"हिरासत में हिंसा सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं " : सुप्रीम कोर्ट ने दो पुलिस अधिकारियों की अपराध में समझौता करने की मांग ठुकराई
सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में हिंसा मामले में आरोपी दो पुलिस अधिकारियों की अपराध में समझौता करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।
हालांकि उनकी उम्र को देखते हुए, सजा कम कर दी गई थी, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अजय रस्तोगी की बेंच ने उच्च न्यायालय द्वारा मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों को भुगतान करने के लिए तय मुआवजे के अलावा प्रत्येक को 3.5 लाख रुपये और बढ़ा दिए थे।
पर्वत चंद्र मोहंती और प्रताप कुमार चौधरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के तहत दोषी ठहराया गया था। यह पाया गया कि दोनों आरोपियों ने निर्दयतापूर्वक मृतक को पुलिस स्टेशन के परिसर में पीटा। यह घटना वर्ष 1985 में हुई थी। शीर्ष अदालत से पहले जहां उन्होंने अपनी सजा को चुनौती दी थी, आरोपियों ने उनके और मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच निपटारे को देखते हुए अपराध में समझौते की प्रार्थना की।
अपील में, अदालत ने देखा कि अभियुक्तों द्वारा किया गया अपराध अकेले मृतक के खिलाफ ही नहीं, बल्कि मानवता के खिलाफ भी अपराध है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटी अधिकारों के स्पष्ट उल्लंघन में है।
"वर्तमान में एक ऐसा मामला है जहां अपराध थाना प्रभारी, पुरीघाट के साथ-साथ वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक द्वारा किया गया था जो एक ही पुलिस स्टेशन में तैनात है। राज्य की पुलिस कानून और व्यवस्था की रक्षक है। लोग अपने जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए पुलिस के आगे जाते हैं। लोग इस उम्मीद के साथ पुलिस स्टेशन जाते हैं कि उनके जीवन और संपत्ति की सुरक्षा पुलिस द्वारा की जाएगी और उन पर होने वाले अन्याय और अपराध का निवारण किया जाएगा और दोषी को दंडित किया जाएगा। लोगों और समाज के लोगों की रक्षा करने के बजाय खुद वो खुद क्रूरता को अपनाते हैं और थाने में आने वाले व्यक्ति को अमानवीय रूप से पीटते हैं, यह एक बड़ी सार्वजनिक चिंता का विषय है... पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति की पिटाई सभी के लिए चिंता का विषय है और पूरे समाज में भय का कारण बनता है ... मृतक ये हिरासत में हिंसा और जिसके कारण मौत हुई है, सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है, " पीठ ने उल्लेख किया।
अदालत ने कहा कि वर्तमान मामले के तथ्यों में अपराध की संरचना केवल अपीलकर्ता अभियुक्त के अनुरोध पर समझौते के लिए स्वीकार्य नहीं है -जो मृतक के कानूनी वारिसों द्वारा भी स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन ये संरचना केवल अदालत की अनुमति पर स्वीकार्य है। हालांकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वे 75 वर्ष से अधिक आयु के हैं, पीठ ने धारा 324 आईपीसी के तहत दी गई सजा को एक वर्ष की बजाय घटाकर छह महीने कर दिया।
केस: पर्वत चंद्र मोहंती बनाम ओड़िशा राज्य [क्रिमिनल अपील नंबर 125/ 2021 ]
पीठ : जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अजय रस्तोगी
वकील : सीनियर एडवोकेट आर बसंत, सीनियर एडवोकेट यसोबंत दास, एडवोकेट रवि प्रकाश मेहरोत्रा, एडवोकेट प्रियंका वोरा
उद्धरण: LL 2021 SC 80
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