्षा की प्रकृति में था, जिसके आधार पर प्रतिवादी को पहले ही एडीजी के रूप में पदोन्नत किया गया था, उच्च न्यायालय ने एक समीक्षा डीपीसी का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कार्यवाही

शुरुआत में, यूपीएससी की ओर से पेश अधिवक्ता नरेश कौशिक ने सर्वोच्च न्यायालय को अवगत कराया कि उच्च न्यायालय ने इस मामले में एक महत्वपूर्ण पहलू पर विचार नहीं किया है।

उन्होंने प्रस्तुत किया -

"माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक को नजरअंदाज कर दिया गया है। इस न्यायालय ने निर्धारित किया था कि विशेषज्ञ निकायों द्वारा मूल्यांकन पर न्यायिक निकायों द्वारा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।"

पीठ ने पलटवार किया कि उच्च न्यायालय ने केवल यह बताया था कि आवश्यक सामग्री डीपीसी के समक्ष नहीं रखी गई थी।

"जैसा कि मैं समझता हूं, उच्च न्यायालय का कहना है कि सामग्री रखी जानी चाहिए थी। बस इतना ही।"

कौशिक ने न्यायालय को सूचित किया कि सभी प्रासंगिक सामग्री डीपीसी के समक्ष रखी गई थी।

"वह रखा गया था। उस पर विचार नहीं किया गया है।"

उच्च न्यायालय के आदेश के सीमित दायरे को स्पष्ट करते हुए पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने उन्हें पदोन्नत करने का निर्देश नहीं दिया था, बल्कि सभी सामग्री के आधार पर उनकी उम्मीदवारी की समीक्षा करने का निर्देश दिया था।

"उच्च न्यायालय ने उनकी पदोन्नति का निर्देश नहीं दिया है, इसने केवल उस सामग्री पर विचार करने के लिए समीक्षा का निर्देश दिया है जो उसके सामने नहीं रखी गई थी।"

कौशिक ने जोर देकर कहा कि संबंधित सामग्री डीपीसी के समक्ष है।

"इसे डीपीसी के समक्ष रखा गया था। यदि आप डीपीसी की मिनट्स को देखें तो यह स्पष्ट हो जाएगा।"

बेंच ने महसूस किया कि यूपीएससी के पास समीक्षा के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए पर्याप्त समय था, अगर यह इतना निश्चित था कि न्यायालय ने उपरोक्त पहलू पर विचार नहीं किया था।

"आप 2019 में तय किए गए फैसले के खिलाफ आ रहे हैं, उस समय उस मामले में पुनर्विचार दायर किया गया कि कुछ सामग्री थी ... मैं देरी पर नहीं हूं। मैं कह रहा हूं कि फैसले के बीच की समय अवधि, अगर आपको कुछ सामग्री महसूस हुई अदालत की जांच नहीं होने से पहले, पुनर्विचार याचिका दायर करने का समय था।"

कौशिक ने जोर देकर कहा कि उच्च न्यायालय के समक्ष उनके लिखित सारांश ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि सामग्री डीपीसी के समक्ष थी। साथ ही, डीपीसी की समीक्षा की मिनट्स ने भी यही संकेत दिया।

"मिलॉर्ड्स, कृपया विचार करें, यदि आपको लगता है तो हम अब भी उच्च न्यायालय में वापस जा सकते हैं। यह इंगित किया गया है। मेरा लिखित सारांश स्पष्ट रूप से इंगित करता है। समीक्षा डीपीसी की मिनट्स जो माननीय न्यायालय के समक्ष थे, स्वयं प्रतिबिंबित करते हैं। "

पीठ ने कौशिक को दस्तावेजों से यह दिखाने के लिए कहा कि वास्तव में सामग्री को न्यायालय के विचार के लिए रखा गया था -

"उच्च न्यायालय के अनुसार, आपको समिति के समक्ष प्रारंभिक एसीआर, प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व और अपग्रेडेशन दस्तावेज रखने की आवश्यकता थी। कृपया हमें दिखाएं कि यह रखा गया था।"

बेंच के सवाल का जवाब देते हुए कौशिक ने डीपीसी के आदेश को पढ़ा।

पीठ ने पूछा कि क्या 2014 में प्रतिवादी संख्या 1 का अपग्रेडेशन जिस अभ्यावेदन के अनुसार हुआ था, वह भी डीपीसी के समक्ष था।

"इसलिए केवल एक ही प्रतिनिधित्व है जो प्रतिवादी द्वारा किया गया था जिसके अनुसार अपग्रेडेशन हुआ था, उसे भी रखा गया था या नहीं रखा गया" ?

