महिला रेसलर्स के यौन उत्पीड़न की शिकायत पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी: सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने बताया
सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि महिला रेसलर्स द्वारा कथित यौन उत्पीड़न की शिकायत पर भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ वह एफआईआर दर्ज करेगी।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ को भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली पुलिस के नवीनतम रुख के बारे में सूचित किया।
खंडपीठ महिला रेसलर्स द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो पिछले कुछ दिनों से जंतर-मंतर पर बृजभूषण शरण के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही हैं।
हालांकि एसजी ने कहा कि दिल्ली पुलिस के फैसले के मद्देनजर याचिका में कुछ भी नहीं बचा है, याचिकाकर्ताओं के वकील सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने महिलाओं की सुरक्षा की मांग के निर्देश दिए।
सिब्बल ने कहा,
"हम दो आधारों पर चिंतित हैं- नंबर एक, सुरक्षा और दूसरा, उनके खिलाफ 40 मामले हैं। मैं आपको सूची दूंगा।"
उन्होंने नाबालिग लड़की, जो यौन उत्पीड़न की कथित शिकार है, उसको खतरे की आशंका के संबंध में सीलबंद कवर सौंपा।
खंडपीठ ने एफआईआर दर्ज करने के दिल्ली पुलिस के फैसले के संबंध में एसजी का बयान दर्ज किया। खंडपीठ ने आगे दिल्ली पुलिस को खतरे की आशंका का पर्याप्त आकलन करने और नाबालिग लड़की को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया।
खंडपीठ ने स्पष्ट किया,
"नाबालिग लड़की को सुरक्षा प्रदान करने का हमारा निर्देश आयुक्त के सुरक्षा के लिए अन्य शिकायतकर्ताओं के लिए स्वतंत्र खतरे की धारणा बनाने के रास्ते में नहीं खड़ा होगा।"
गौरतलब है कि बेंच ने याचिका का निस्तारण नहीं किया और इसे अगले शुक्रवार के लिए पोस्ट कर दिया।
सीजेआई ने एसजी से कहा,
"सुरक्षा प्रदान करने दें, आप सुरक्षा के बारे में अदालत को अवगत करा सकते हैं। देखते हैं कि क्या होता है, यह विकसित स्थिति है। शुक्रवार को सूचीबद्ध करें।"
पिछली सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि अधिकारियों का इरादा इस मामले में प्रारंभिक जांच करने का है। दिल्ली पुलिस की ओर से अपील करते हुए एसजी ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट निर्देश देती है तो वे एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार हैं।
केस टाइटल: XYZ और अन्य बनाम दिल्ली और अन्य के एनसीटी राज्य। डब्ल्यूपी(सीआरएल) नंबर 189/2023