कौशिक ने प्रस्तुत किया,

"यह रखा गया था।"

बेंच ने कहा कि एचसी द्वारा लिया गया विचार कि डीपीसी को सक्षम प्राधिकारी से एक अलग दृष्टिकोण लेने का कारण देना चाहिए था, जिसने प्रतिवादी नंबर 1 को अपग्रेड किया था, वह वैध है।

"उच्च न्यायालय ने कहा है कि ..आपको अधिकारी को नोटिस पर रखना चाहिए था क्योंकि इसका व्यापक प्रभाव है। इसलिए, अब आप एक पदोन्नति पद के लिए उस पर विचार नहीं कर रहे हैं। इसका एक सिविल परिणाम है और आपको उसे नोटिस पर रखना चाहिए था। इस दृष्टिकोण में क्या गलत है?"

कौशिक ने तर्क दिया कि यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के विपरीत है।

बेंच ने जोर देकर कहा कि यदि डीपीसी द्वारा एक अलग दृष्टिकोण लिया गया था, तो प्रतिवादी नंबर 1 को उसके नोटिस पर रखा जाना था।

"नहीं, श्री कौशिक आप गलत हैं क्योंकि आप इस आधार पर जा रहे हैं कि रिपोर्ट बाध्यकारी नहीं है, शायद इसलिए, शायद अपग्रेडेशन बाध्यकारी नहीं है, लेकिन यदि आप अपग्रेडेशन स्वीकार नहीं करते हैं तो आपको उन्हें नोटिस पर रखना होगा कि ये बात है।"

कौशिक ने प्रस्तुत किया कि,

"पदोन्नति के लिए अधिकारी का मूल्यांकन एक प्रक्रिया नहीं है जहां प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत आकर्षित होते हैं।"

पीठ ने प्रतिवादी नंबर 1 को नोटिस पर रखने के मुद्दे पर जोर दिया,

"क्या आप कह रहे हैं, यदि अपग्रेडेशन होता है, तो वह जानते हैं यह एक अपग्रेडेशन है, आप उन्हें बताए बिना अपग्रेडेशन को अनदेखा कर सकते हैं?"

कौशिक ने जवाब दिया,

"नहीं, मिलॉर्ड्स। यह अपग्रेडेशन को कम नहीं कर रहा है।"

हाई कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए बेंच ने कहा-

"उच्च न्यायालय का कहना है कि सीए [सक्षम प्राधिकारी] ने याचिकाकर्ता के ग्रेड अंकों में वृद्धि के लिए उपरोक्त कारण दर्ज किया है, यह डीपीसी पर निर्भर था कि वह इस संबंध में इससे अलग होने के कारणों की आपूर्ति करे।"

कौशिक ने तर्क दिया कि डीपीसी ने कारण बताए थे कि अपग्रेडेशन उचित क्यों नहीं था।

"अधिकारी को पत्र के लिए कारण नहीं हैं। कृपया यूपीएससी बनाम सत्यप्रिया देखें। डीपीसी द्वारा कारण बताए गए हैं। वे कहते हैं कि रिकॉर्ड औचित्य नहीं देते हैं, अपग्रेडेशन के किसी भी कारण का संकेत देते हैं। विशेष कॉलम था, क्या उन्होंने कोई अतिरिक्त कार्य का निर्वहन किया था। स्वीकार करने वाले अधिकारियों ने कहा कि यह आकस्मिक कार्यों में से एक था और कोई अतिरिक्त कार्य नहीं दिया गया है।"

बेंच ने कहा कि अगर डीपीसी ने रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर एक स्वतंत्र निर्णय में प्रतिवादी नंबर 1 को 'अनफिट' पाया होता, तो वही स्वीकार्य होता, लेकिन डीपीसी उसे डाउनग्रेड नहीं कर सकता था।

"यदि आप रिकॉर्ड के आधार पर एक स्वतंत्र निर्णय पर आते हैं कि वह विचार करने के योग्य नहीं है, तो यह एक अलग मुद्दा है। लेकिन, आपने जो किया है वह उसे डाउनग्रेड किया गया है।"

कौशिक ने डीपीसी के दिशा-निर्देशों को पढ़ने के लिए न्यायालय की अनुमति मांगी।

अनुमति के लिए इच्छा ना जताते हुए, बेंच ने टिप्पणी की

"आप हमें नोटिस के लिए 10 मिनट के बेहतर हिस्से के लिए मनाने में सक्षम नहीं हैं।"

पीठ ने मामले में कोई योग्यता नहीं पाते हुए इसे खारिज कर दिया।

[मामला: संघ लोक सेवा आयोग बनाम अवतार सिंह अरोड़ा और अन्य 2021 का डायरी नंबर 10581]

हाईकोर्ड का ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




Tags:    

Similar News